दिल्ली GST एंटी-इवेजन टीम ने ₹65 लाख की अवैध विदेशी सिगरेट जब्त, 4.20 लाख पैकेट बरामद
सारांश
मुख्य बातें
दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग की एंटी-इवेजन शाखा-II ने 2 सितंबर 2026 को एक बड़ी प्रवर्तन कार्रवाई में करीब 4.20 लाख आयातित 'ईएसएसई लाइट' सिगरेट से भरे एक वाहन को जब्त किया। बरामद सिगरेटों की अनुमानित बाज़ार कीमत लगभग ₹65 लाख बताई गई है। यह कार्रवाई जीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत की गई।
मुख्य घटनाक्रम
विभाग की प्रवर्तन टीम ने रात्रि चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध वाहन को रोका। वाहन की तलाशी में बड़ी मात्रा में आयातित 'ईएसएसई लाइट' ब्रांड की सिगरेट मिलीं, जिन्हें बिना वैधानिक अनुपालन के परिवहन किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि सिगरेट के पैकेटों के अग्र भाग पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अंतर्गत अनिवार्य चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित नहीं थी।
कानूनी उल्लंघन का स्वरूप
भारत में लागू कानून के अनुसार, किसी भी तंबाकू उत्पाद — चाहे वह देश में निर्मित हो या आयातित — पर निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य रूप से अंकित होनी चाहिए। इस शर्त का पालन न करने वाले पैकेटों की बिक्री, आपूर्ति या वितरण कानूनन प्रतिबंधित है। प्रवर्तन टीम के अनुसार, जब्त खेप इन दोनों — जीएसटी अधिनियम और COTPA, 2003 — का उल्लंघन करती है।
सरकार की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार कर चोरी, वस्तुओं की गुप्त आवाजाही और अवैध तंबाकू उत्पादों के कारोबार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। विभाग ने इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति और सुशासन के संकल्प का हिस्सा बताया है।
आम जनता पर असर
यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में अवैध तंबाकू उत्पादों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें समन्वित प्रयास कर रही हैं। स्वास्थ्य चेतावनी-रहित सिगरेटों की उपलब्धता न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुँचाती है, बल्कि उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति सचेत करने की व्यवस्था को भी कमज़ोर करती है।
क्या होगा आगे
जब्त माल को विभागीय प्रक्रिया के तहत सुरक्षित रखा गया है और मामले की आगे जांच जारी है। अधिकारियों के अनुसार, इस प्रकार की प्रवर्तन कार्रवाइयाँ आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगी।