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हैदराबाद के माधापुर आईटी हब में कार स्टंट रोकने पर पुलिस कांस्टेबल को टक्कर, हाथ में फ्रैक्चर

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हैदराबाद के माधापुर आईटी हब में कार स्टंट रोकने पर पुलिस कांस्टेबल को टक्कर, हाथ में फ्रैक्चर

सारांश

हैदराबाद के माधापुर में कार स्टंट रोकने गए पुलिस कांस्टेबल को चालक ने जानबूझकर टक्कर मार दी — हाथ में फ्रैक्चर हुआ। साइबराबाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और उसी सप्ताहांत 294 लोगों को नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ा। आईटी कॉरिडोर में अवैध रेसिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा।

मुख्य बातें

हैदराबाद के माधापुर स्थित निलोफर कैफे के पास शनिवार रात कार स्टंट रोकने पर पुलिस कांस्टेबल के हाथ में फ्रैक्चर हुआ।
आरोपी कार चालक ने कथित तौर पर जानबूझकर कांस्टेबल को टक्कर मारी; साइबराबाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया।
पुलिस के अनुसार आईटी कॉरिडोर में हर सप्ताहांत अवैध कार-बाइक रेसिंग और स्टंट होते हैं।
विशेष अभियान में 294 लोग शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए — 255 दोपहिया, 34 चारपहिया, 5 तीनपहिया।
18 से 23 मई के बीच अदालतों ने 156 ड्रंक ड्राइव मामले निपटाए; 10 लोगों को जेल, 145 पर जुर्माना।
नशे में वाहन चलाने से मौत होने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 के तहत अधिकतम 10 साल की जेल का प्रावधान।

हैदराबाद के प्रमुख आईटी हब माधापुर में शनिवार रात कार से खतरनाक स्टंट कर रहे युवकों को रोकने के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी कार चालक ने कथित तौर पर जानबूझकर कांस्टेबल को टक्कर मारी, जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। साइबराबाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है।

मुख्य घटनाक्रम

यह घटना निलोफर कैफे के पास हुई, जहाँ कुछ युवक तेज रफ्तार कारों से रेस लगा रहे थे। पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगी एक कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने रुकने से इनकार कर दिया। वीडियो में एक पुलिसकर्मी कार पर डंडा मारता दिखाई देता है, और जब कार नहीं रुकी तो पुलिस ने उसका पीछा किया और एक कर्मी ने चालक को वाहन से बाहर खींचा।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में भारी संख्या में युवक सड़क पर कार रेसिंग और स्टंट का तमाशा देखते नजर आ रहे हैं।

आईटी कॉरिडोर में हर सप्ताहांत खतरा

पुलिस के अनुसार, हैदराबाद आईटी कॉरिडोर की सड़कों पर हर सप्ताहांत बड़ी संख्या में युवक कार और बाइक रेसिंग के साथ खतरनाक स्टंट करते हैं। बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद इस तरह की घटनाएँ लगातार सामने आ रही हैं, जिससे स्थानीय निवासियों और राहगीरों में भय का माहौल बना हुआ है।

शराब पीकर वाहन चलाने के खिलाफ विशेष अभियान

इसी क्रम में साइबराबाद पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, जिसमें कुल 294 लोगों को पकड़ा गया। इनमें 255 दोपहिया, 5 तीनपहिया और 34 चारपहिया वाहन चालक शामिल थे।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि नशे की हालत में वाहन चलाने से यदि किसी की मौत होती है, तो चालक पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 के तहत मामला दर्ज होगा, जिसमें अधिकतम 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

अदालती कार्रवाई का ब्यौरा

18 से 23 मई के बीच अदालतों ने 156 ड्रंक एंड ड्राइव मामलों का निपटारा किया। इनमें 10 लोगों को जुर्माने के साथ जेल भेजा गया, 1 व्यक्ति को जुर्माने के साथ सामाजिक सेवा का आदेश दिया गया, और शेष 145 लोगों पर अदालत ने जुर्माना लगाया।

क्या होगा आगे

साइबराबाद पुलिस का यह अभियान जारी रहने की संभावना है। गौरतलब है कि आईटी हब क्षेत्रों में रात के समय अवैध रेसिंग की बढ़ती घटनाएँ प्रशासन के लिए एक गंभीर चुनौती बनती जा रही हैं — और एक सरकारी कर्मचारी के घायल होने के बाद यह मामला अब और सख्त कार्रवाई की माँग करता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

फिर भी एक कांस्टेबल को टक्कर मारने की नौबत आ गई। यह सवाल उठता है कि बार-बार चेतावनी के बाद भी निवारण क्यों नहीं हुआ। 294 गिरफ्तारियाँ और अदालती कार्रवाई प्रभावशाली आँकड़े हैं, लेकिन जब तक आईटी हब की सड़कों पर नियमित निगरानी और तकनीकी उपाय — जैसे ANPR कैमरे और रात्रि गश्त — नहीं बढ़ते, ये संख्याएँ केवल प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग की तस्वीर पेश करती हैं।
RashtraPress
9 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हैदराबाद माधापुर में पुलिस कांस्टेबल को किसने टक्कर मारी?
पुलिस के अनुसार, माधापुर के निलोफर कैफे के पास कार स्टंट कर रहे एक युवक ने कथित तौर पर जानबूझकर पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मारी, जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। साइबराबाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
साइबराबाद पुलिस के ड्रंक ड्राइव अभियान में कितने लोग पकड़े गए?
साइबराबाद पुलिस के विशेष अभियान में कुल 294 लोगों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया — जिनमें 255 दोपहिया, 34 चारपहिया और 5 तीनपहिया वाहन चालक शामिल थे।
नशे में वाहन चलाने पर हैदराबाद में क्या सजा है?
पुलिस के अनुसार, यदि नशे की हालत में वाहन चलाने से किसी की मौत होती है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 के तहत मामला दर्ज होगा, जिसमें अधिकतम 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
18 से 23 मई के बीच ड्रंक ड्राइव मामलों में अदालत ने क्या फैसला सुनाया?
18 से 23 मई के बीच अदालतों ने 156 ड्रंक ड्राइव मामलों का निपटारा किया। 10 लोगों को जुर्माने के साथ जेल भेजा गया, 1 व्यक्ति को जुर्माने के साथ सामाजिक सेवा का आदेश दिया गया, और शेष 145 लोगों पर जुर्माना लगाया गया।
हैदराबाद आईटी कॉरिडोर में अवैध रेसिंग की समस्या कितनी गंभीर है?
पुलिस के अनुसार, हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर की सड़कों पर हर सप्ताहांत बड़ी संख्या में युवक कार और बाइक रेसिंग व खतरनाक स्टंट करते हैं। बार-बार चेतावनी के बावजूद यह सिलसिला जारी है और स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है।
राष्ट्र प्रेस
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