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क्या उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख घोषित हो गई है? मतदान 9 सितंबर को होगा

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क्या उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख घोषित हो गई है? मतदान 9 सितंबर को होगा

सारांश

भारत के आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। मतदान की तारीख 9 सितंबर तय की गई है। जानिए इस चुनाव की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और प्रक्रिया के बारे में।

मुख्य बातें

उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू।
मतदान की तारीख: 9 सितंबर नामांकन की अंतिम तिथि: 21 अगस्त क्रॉस वोटिंग की संभावना बनी रहेगी।
निर्वाचक मंडल की सूची उपलब्ध होगी।

नई दिल्ली, 1 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। भारत के अगली उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से आरंभ हो चुकी है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान आगामी 9 सितंबर को होगा।

चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई अनुसूची के अनुसार, 7 अगस्त को चुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी।

यह ध्यान देने योग्य है कि यदि विपक्ष द्वारा कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाता है, तो सत्ताधारी गठबंधन के उम्मीदवार का निर्विरोध चुना जाना संभव है। हालाँकि, उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान गुप्त होता है, जिससे क्रॉस वोटिंग की संभावना बनी रहती है। ऐसे में सभी की नजरें राजनीतिक समीकरणों पर हैं।

इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची तैयार कर ली है।

ईसीआई के अनुसार, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 40 के अनुसार, आयोग ने निर्वाचक मंडल की सूची तैयार की है, जिसमें सभी सदस्यों के नवीनतम पते शामिल हैं। यह सूची राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग में सहायक निदेशक अपूर्व कुमार सिंह ने बताया कि यह सूची अधिसूचना की तारीख से आयोग में स्थापित एक काउंटर पर खरीद के लिए उपलब्ध होगी।

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारी शुरू की। हाल ही में आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी का चयन किया था।

ईसीआई ने बताया कि पिछले उपराष्ट्रपति निर्वाचन के दौरान लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसलिए, आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय से परामर्श करके और राज्यसभा के उपसभापति की सहमति से राज्यसभा के महासचिव को आगामी उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

यह कहना उचित होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के इस महत्वपूर्ण चरण में सभी राजनीतिक दलों की रणनीतियाँ और समीकरणों पर ध्यान देना आवश्यक है। यह चुनाव न केवल सत्ताधारी दल के लिए बल्कि विपक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण है।
RashtraPress
26 जून 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख कब है?
उपराष्ट्रपति चुनाव का मतदान 9 सितंबर को होगा।
उम्मीदवारों का नामांकन कब तक किया जा सकता है?
उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं।
क्रॉस वोटिंग क्या है?
क्रॉस वोटिंग उस स्थिति को कहते हैं जब मतदाता अपनी पार्टी के उम्मीदवार के बजाय किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार को वोट देते हैं।
निर्वाचक मंडल की सूची कब जारी होगी?
निर्वाचक मंडल की सूची अधिसूचना की तारीख से आयोग में एक काउंटर पर उपलब्ध होगी।
रिटर्निंग अधिकारी कौन होते हैं?
रिटर्निंग अधिकारी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं।
राष्ट्र प्रेस
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