क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत दी?

सारांश
Key Takeaways
- जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली।
- मामला सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है।
- जैकलीन ने आरोपों को झूठा बताया।
- ईडी द्वारा दायर एफआईआर को खारिज करने की याचिका खारिज।
- मामला 2021 में शुरू हुआ था।
नई दिल्ली, 3 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। बॉलीवुड की प्रसिद्ध अदाकारा जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा उनके खिलाफ दायर की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। यह मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की ठगी से संबंधित है।
जैकलीन ने अपनी याचिका में न केवल ईडी की एफआईआर को रद्द करने की मांग की, बल्कि निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को भी चुनौती दी। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि उनके खिलाफ शुरू की गई कानूनी प्रक्रिया को रोका जाए।
जैकलीन का कहना है कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया है और आरोप झूठे और निराधार हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुकेश चंद्रशेखर और अदिति सिंह ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। जैकलीन ने कहा कि वे कभी भी सुकेश के साथ रिश्ते में नहीं थीं और उन्हें साजिश के तहत निशाना बनाया गया है।
अदाकारा ने कहा कि उनका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई संबंध नहीं है और सुकेश ने जानबूझकर उन्हें टारगेट किया। जैकलीन ने सुकेश के उस दावे को झूठा और बेबुनियाद करार दिया, जिसमें उसने कहा था कि दोनों के बीच संबंध थे।
यह मामला 2021 में तब सामने आया जब तिहाड़ जेल से एक बड़े घोटाले का संचालन करने वाले ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ। आरोप है कि 200 करोड़ रुपए की ठगी की गई। जांच में यह भी सामने आया कि सुकेश ने इस राशि का उपयोग कई हस्तियों को महंगे उपहार देने के लिए किया, जिनमें जैकलीन फर्नांडीज का नाम प्रमुखता से है। जानकारी के अनुसार, जैकलीन को सुकेश की ओर से कई महंगे उपहार मिले थे, जिनकी कीमत करोड़ों में थी।