सथानकुलम कस्टोडियल टॉर्चर मामले में 9 पुलिसकर्मियों को मिली फांसी की सजा

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सथानकुलम कस्टोडियल टॉर्चर मामले में 9 पुलिसकर्मियों को मिली फांसी की सजा

सारांश

मदुरै की अदालत ने सथानकुलम कस्टोडियल टॉर्चर मामले में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला पिता-पुत्र की हिरासत में हुई क्रूरता और मृत्यु से संबंधित है, जो न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

Key Takeaways

  • सथानकुलम कस्टोडियल टॉर्चर मामले में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा।
  • यह मामला पुलिस के दुरुपयोग की एक गंभीर मिसाल है।
  • मदुरै की अदालत ने न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
  • सीबीआई ने निष्पक्ष जांच की और 90 दिनों में चार्जशीट दायर की।
  • यह निर्णय मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक सख्त संदेश है।

मदुरै, 6 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। प्रसिद्ध सथानकुलम कस्टोडियल टॉर्चर और मौत मामले में मदुरै की प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आज 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई। यह मामला पिता-पुत्र, जयराज और उनके बेटे बेन्निक्स की हिरासत में हुई निर्दय पिटाई और बाद में उनकी मौत से संबंधित है।

यह घटना 19 जून 2020 को हुई थी, जब सथानकुलम पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने जयराज को गैरकानूनी हिरासत में लिया। इसके बाद, उनके बेटे बेन्निक्स, जो अपने पिता के बारे में पूछताछ करने थाने गए थे, को भी कथित तौर पर हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि 19 और 20 जून की दरम्यानी रात को इन दोनों को पुलिसकर्मियों ने बुरी तरह पीटा और अमानवीय यातनाएं दीं। गंभीर चोटों के कारण बेन्निक्स की 22 जून 2020 को और जयराज की 23 जून 2020 को मौत हो गई।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी थी। सीबीआई ने विस्तृत और निष्पक्ष जांच करते हुए 90 दिनों के भीतर 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और इसे हत्या का मामला करार दिया। पीठ ने सबूतों को नष्ट करने के प्रयासों पर भी चिंता जताई और सीबीआई को मामला सौंपे जाने से पहले तात्कालिक सीबी-सीआईडी जांच का आदेश दिया।

जिन 9 पुलिसकर्मियों को अदालत ने दोषी ठहराया है, उनमें सथानकुलम के तत्कालीन थाना प्रभारी (एसएचओ) एस श्रीधर, सब-इंस्पेक्टर पी रघुगनेश, सब-इंस्पेक्टर के बालकृष्णन, हेड कांस्टेबल एस मुरुगन, पुलिस कांस्टेबल एस चेल्लादुरई, पुलिस कांस्टेबल एम मुथुराजा, हेड कांस्टेबल ए समदुरई, पुलिस कांस्टेबल एक्स थॉमस फ्रांसिस और पुलिस कांस्टेबल एस वेलुमुथु शामिल हैं।

सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 342 (गैरकानूनी हिरासत) और 201 (सबूत मिटाने) के तहत दोषी पाया गया।

कोर्ट के निर्णय के बाद, जब इन 9 दोषी पुलिसकर्मियों को मदुरै जिला न्यायालय से केंद्रीय कारागार ले जाया जा रहा था, तब उनके परिवार के सदस्यों ने उनसे रोते-बिलखते हुए मुलाकात की।

Point of View

जो कस्टोडियल टॉर्चर और मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक सख्त संदेश भेजता है। इसे विशेष रूप से ऐसे मामलों में नजीर के रूप में देखा जा सकता है, जहां पुलिस की शक्ति का दुरुपयोग होता है।
NationPress
09/04/2026

Frequently Asked Questions

सथानकुलम कस्टोडियल टॉर्चर मामला क्या है?
यह मामला पुलिस द्वारा पिता-पुत्र की हिरासत में क्रूरता और उनकी मौत से संबंधित है।
कितने पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई?
इस मामले में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई है।
इस मामले की जांच किसने की?
इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने की थी।
इस मामले में महत्वपूर्ण तिथियाँ कौन सी हैं?
यह घटना 19 जून 2020 को हुई थी, और बेन्निक्स की मौत 22 जून 2020 को और जयराज की 23 जून 2020 को हुई।
अदालत ने किस धारा के तहत दोषी ठहराया?
आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 342 और 201 के तहत दोषी पाया गया।
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