तमिलनाडु में नई तमिल फिल्मों को अब रोज़ाना 6 शो की अनुमति, CM विजय का आदेश लागू
सारांश
मुख्य बातें
तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को नई रिलीज़ होने वाली तमिल फिल्मों के लिए रिलीज़ की तारीख से एक सप्ताह तक प्रतिदिन अधिकतम छह शो आयोजित करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को यह आदेश जारी किया। यह निर्णय तमिलनाडु सिनेमाज़ (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 में संशोधन के ज़रिये लागू किया गया है।
नए आदेश में क्या है
सरकारी आदेश के अनुसार, नई तमिल फिल्मों की रिलीज़ तारीख से लगातार सात दिनों तक सिनेमाघरों में सुबह 6 बजे से अगले दिन रात 2.30 बजे के बीच प्रतिदिन अधिकतम छह शो आयोजित किए जा सकेंगे। इससे पहले नई रिलीज़ के लिए पहले सप्ताह में पाँच शो तक की अनुमति थी।
इसके अलावा स्थानीय त्योहारों, सार्वजनिक अवकाशों, शनिवार और रविवार को भी अब छह शो आयोजित करने की छूट दी गई है — जो पहले पाँच तक सीमित थी।
उद्योग संगठनों की मांग पर फैसला
सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, तमिल फिल्म एक्टिव प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल और तमिलनाडु थिएटर एंड मल्टीप्लेक्स ओनर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार के सामने यह माँग रखी थी। मुख्यमंत्री विजय ने संबंधित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया।
नियमों में बदलाव का इतिहास
गौरतलब है कि तमिलनाडु सिनेमाज़ (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 के तहत राज्य के सिनेमाघरों में मूल रूप से प्रतिदिन चार शो की अनुमति थी। मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद नई रिलीज़ तमिल फिल्मों के लिए पहले सप्ताह में पाँच शो की अनुमति दी गई थी। यह ताज़ा संशोधन उसी क्रम में अगला कदम है — चार से पाँच और अब छह शो तक की यात्रा।
फिल्म उद्योग में उत्साह
इस फैसले से राज्य के फिल्म प्रदर्शकों, निर्माताओं और वितरकों में उत्साह देखा जा रहा है। उद्योग से जुड़े संगठनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अधिक शो से बड़ी रिलीज़ के दौरान बॉक्स ऑफिस संग्रह में सुधार होगा और दर्शकों को टिकट मिलने में आसानी होगी।
आगे क्या
नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। आने वाले हफ्तों में चेन्नई सहित पूरे तमिलनाडु में बड़ी बजट की तमिल फिल्मों की रिलीज़ पर इसका असर दिखने की उम्मीद है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अन्य दक्षिण भारतीय राज्य इस मॉडल को अपनाते हैं या नहीं।