क्या रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100 प्रतिशत की वृद्धि का बड़ा फैसला लिया?

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क्या रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100 प्रतिशत की वृद्धि का बड़ा फैसला लिया?

सारांश

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और पूर्व सैनिकों के कल्याण में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। जानें इस नए फैसले के बारे में विस्तार से।

Key Takeaways

  • रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता में 100 प्रतिशत वृद्धि की है।
  • सहायता की राशि को 4,000 से 8,000 रुपए प्रति माह बढ़ाया गया।
  • शैक्षणिक अनुदान 2,000 रुपए प्रति विद्यार्थी कर दिया गया।
  • विवाह अनुदान को 1,00,000 रुपए तक बढ़ाया गया।

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं में 100 प्रतिशत वृद्धि को स्वीकृति दी है।

बुधवार को इस विषय में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये योजनाएं पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। वित्तीय सहायता में की गई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के तहत अनुदान 4,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दिया गया है।

यह सहायता 65 वर्ष से अधिक आयु वाले उन पूर्व सैनिकों के आश्रितों और विधवाओं को आजीवन दी जाएगी, जिनकी कोई नियमित आय नहीं है और जो गैर-पेंशनभोगी हैं। वहीं शैक्षणिक अनुदान 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह प्रति विद्यार्थी कर दिया गया है। यह सहायता अधिकतम दो आश्रित बच्चों को कक्षा 1 से स्नातक तक या दो वर्षीय परास्नातक कोर्स कर रही आश्रित विधवाओं को दी जाएगी। विवाह अनुदान में भी बढ़ोतरी की गई है। इसे 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए प्रति लाभार्थी कर दिया गया है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अनुदान अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह अथवा विधवा पुनर्विवाह के लिए लागू होगा, बशर्ते विवाह इस आदेश के जारी होने के बाद संपन्न हुआ हो। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि मंजूरी की गई नई दरें 1 नवंबर 2025 से प्राप्त आवेदनों पर लागू होंगी। इससे प्रति वर्ष लगभग 257 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा, जो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड से वहन किया जाएगा।

ये सभी योजनाएं रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष के तहत संचालित हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड का एक उप-कोष है। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इस निर्णय से गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों, विधवाओं और निम्न आय वर्ग के आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र को और मजबूती मिली है। यह कदम सरकार की उन प्रतिबद्धताओं को पुन: स्थापित करता है जिनके तहत वह देश की सेवा और बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान एवं कल्याण के लिए सतत प्रयासरत है।

Point of View

बल्कि समाज में उनकी स्थिति को भी मजबूत करेगा। यह निर्णय देश की सेवा में अपनी जान देने वाले सैनिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है।
NationPress
15/10/2025

Frequently Asked Questions

पूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता कब से मिलेगी?
यह सहायता 1 नवंबर 2025 से लागू होगी।
किस प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाएगी?
पूर्व सैनिकों को 8,000 रुपए मासिक सहायता, शैक्षणिक अनुदान और विवाह अनुदान जैसे विभिन्न लाभ मिलेंगे।
कौन से पूर्व सैनिक इस सहायता के लिए पात्र हैं?
65 वर्ष से ऊपर के गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को यह सहायता मिलेगी।