क्या उत्तराखंड में एससी/एसटी छात्रवृत्ति घोटाला हुआ? देहरादून कोर्ट में ईडी ने तीन के खिलाफ शिकायत दर्ज की

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क्या उत्तराखंड में एससी/एसटी छात्रवृत्ति घोटाला हुआ? देहरादून कोर्ट में ईडी ने तीन के खिलाफ शिकायत दर्ज की

सारांश

उत्तराखंड के एससी/एसटी छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिलचस्प खुलासे किए हैं। देहरादून की अदालत में ट्रस्ट और उसके ट्रस्टियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। जानिए इस घोटाले की पूरी कहानी और इसके पीछे की सच्चाई।

Key Takeaways

  • उत्तराखंड में एससी/एसटी छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा हुआ।
  • दीन दयाल शर्मा एजुकेशनल ट्रस्ट पर आरोप हैं।
  • 1.97 करोड़ रुपए की राशि का दुरुपयोग किया गया।
  • ईडी ने दो ट्रस्टियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
  • जांच अभी जारी है और और भी खुलासे हो सकते हैं।

देहरादून, 16 जून (राष्ट्र प्रेस)। उत्तराखंड में 1.97 करोड़ रुपए के एससी/एसटी छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देहरादून की एक अदालत में दीन दयाल शर्मा एजुकेशनल ट्रस्ट और इसके दो ट्रस्टियों के विरुद्ध शिकायत दाखिल की है। यह जानकारी सोमवार को एक अधिकारी ने दी।

अधिकारी ने बताया कि शिकायत में ट्रस्टियों विवेक शर्मा और अंकुर शर्मा का नाम शामिल है। उन पर आरोप है कि उन्होंने ट्रस्ट द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, रुड़की में वंचित छात्रों के लिए प्राप्त छात्रवृत्ति राशि का कथित रूप से धन शोधन किया है।

ईडी की शिकायत में कहा गया है कि संस्थान ने एससी/एसटी छात्रों के बीच वितरण के लिए समाज कल्याण विभाग, हरिद्वार से प्राप्त धनराशि का कथित दुरुपयोग किया है।

जाँच में यह सामने आया कि संस्थान ने 2013-14 और 2016-17 के बीच धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की थी। ईडी ने धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत अपनी जांच आरंभ की।

ईडी ने एक बयान में कहा कि संस्था ने एससी/एसटी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए फर्जी दावे किए और धनराशि हड़प ली।

केंद्रीय एजेंसी द्वारा 11 जून को अदालत में दायर अभियोजन शिकायत में उल्लेख किया गया है कि दीन दयाल शर्मा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, रुड़की ने अपने ट्रस्टियों के माध्यम से गलत तरीके से लाभ उठाते हुए सरकारी खजाने को 1.97 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया।

जांच में यह भी पता चला कि जिला समाज कल्याण कार्यालय के अधिकारियों की सक्रिय सहायता से संस्था द्वारा अर्जित अपराध की आय को ट्रस्ट के बैंक खातों में या कॉलेज के अन्य खातों में स्थानांतरित किया गया और ट्रस्ट के खर्चों के लिए उपयोग किया गया एवं नकद निकाला गया।

इससे पहले, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ट्रस्टियों विवेक शर्मा और अंकुर शर्मा की 1.97 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की थी।

Point of View

NationPress
20/06/2025

Frequently Asked Questions

यह घोटाला कब सामने आया?
यह घोटाला 16 जून को सामने आया जब प्रवर्तन निदेशालय ने शिकायत दर्ज की।
ईडी ने किसके खिलाफ शिकायत दर्ज की?
ईडी ने दीन दयाल शर्मा एजुकेशनल ट्रस्ट और उसके ट्रस्टियों विवेक शर्मा और अंकुर शर्मा के खिलाफ शिकायत की।
घोटाले की राशि कितनी है?
इस घोटाले की राशि 1.97 करोड़ रुपए है।
क्या ट्रस्ट की संपत्ति कुर्क की गई?
हाँ, ईडी ने ट्रस्टियों की 1.97 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।
इस घोटाले की जांच कौन कर रहा है?
इस घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है।