अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस पर १,०८५ करोड़ की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप, सीबीआई ने खोला नया मामला
सारांश
Key Takeaways
- अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम पर १,०८५ करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप।
- सीबीआई ने नया आपराधिक मामला दर्ज किया है।
- पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर कार्रवाई हुई।
- ईडी ने अनिल अंबानी की संपत्ति की भी जब्ती की है।
- आरकॉम का खाता २०१७ में NPA घोषित किया गया था।
मुंबई, ८ मार्च (राष्ट्र प्रेस)। उद्योगपति अनिल अंबानी की समस्याएँ बढ़ती ही जा रही हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और अन्य के खिलाफ २०१३ से २०१७ के बीच १,०८५ करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में नया आपराधिक मामला दर्ज किया है। यह मामला पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर आधारित है।
आरकॉम पर वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन, गबन और मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, २०१७ में आरकॉम के खाते को निष्पादित (एनपीए) घोषित किया गया था। इससे पहले, सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े २,२०० करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी और आरकॉम के खिलाफ दूसरी एफआईआर भी दर्ज की थी।
इससे पहले ६ मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी और रिलायंस पावर से जुड़े कई कारोबारियों और संस्थाओं के ठिकानों पर छापेमारी की थी। मुंबई में लगभग १० से १२ स्थानों पर ये छापे मारे गए थे। ईडी की करीब १५ विशेष टीमों ने सुबह-सुबह तलाशी अभियान शुरू किया। यह कार्रवाई उन लोगों के रजिस्टर्ड ऑफिस और घरों पर की गई जो इस पावर कंपनी से किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इससे पहले ईडी ने अनिल अंबानी की आलीशान पाली हिल स्थित 'अबोड' नामक आवासीय संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच किया था, जिसकी कीमत लगभग ३,७१६.८३ करोड़ रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई थी।
ईडी के विशेष कार्य बल, मुख्यालय ने यह संपत्ति धन शोधन निवारण अधिनियम, २००२ के तहत जब्त की है। इससे पहले इसी संपत्ति के एक हिस्से को ४७३.१७ करोड़ रुपये तक जब्त किया जा चुका था।