क्या सरकार ने जीएसटीआर-3बी की फाइलिंग की डेडलाइन को 25 अक्टूबर तक बढ़ाया?

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क्या सरकार ने जीएसटीआर-3बी की फाइलिंग की डेडलाइन को 25 अक्टूबर तक बढ़ाया?

सारांश

सरकार ने जीएसटीआर-3बी के तहत रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 25 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय व्यवसायों को त्योहारों के दौरान राहत प्रदान करेगा। जानें इस बदलाव का क्या असर होगा और कैसे व्यवसाय इसका लाभ उठा सकते हैं।

Key Takeaways

  • जीएसटीआर-3बी की डेडलाइन बढ़कर 25 अक्टूबर हो गई है।
  • यह कदम व्यवसायों को राहत देने के लिए है।
  • फाइलिंग प्रक्रिया में स्वचालित डेटा भरा जाएगा।
  • समय सीमा बढ़ाने का उद्देश्य टैक्स लीकेज को रोकना है।

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। सरकार ने रविवार को जीएसटीआर-3बी के तहत रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को अतिरिक्त पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया है।

अब, करदाता सितंबर महीने के साथ-साथ जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए 25 अक्टूबर तक अपना रिटर्न दाखिल कर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।

यह घोषणा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा एक नोटिफिकेशन के माध्यम से की गई।

सीबीआईसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जीएसटीआर-3बी के लिए फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है।

जीएसटीआर-3बी एक सारांश रिटर्न है जिसे जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यवसायों को मासिक या तिमाही रूप से दाखिल करना होता है।

करदाता की श्रेणी के आधार पर, आमतौर पर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख प्रत्येक माह की 20, 22 और 24 तारीख होती हैं।

इस बार समय सीमा में विस्तार की व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि मूल देय तिथि 20 अक्टूबर दिवाली के दौरान पड़ रही थी, जब व्यवसाय और कार्यालय आमतौर पर बंद रहते हैं या सीमित कर्मचारियों के साथ काम करते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से कई व्यवसायों और कर पेशेवरों को राहत मिलने की संभावना है, जिन्हें त्योहारों के दौरान समय सीमा पूरी करने में मुश्किल हो रही थी।

इस साल की शुरुआत में, जीएसटीएन ने स्पष्ट किया था कि जीएसटीआर-3बी फॉर्म अभी भी जीएसटीआर-1 जैसे फॉर्मों में दर्ज बिक्री के आंकड़ों के आधार पर स्वतः भरा जाएगा, लेकिन कोई भी बदलाव या सुधार दाखिल करने से पहले जीएसटीआर-1ए फॉर्म का उपयोग करके करना होगा।

यह संशोधित डेटा स्वचालित रूप से जीएसटीआर-3बी में दिखाई देगा। ऐसा करने के बाद, करदाता अब जीएसटीआर-3बी को मैन्युअल रूप से एडिट नहीं कर पाएंगे।

सरकार ने कहा था कि इस कदम का उद्देश्य विभिन्न जीएसटी फॉर्मों के बीच डेटा की सटीकता में सुधार करना और टैक्स लीकेज को रोकना है।

Point of View

यह स्पष्ट है कि सरकार के इस कदम से समग्र अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलेगा। त्योहारों के समय में फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने से व्यवसायों को अधिक समय मिलेगा और इससे कर संग्रह में सुधार की संभावना है।
NationPress
19/10/2025

Frequently Asked Questions

जीएसटीआर-3बी की फाइलिंग की नई डेडलाइन क्या है?
जीएसटीआर-3बी की फाइलिंग की नई डेडलाइन 25 अक्टूबर है।
समय सीमा में विस्तार का कारण क्या है?
यह विस्तार दिवाली जैसे त्योहारों के कारण किया गया है, जब व्यवसाय सामान्यत: बंद रहते हैं।