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जैकलीन फर्नांडिस ने ₹200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, 11 जून को सुनवाई

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जैकलीन फर्नांडिस ने ₹200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, 11 जून को सुनवाई

सारांश

₹200 करोड़ के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस ने ट्रायल कोर्ट के आरोप-तय आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ 11 जून को इस याचिका पर सुनवाई करेगी — यह सुनवाई इस हाई-प्रोफाइल मामले की कानूनी दिशा तय कर सकती है।

मुख्य बातें

जैकलीन फर्नांडिस ने ₹200 करोड़ के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।
याचिका में दिल्ली ट्रायल कोर्ट के आरोप-तय करने के आदेश को रद्द करने की माँग की गई है।
जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने 11 जून 2025 को सुनवाई की तारीख तय की।
3 जून को पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलीन ने सभी आरोपों को नकारा था।
मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा कथित ₹200 करोड़ की जबरन वसूली से जुड़ा है; ED का आरोप है कि इस राशि का हिस्सा जैकलीन पर खर्च हुआ।

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने ₹200 करोड़ के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने दिल्ली की ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। 9 जून 2025 को दाखिल इस याचिका पर जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने 11 जून को सुनवाई की तारीख निर्धारित की है।

याचिका में क्या है मांग

जैकलीन फर्नांडिस ने सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका दाखिल करते हुए ट्रायल कोर्ट के आरोप-तय करने के आदेश को रद्द करने की अपील की है। उनका तर्क है कि इस आदेश में कई कानूनी खामियाँ हैं जिन पर उच्चतर अदालत को पुनर्विचार करना चाहिए। अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए सूचीबद्ध किया है।

पटियाला हाउस कोर्ट में पहले ही खारिज किए थे आरोप

इससे पहले 3 जून को अभिनेत्री पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई थीं, जहाँ उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। अब सर्वोच्च न्यायालय में यह तय होगा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ है या नहीं, और क्या मामले की आगे की कार्यवाही उसी आधार पर जारी रहे।

मामले की पृष्ठभूमि: सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है कनेक्शन

यह मामला हाई-प्रोफाइल ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। आरोप है कि जेल में बंद रहते हुए उसने एक बड़े कारोबारी की पत्नी से कथित तौर पर ₹200 करोड़ की जबरन वसूली की। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, इस वसूली से प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा सुकेश ने जैकलीन फर्नांडिस और उनके परिवार पर खर्च किया।

ED के आरोपों के मुताबिक, सुकेश ने जैकलीन को कथित तौर पर कई महँगे उपहार दिए, जिनमें लग्जरी कारें, ब्रांडेड हैंडबैग, महँगे आभूषण और कीमती पालतू जानवर शामिल हैं।

आगे क्या होगा

11 जून 2025 को सर्वोच्च न्यायालय में इस याचिका पर विस्तृत सुनवाई होगी। अदालत यह परखेगी कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आधार कानूनी दृष्टि से सही था या नहीं। यह सुनवाई इस हाई-प्रोफाइल मामले की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो उपहारों के रूप में मिली संपत्ति पर टिका है — यह कानूनी दृष्टि से एक जटिल स्थिति है क्योंकि प्राप्तकर्ता की 'जानकारी और मंशा' साबित करना अभियोजन पक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। 11 जून की सुनवाई यह स्पष्ट करेगी कि सर्वोच्च न्यायालय ट्रायल को रोकता है या आगे बढ़ने देता है — जो इस मामले के भविष्य पर निर्णायक असर डालेगा।
RashtraPress
26 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जैकलीन फर्नांडिस का मनी लॉन्ड्रिंग मामला क्या है?
यह ₹200 करोड़ के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है, जिसमें ED का आरोप है कि ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से एक कारोबारी की पत्नी से वसूली की और उस राशि का हिस्सा जैकलीन फर्नांडिस पर खर्च किया। दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने हाल ही में उनके खिलाफ आरोप तय किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में 11 जून को क्या होगा?
जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ 11 जून 2025 को जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर सुनवाई करेगी। अदालत यह तय करेगी कि ट्रायल कोर्ट का आरोप-तय करने का आदेश कानूनी रूप से सही था या नहीं।
जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट में क्या माँग की है?
उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आरोप-तय करने के आदेश को रद्द करने की माँग की है। उनका तर्क है कि इस आदेश में कई कानूनी खामियाँ हैं जिन पर पुनर्विचार आवश्यक है।
सुकेश चंद्रशेखर का इस मामले से क्या संबंध है?
सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने जेल में रहते हुए एक बड़े कारोबारी की पत्नी से कथित तौर पर ₹200 करोड़ की जबरन वसूली की। ED के अनुसार, इस वसूली से मिले धन का एक बड़ा हिस्सा सुकेश ने जैकलीन फर्नांडिस और उनके परिवार पर लग्जरी उपहारों के रूप में खर्च किया।
पटियाला हाउस कोर्ट में 3 जून को क्या हुआ था?
3 जून 2025 को जैकलीन फर्नांडिस पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुईं और उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया।
राष्ट्र प्रेस
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