3 अक्टूबर 2026
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केरल आबकारी मामला: एंटो ऑगस्टीन की सास लिली जोस ने कलपेट्टा कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की

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केरल आबकारी मामला: एंटो ऑगस्टीन की सास लिली जोस ने कलपेट्टा कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की

सारांश

एंटो ऑगस्टीन की सास लिली जोस ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कलपेट्टा अदालत का रुख किया। मेस्सी धोखाधड़ी मामले की जांच में जब्त शराब से शुरू हुआ यह आबकारी विवाद अब संपत्ति के स्वामित्व की जटिल कानूनी लड़ाई में बदल गया है।

मुख्य बातें

लिली जोस ने कलपेट्टा अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की; सुनवाई 7 अक्टूबर 2026 को निर्धारित।
आबकारी अधिकारी उनके सुल्तान बाथरी आवास पर नोटिस देने पहुँचे, लेकिन घर पर ताला मिला।
वायनाड के वाझावट्टा घर से ~67 लीटर शराब और वाइन बरामद; आबकारी अधिनियम धारा 55(आई), 55(ए), 58 के तहत मामला दर्ज।
एंटो ऑगस्टीन को गिरफ्तार कर चार दिन हिरासत में रखा गया था, बाद में जमानत पर रिहा।
राजस्व रिकॉर्ड और पंचायत प्रमाण पत्र में एंटो को ही संपत्ति का मालिक दर्शाया गया; 18 मार्च 2026 को उनके नाम पर ₹8,068 भवन कर जमा।
लिली जोस द्वारा दावा — संपत्ति ₹2.10 करोड़ में खरीदी — लेकिन पंजीकृत विक्रय विलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

मलयालम चैनल के प्रबंध निदेशक एंटो ऑगस्टीन की सास लिली जोस ने केरल आबकारी मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते कलपेट्टा अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। यह मामला वायनाड के वाझावट्टा स्थित एक घर से भारी मात्रा में शराब जब्त होने के बाद दर्ज किया गया था। अदालत इस याचिका पर 7 अक्टूबर 2026 को सुनवाई करेगी।

मामले की पृष्ठभूमि

आबकारी अधिकारी पूछताछ के लिए नोटिस देने सुल्तान बाथरी के कोलियाडी में लिली जोस के आवास पर पहुँचे, जहाँ उन्हें ताला बंद मिला। अधिकारी अब तक लिली जोस से संपर्क स्थापित नहीं कर पाए हैं। इसी परिस्थिति में उन्होंने अदालत का रुख किया।

गौरतलब है कि इस घर की तलाशी मूलतः उस विशेष जांच टीम ने ली थी जो अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी को केरल लाने के वादे से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही थी।

जब्त शराब का विवरण

आबकारी विभाग को वाझावट्टा स्थित घर से कुल लगभग 67 लीटर शराब और वाइन बरामद हुई। इसमें 43 लीटर से अधिक विदेशी शराब, लगभग 4.8 लीटर विदेशी वाइन, 5.5 लीटर केरल निर्मित शराब और 860 मिलीलीटर मिलिट्री शराब शामिल थी।

इस बरामदगी के आधार पर आबकारी अधिनियम की धारा 55(आई), 55(ए) और 58 के तहत मामला दर्ज किया गया। एंटो ऑगस्टीन को गिरफ्तार कर चार दिन हिरासत में रखा गया, जिसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

संपत्ति स्वामित्व विवाद

एंटो ऑगस्टीन ने सुल्तान बाथरी मजिस्ट्रेट कोर्ट और उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया कि विचाराधीन घर उनका नहीं है। उनके वकीलों ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2022 में जब्त की गई इस संपत्ति को बाद में लिली जोस ने ₹2.10 करोड़ में खरीदा था।

हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने इस दावे को खारिज किया है। अभियोजन के अनुसार बचाव पक्ष केवल एक प्रमाण पत्र पेश कर सका, जबकि स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवश्यक पंजीकृत विक्रय विलेख (Sale Deed) प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

राजस्व रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य

राजस्व अभिलेखों में अब भी एंटो ऑगस्टीन को ही उस संपत्ति का मालिक दर्शाया गया है। एक रसीद से सामने आया कि 18 मार्च 2026 को मुत्तल पंचायत में उनके नाम पर ₹8,068 का भवन कर जमा किया गया था।

17 सितंबर को, जिस दिन एंटो की गिरफ्तारी हुई थी, पंचायत सचिव द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र में भी कथित तौर पर उन्हें ही मकान मालिक बताया गया। इसके अतिरिक्त, जांच दल ने एंटो और उनके रिश्तेदारों द्वारा कथित रूप से उस घर में आयोजित समारोहों और सभाओं के डिजिटल साक्ष्य भी एकत्र किए हैं।

आगे की राह

आबकारी विभाग संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे को स्थापित करने के लिए लिली जोस से सीधे पूछताछ करना चाहता है। याचिका पर 7 अक्टूबर 2026 को होने वाली सुनवाई का परिणाम यह तय करेगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी। मेस्सी धोखाधड़ी मामले और आबकारी उल्लंघन — दोनों कोणों पर जांच एक साथ जारी है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसकी असली जटिलता संपत्ति स्वामित्व की उस विवादास्पद श्रृंखला में है जिसे बैंक जब्ती, नीलामी खरीद और राजस्व रिकॉर्ड के बीच उलझाया गया है। अग्रिम जमानत याचिका दाखिल होना यह संकेत देता है कि आरोपी पक्ष कानूनी दाँव-पेंच में माहिर है — लेकिन जब सरकारी दस्तावेज़ एकतरफा गवाही दे रहे हों, तो अदालत के लिए बचाव पक्ष के तर्क को स्वीकार करना आसान नहीं होगा। यह ऐसे समय में आया है जब मेस्सी-केरल कांड पहले ही राज्य में मीडिया हस्तियों की जवाबदेही पर बहस छेड़ चुका है।
RashtraPress
3 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लिली जोस कौन हैं और उन्होंने अदालत का रुख क्यों किया?
लिली जोस मलयालम चैनल के प्रबंध निदेशक एंटो ऑगस्टीन की सास हैं। आबकारी विभाग की पूछताछ और संभावित गिरफ्तारी की आशंका के चलते उन्होंने कलपेट्टा अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की।
वाझावट्टा घर से क्या बरामद हुआ था?
आबकारी विभाग को उस घर से कुल लगभग 67 लीटर शराब और वाइन मिली, जिसमें 43 लीटर से अधिक विदेशी शराब, करीब 4.8 लीटर विदेशी वाइन, 5.5 लीटर केरल निर्मित शराब और 860 मिलीलीटर मिलिट्री शराब शामिल थी। इसके आधार पर आबकारी अधिनियम की धारा 55(आई), 55(ए) और 58 के तहत मामला दर्ज हुआ।
संपत्ति के स्वामित्व को लेकर विवाद क्या है?
एंटो ऑगस्टीन का दावा है कि यह घर उनका नहीं, बल्कि उनकी सास लिली जोस ने ₹2.10 करोड़ में खरीदा था। लेकिन अभियोजन पक्ष ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड और पंचायत प्रमाण पत्र में एंटो को ही मालिक दर्शाया गया है और कोई पंजीकृत विक्रय विलेख प्रस्तुत नहीं हुआ।
इस आबकारी मामले का मेस्सी धोखाधड़ी कांड से क्या संबंध है?
उस घर की तलाशी उस विशेष जांच टीम ने ली थी जो लियोनेल मेस्सी को केरल लाने के वादे से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही थी। इसी तलाशी में शराब बरामद होने से आबकारी मामला अलग से दर्ज हुआ।
अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कब होगी?
कलपेट्टा अदालत इस याचिका पर 7 अक्टूबर 2026 को सुनवाई करेगी। इसके नतीजे से तय होगा कि आबकारी विभाग लिली जोस से पूछताछ किस रूप में कर सकेगा।
राष्ट्र प्रेस
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