31 जुलाई 2026
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तमिलनाडु CM विजय-पत्नी संगीता तलाक मामला: चेंगलपट्टू कोर्ट में सुनवाई फिर टली, 7 अगस्त को अगली तारीख

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तमिलनाडु CM विजय-पत्नी संगीता तलाक मामला: चेंगलपट्टू कोर्ट में सुनवाई फिर टली, 7 अगस्त को अगली तारीख

सारांश

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और पत्नी संगीता के तलाक मामले में चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में 15 जून की सुनवाई एक बार फिर टल गई — दोनों पक्ष अनुपस्थित रहे। अब अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। दिसंबर 2025 में दायर इस याचिका में सुनवाई की यह लगातार स्थगन की कड़ी है।

मुख्य बातें

चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में 15 जून 2026 को निर्धारित सुनवाई दोनों पक्षों की अनुपस्थिति के कारण टल गई।
अगली सुनवाई की तारीख 7 अगस्त 2026 तय की गई है।
संगीता ने दिसंबर 2025 में तलाक याचिका दायर की थी, जिसमें गुजारा भत्ते की माँग भी शामिल है।
दोनों पक्षों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई की अनुमति माँगी थी; CM विजय के सुरक्षा प्रोटोकॉल को कारण बताया गया।
यह पहली बार नहीं है जब सुनवाई टली हो — इससे पहले भी कई तारीखों पर दोनों व्यक्तिगत रूप से अनुपस्थित रहे।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनकी पत्नी संगीता के बीच लंबित तलाक मामले में चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में 15 जून 2026 को निर्धारित सुनवाई एक बार फिर स्थगित हो गई। दोनों पक्ष व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते अगली सुनवाई की तारीख 7 अगस्त 2026 तय की गई है।

सुनवाई क्यों टली

सोमवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया, तब न तो मुख्यमंत्री विजय और न ही उनकी पत्नी संगीता अदालत में पेश हुईं। हालाँकि दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। दोनों की गैरहाजिरी को देखते हुए चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट ने अगली तारीख 7 अगस्त मुकर्रर कर दी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति का अनुरोध

इससे पहले दोनों पक्षों ने अदालत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति माँगी थी। बताया गया है कि मुख्यमंत्री पद पर होने के कारण विजय को कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, जिससे उनका अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना कठिन है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए पहले 15 जून की तारीख दी थी, जो अब आगे बढ़ा दी गई है।

मामले की पृष्ठभूमि

संगीता ने दिसंबर 2025 में चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने विवाह को विघटित करने की माँग की और कहा कि दोनों के बीच ऐसे मतभेद उत्पन्न हो गए हैं जिनका समाधान संभव नहीं है। याचिका में गुजारा भत्ते की माँग भी शामिल है। यह पहली बार नहीं है जब इस मामले की सुनवाई टली हो — इससे पहले भी कई अवसरों पर दोनों पक्ष व्यक्तिगत रूप से अदालत में नहीं आए।

विजय की राजनीतिक और सार्वजनिक छवि

तमिल फिल्म उद्योग के लोकप्रिय अभिनेता रहे सी. जोसेफ विजय ने राजनीति में कदम रखते हुए तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की स्थापना की और बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सार्वजनिक छवि और प्रभाव दोनों में वृद्धि हुई है। ऐसे में उनके निजी जीवन से जुड़ा यह तलाक मामला राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया की निरंतर निगाह में है।

आगे क्या होगा

अब सभी की नज़रें 7 अगस्त 2026 की सुनवाई पर होंगी। यह देखना अहम होगा कि क्या दोनों पक्ष उस दिन अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं या सुनवाई एक बार फिर टलती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तमिलनाडु CM विजय और संगीता के तलाक मामले में अगली सुनवाई कब है?
अगली सुनवाई 7 अगस्त 2026 को चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में होगी। 15 जून को निर्धारित सुनवाई दोनों पक्षों की अनुपस्थिति के कारण स्थगित कर दी गई।
संगीता ने तलाक की याचिका कब और कहाँ दायर की थी?
संगीता ने दिसंबर 2025 में चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक याचिका दायर की थी। याचिका में अपूरणीय मतभेदों का हवाला देते हुए विवाह विघटन और गुजारा भत्ते की माँग की गई है।
CM विजय अदालत में व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं आ रहे?
बताया गया है कि मुख्यमंत्री पद के कारण विजय को कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, जिससे उनका अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना कठिन है। दोनों पक्षों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की अनुमति माँगी थी।
सी. जोसेफ विजय कौन हैं और TVK क्या है?
सी. जोसेफ विजय तमिल फिल्म उद्योग के लोकप्रिय अभिनेता हैं जिन्होंने राजनीति में प्रवेश कर तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की स्थापना की और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। TVK के अध्यक्ष के रूप में वे राज्य की सक्रिय राजनीति में एक प्रमुख चेहरा हैं।
इस मामले में अब तक कितनी बार सुनवाई टल चुकी है?
दिसंबर 2025 में याचिका दायर होने के बाद से यह मामला कई बार स्थगित हो चुका है। दोनों पक्ष एकाधिक अवसरों पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित नहीं हुए, और 15 जून 2026 की सुनवाई भी इसी कड़ी में टल गई।
राष्ट्र प्रेस
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