राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने दल-बदल के आरोप में दो विधायकों की अयोग्यता का किया दावा
सारांश
Key Takeaways
- दल-बदल के आरोप में कांग्रेस ने विधायकों की अयोग्यता की मांग की।
- विधायकों ने पार्टी लाइन का उल्लंघन किया।
- कांग्रेस ने संविधान और दलीय अनुशासन का हवाला दिया।
भुवनेश्वर, १८ मार्च (राष्ट्र प्रेस)। ओडिशा में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष को एक औपचारिक याचिका देकर अपने दो विधायकों की अयोग्यता की मांग की है। इन विधायकों पर हाल ही में सम्पन्न हुए राज्यसभा चुनाव में दल-बदल का आरोप लगाया गया है।
कांग्रेस के अनुसार, विधायक दशरथी गमांग और सोफिया फिरदौस ने कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार डॉ. दत्तेश्वर होता के पक्ष में मतदान न करके पार्टी की नीति का उल्लंघन किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने भाजपा समर्थित उम्मीदवार दिलीप राय के पक्ष में वोट दिया।
कांग्रेस ने इस कार्रवाई को दलीय अनुशासन का गंभीर उल्लंघन और संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन बताया है। दल-बदल संबंधी नियमों का हवाला देते हुए पार्टी ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष सुरमा पाधी से मुलाकात की और संवैधानिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता अशोक दास, मुख्य सचेतक एस. राजन एक्का और विधायक सागर दास, पवित्रा सौंता, और मंगू खिला शामिल थे।
पार्टी ने अध्यक्ष से आवश्यक कार्रवाई आरंभ करने और कानून के अनुसार दोनों विधायकों को अयोग्य घोषित करने की अपील की है।