छात्र आत्महत्या रोकथाम: राष्ट्रीय कार्य बल ने 10 राज्यों के 30 उच्च शिक्षा संस्थानों का दौरा किया
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की आत्महत्याओं की रोकथाम के लिए मई 2025 से अब तक 10 राज्यों के 30 उच्च शिक्षा संस्थानों का दौरा किया है और हितधारकों के साथ 25 परामर्श सत्र आयोजित किए हैं। आईआईटी समेत देशभर के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में छात्र आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के बीच यह कदम अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।
राष्ट्रीय कार्य बल का गठन और जनादेश
सर्वोच्च न्यायालय ने 24 मार्च 2025 को उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) का गठन किया था। इस कार्य बल का प्राथमिक दायित्व तीन स्तरों पर है — छात्र आत्महत्याओं के मूल कारणों की पहचान, प्रासंगिक कानूनों व संस्थागत ढाँचों का विश्लेषण, और मौजूदा खामियों को दूर करने के लिए ठोस सुधार-सुझाव देना।
एनटीएफ का लक्ष्य एक अधिक समावेशी और सहायक शैक्षणिक वातावरण बनाना है, जिसमें हाशिए पर रहने वाले समुदायों के छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। साथ ही, जाँच, उत्तरदायित्व और निवारक उपायों को संस्थागत रूप से मज़बूत करना भी इसके एजेंडे में है।
दौरे और परामर्श सत्रों का विवरण
एनटीएफ ने मई 2025 से 10 राज्यों के 30 उच्च शिक्षा संस्थानों का भ्रमण किया, जहाँ छात्रों, शिक्षकों और संस्थान प्रशासन के साथ क्षेत्रीय व संस्थागत संदर्भों पर गहन चर्चाएँ हुईं। इन दौरों में 25 परामर्श सत्र आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य अंतर-अनुशासनात्मक और समानता-केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना था।
जनवरी 2026 से एनटीएफ ने अतिरिक्त संस्थानों के साथ भी परामर्श किए हैं। इनमें शारीरिक अक्षमताओं वाले छात्रों और संकाय सदस्यों की स्थिति, उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव, लिंग-आधारित मुद्दे, और मानसिक स्वास्थ्य को अपराध की श्रेणी से बाहर करने जैसे संवेदनशील विषय शामिल रहे।
विशेष वर्गों पर ध्यान
एनटीएफ के परामर्श में अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की विशेष चुनौतियों को केंद्र में रखा गया है। मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के साथ भी विशेष परामर्श सत्र आयोजित हुए। उच्च शिक्षा में आत्महत्याओं के लिंग-संबंधी पहलुओं पर भी अलग से विचार-विमर्श किया गया।
तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति
सर्वोच्च न्यायालय के 6 फरवरी 2026 के आदेश के अनुपालन में भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् प्रो. टीसीए अनंत को एनटीएफ के तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी ज़िम्मेदारी सर्वेक्षण आँकड़ों का व्यापक और वैज्ञानिक विश्लेषण करना है, ताकि सिफारिशें साक्ष्य-आधारित हों।
अंतिम रिपोर्ट की समय-सीमा
सर्वोच्च न्यायालय के 27 मई 2026 के आदेश के अनुसार, एनटीएफ को अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2026 तक दाखिल करनी है। इस रिपोर्ट में मौजूदा कमियों को दूर करने और उच्च शिक्षा संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता को मज़बूत बनाने की सिफारिशें शामिल होने की उम्मीद है। संबंधित दस्तावेज़ एनटीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।