9 अक्टूबर 2026
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बंगाल: TMC के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला टला, स्पीकर रथींद्र बोस ने मांगा नया आवेदन

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बंगाल: TMC के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला टला, स्पीकर रथींद्र बोस ने मांगा नया आवेदन

सारांश

पश्चिम बंगाल में TMC के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता का मामला एक बार फिर टल गया — इस बार तकनीकी वजह से। स्पीकर रथींद्र बोस ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की कमी बताते हुए नई अर्जी माँगी है, लेकिन दल-बदल के आरोपों के गुण-दोष पर अभी कुछ नहीं कहा।

मुख्य बातें

पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर रथींद्र बोस ने 9 अक्टूबर 2026 को TMC के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता याचिका में प्रक्रियात्मक खामियाँ पाई।
याचिका के संलग्न दस्तावेजों के हर पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर और जांच न होने के कारण नया आवेदन माँगा गया।
बागी गुट के नेता और विधानसभा में विपक्ष के आधिकारिक नेता ऋतब्रत बनर्जी इन 10 विधायकों में शामिल हैं।
स्पीकर ने दल-बदल के आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी; मुख्य फैसला अभी लंबित है।
याचिकाकर्ता सोवनदेब चट्टोपाध्याय को सभी ज़रूरी फॉर्म भरकर नई अर्जी दाखिल करने की अनुमति दी गई है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर रथींद्र बोस ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिका में प्रक्रियात्मक खामियाँ पाए जाने के कारण 9 अक्टूबर 2026 को नया आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोलकाता में इस घटनाक्रम के चलते दल-बदल विरोधी कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए और लंबी खिंच गई है। स्पीकर ने स्पष्ट किया है कि यह तकनीकी निर्देश मुख्य मुद्दे — यानी विधायकों पर दल-बदल के आरोपों के गुण-दोष — से अलग है और उस पर अभी कोई राय नहीं दी गई है।

मामले की पृष्ठभूमि

TMC के बागी गुट के नेता और वर्तमान विधानसभा में विपक्ष के आधिकारिक नेता (एलओपी) ऋतब्रत बनर्जी उन 10 विधायकों में शामिल हैं जिनकी अयोग्यता की याचिका दाखिल की गई थी। यह याचिका TMC की वरिष्ठ विधायिका सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने दायर की थी, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुट का प्रमुख चेहरा माना जाता है।

यह विवाद उस समय उत्पन्न हुआ जब TMC के एक धड़े ने पार्टी लाइन से अलग हटकर सक्रियता दिखाई, जिसके बाद दल-बदल विरोधी कानून के तहत कार्यवाही की माँग उठी।

प्रक्रियात्मक खामियाँ क्या थीं

सूत्रों के अनुसार, मुख्य याचिका की जांच के दौरान पाया गया कि आवेदन प्रक्रिया के नियमों के अनुसार सही था, लेकिन उससे संलग्न दस्तावेजों के हर पन्ने पर विधिवत हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और उनकी जांच भी नियमानुसार नहीं हुई थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) नियमों के तहत यह अनिवार्य है कि संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर हों और उनकी जांच उसी प्रक्रिया से हो जैसे मूल आवेदन की होती है।

सूत्रों ने बताया, 'स्पीकर ने पाया कि प्रक्रियाओं का पालन नियमों के अनुसार नहीं किया गया था। साथ लगे दस्तावेजों के हर पन्ने की ठीक से जांच होनी चाहिए और उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, जिसका इस मामले में पालन नहीं किया गया।'

स्पीकर का निर्णय और उसकी सीमाएँ

स्पीकर रथींद्र बोस ने गुरुवार को सुनवाई के बाद यह आदेश दिया, जिसकी जानकारी शुक्रवार सुबह सार्वजनिक हुई। सूत्रों के अनुसार, आदेश का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि स्पीकर ने 10 बागी विधायकों के विरुद्ध दल-बदल के आरोपों के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

सूत्रों ने स्पष्ट किया, 'इसका मतलब है कि स्पीकर ने इस बात पर कोई राय नहीं दी है कि इन बागी विधायकों पर दल-बदल के आरोप सही हैं या गलत।' सोवनदेब चट्टोपाध्याय को कानून के मुताबिक नई अर्जी दाखिल करने और सभी जरूरी फॉर्म भरने की छूट दी गई है।

राजनीतिक महत्त्व और आगे की राह

यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारियाँ परवान चढ़ रही हैं और TMC के भीतर गुटीय तनाव उभरकर सामने आ रहा है। गौरतलब है कि अयोग्यता प्रक्रिया का लंबा खिंचना ऋतब्रत बनर्जी को फिलहाल विपक्ष के नेता के पद पर बनाए रखता है, जो सत्तारूढ़ TMC के लिए राजनीतिक रूप से असुविधाजनक स्थिति है।

अब जब सोवनदेब चट्टोपाध्याय नया आवेदन दाखिल करेंगे, तब स्पीकर दोबारा सुनवाई करेंगे और उसके बाद ही अयोग्यता पर कोई ठोस निर्णय संभव होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की प्रक्रियात्मक देरी दल-बदल विरोधी मामलों में असामान्य नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव गहरा हो सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

और जितना यह मामला लंबा खिंचेगा, उतना ही वह पद की वैधता का लाभ उठाते रहेंगे। यह पहली बार नहीं है कि किसी विधानसभा स्पीकर ने अयोग्यता याचिका को तकनीकी आधार पर लौटाया हो — सर्वोच्च न्यायालय कई बार ऐसी देरी पर चिंता जता चुका है। असली सवाल यह है कि नई अर्जी दाखिल होने के बाद भी क्या स्पीकर समयबद्ध तरीके से सुनवाई करेंगे, या फैसला 2026 के चुनावी मौसम तक खिंचता रहेगा।
RashtraPress
9 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पश्चिम बंगाल में TMC के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता का मामला क्या है?
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 10 विधायकों पर दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की याचिका दाखिल की गई है। इन विधायकों में बागी गुट के नेता और विधानसभा में विपक्ष के आधिकारिक नेता ऋतब्रत बनर्जी भी शामिल हैं। यह याचिका TMC की वरिष्ठ विधायिका सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने दायर की थी।
स्पीकर रथींद्र बोस ने नया आवेदन क्यों माँगा?
स्पीकर को पाया कि याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों के हर पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और उनकी जांच पश्चिम बंगाल विधानसभा (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) नियमों के अनुसार नहीं हुई थी। यह एक प्रक्रियात्मक खामी थी, इसलिए उन्होंने नया आवेदन माँगा।
क्या स्पीकर ने बागी विधायकों के दल-बदल के आरोपों पर कोई फैसला दिया?
नहीं। स्पीकर रथींद्र बोस ने स्पष्ट किया कि उन्होंने 10 बागी विधायकों पर दल-बदल के आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है। यह आदेश केवल प्रक्रियात्मक खामियों को ठीक कराने के लिए है।
ऋतब्रत बनर्जी इस मामले में क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?
ऋतब्रत बनर्जी TMC के बागी गुट के नेता हैं और वर्तमान पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के आधिकारिक नेता (एलओपी) हैं। अयोग्यता का फैसला लंबित रहने से वे इस महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बने हुए हैं, जो TMC के लिए राजनीतिक रूप से असुविधाजनक स्थिति है।
अब इस मामले में आगे क्या होगा?
याचिकाकर्ता सोवनदेब चट्टोपाध्याय को प्रक्रियात्मक खामियाँ दूर करते हुए नई अर्जी दाखिल करनी होगी और सभी जरूरी फॉर्म भरने होंगे। उसके बाद स्पीकर दोबारा सुनवाई करेंगे और तब ही अयोग्यता के मुख्य मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय संभव होगा।
राष्ट्र प्रेस
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