सुप्रीम कोर्ट ने ईशा के गैसीफायर श्मशान घाट की प्रशंसा की, विवाद समाधान के लिए दी सलाह

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सुप्रीम कोर्ट ने ईशा के गैसीफायर श्मशान घाट की प्रशंसा की, विवाद समाधान के लिए दी सलाह

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के गैसीफायर श्मशान घाट की प्रशंसा की और आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की सलाह दी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।

मुख्य बातें

सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के गैसीफायर श्मशान घाट की प्रशंसा की।
आपसी सहमति से विवाद समाधान का सुझाव दिया गया।
ईशा फाउंडेशन 2010 से तमिलनाडु में श्मशान घाटों का संचालन कर रहा है।
गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क श्मशान सेवाएं उपलब्ध कराई गईं हैं।
गैसीफायर श्मशान घाट का निर्माण समाज के हित में किया गया है।

नई दिल्ली, 26 फरवरी (राष्ट्र प्रेस)। 26 फरवरी 2026 को उच्चतम न्यायालय में कोयंबटूर स्थित ईशा फाउंडेशन के ईशा योग केंद्र में स्थापित किए गए आधुनिक गैसीफायर श्मशान घाट से संबंधित मामले पर सुनवाई हुई।

यह मामला पहले मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका था, जिसके खिलाफ एक याचिकाकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ईशा द्वारा संचालित श्मशान घाटों की सराहना करते हुए इसे 'पवित्र कार्य' बताया और सभी पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का सुझाव दिया।

अदालत ने बताया कि याचिकाकर्ता ने अपनी जमीन का एक हिस्सा पहले ही ईशा को बेच दिया है। ऐसे में बची हुई सटी हुई जमीन पर दोनों पक्ष बातचीत के जरिए समाधान निकाल सकते हैं। न्यायालय की सलाह पर दोनों पक्ष विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए तैयार हो गए। अदालत ने इस दिशा में मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्रन को मध्यस्थ नियुक्त करने का निर्देश दिया।

इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता के पास कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। अदालत ने माना कि गैसीफायर श्मशान घाट पंचायत की विधिवत अनुमति और नियमों के तहत बनाया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि श्मशान घाट, विशेषकर गैसीफायर श्मशान, समाज के हित में हैं और इन्हें जनहित के खिलाफ नहीं माना जा सकता।

जानकारी के अनुसार, ईशा योग केंद्र के आसपास के पांच से अधिक गांवों की पंचायतों ने अपने क्षेत्र में श्मशान घाट की आवश्यकता जताई थी। इसके बाद ईशा फाउंडेशन ने पंचायत की अनुमति के साथ-साथ तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित सरकारी विभागों से मंजूरी लेकर आधुनिक गैसीफायर श्मशान घाट का निर्माण किया।

ईशा फाउंडेशन वर्ष 2010 से तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में श्मशान घाटों का संचालन और रखरखाव कर रहा है। वर्तमान में संस्था चेन्नई के बेसेंट नगर, कोयंबटूर, नेवेली, वेल्लोर और तंजावुर सहित कई स्थानों पर लगभग 30 श्मशान घाटों की देखभाल कर रही है। इन स्थानों पर हरित वातावरण, स्वच्छ सुविधाएं और पर्यावरण के अनुकूल ढांचा उपलब्ध कराया गया है।

पिछले वर्ष दिसंबर में ईशा फाउंडेशन ने तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए निःशुल्क श्मशान सेवाएं प्रदान करने की योजना भी शुरू की थी, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक कर सकें।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो समाज के हित में कार्यरत हैं। अदालत ने विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने पर जोर दिया है, जो एक सकारात्मक कदम है।
RashtraPress
13 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ईशा फाउंडेशन का गैसीफायर श्मशान घाट क्या है?
ईशा फाउंडेशन का गैसीफायर श्मशान घाट एक आधुनिक श्मशान घाट है, जिसे पर्यावरण के अनुकूल तरीके से बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या निर्णय लिया?
सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की सलाह दी और ईशा फाउंडेशन के काम की सराहना की।
गैसीफायर श्मशान घाट का समाज पर क्या प्रभाव है?
गैसीफायर श्मशान घाट समाज के हित में हैं और इन्हें जनहित के खिलाफ नहीं माना जा सकता।
ईशा फाउंडेशन कब से श्मशान घाट चला रहा है?
ईशा फाउंडेशन 2010 से तमिलनाडु में विभिन्न श्मशान घाटों का संचालन कर रहा है।
क्या ईशा फाउंडेशन ने गरीब परिवारों के लिए कोई योजना बनाई है?
हाँ, ईशा फाउंडेशन ने गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क श्मशान सेवाएं प्रदान करने की योजना शुरू की है।
राष्ट्र प्रेस
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