2 सितंबर 2026
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दिल्ली GST एंटी-इवेजन टीम ने ₹65 लाख की अवैध विदेशी सिगरेट जब्त, 4.20 लाख पैकेट बरामद

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दिल्ली GST एंटी-इवेजन टीम ने ₹65 लाख की अवैध विदेशी सिगरेट जब्त, 4.20 लाख पैकेट बरामद

सारांश

दिल्ली की एंटी-इवेजन टीम ने रात्रि चेकिंग में ₹65 लाख की 4.20 लाख आयातित 'ईएसएसई लाइट' सिगरेट पकड़ीं — न GST अनुपालन, न स्वास्थ्य चेतावनी। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध तंबाकू कारोबार पर बढ़ते दबाव की कड़ी है।

मुख्य बातें

दिल्ली सरकार की एंटी-इवेजन शाखा-II ने 2 सितंबर 2026 को एक वाहन से 4.20 लाख आयातित 'ईएसएसई लाइट' सिगरेट जब्त कीं।
बरामद खेप की अनुमानित कीमत करीब ₹65 लाख बताई गई है।
सिगरेट पैकेटों पर COTPA, 2003 की धारा 7 के तहत अनिवार्य चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी अनुपस्थित थी।
कार्रवाई जीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत की गई।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध तंबाकू कारोबार और कर चोरी के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखने का संकल्प दोहराया।

दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग की एंटी-इवेजन शाखा-II ने 2 सितंबर 2026 को एक बड़ी प्रवर्तन कार्रवाई में करीब 4.20 लाख आयातित 'ईएसएसई लाइट' सिगरेट से भरे एक वाहन को जब्त किया। बरामद सिगरेटों की अनुमानित बाज़ार कीमत लगभग ₹65 लाख बताई गई है। यह कार्रवाई जीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत की गई।

मुख्य घटनाक्रम

विभाग की प्रवर्तन टीम ने रात्रि चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध वाहन को रोका। वाहन की तलाशी में बड़ी मात्रा में आयातित 'ईएसएसई लाइट' ब्रांड की सिगरेट मिलीं, जिन्हें बिना वैधानिक अनुपालन के परिवहन किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि सिगरेट के पैकेटों के अग्र भाग पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अंतर्गत अनिवार्य चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित नहीं थी।

कानूनी उल्लंघन का स्वरूप

भारत में लागू कानून के अनुसार, किसी भी तंबाकू उत्पाद — चाहे वह देश में निर्मित हो या आयातित — पर निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य रूप से अंकित होनी चाहिए। इस शर्त का पालन न करने वाले पैकेटों की बिक्री, आपूर्ति या वितरण कानूनन प्रतिबंधित है। प्रवर्तन टीम के अनुसार, जब्त खेप इन दोनों — जीएसटी अधिनियम और COTPA, 2003 — का उल्लंघन करती है।

सरकार की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार कर चोरी, वस्तुओं की गुप्त आवाजाही और अवैध तंबाकू उत्पादों के कारोबार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। विभाग ने इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति और सुशासन के संकल्प का हिस्सा बताया है।

आम जनता पर असर

यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में अवैध तंबाकू उत्पादों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें समन्वित प्रयास कर रही हैं। स्वास्थ्य चेतावनी-रहित सिगरेटों की उपलब्धता न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुँचाती है, बल्कि उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति सचेत करने की व्यवस्था को भी कमज़ोर करती है।

क्या होगा आगे

जब्त माल को विभागीय प्रक्रिया के तहत सुरक्षित रखा गया है और मामले की आगे जांच जारी है। अधिकारियों के अनुसार, इस प्रकार की प्रवर्तन कार्रवाइयाँ आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि इतनी बड़ी खेप बिना किसी बाधा के दिल्ली की सीमा तक कैसे पहुँची। अवैध आयातित तंबाकू उत्पादों की तस्करी एक सुनियोजित आपूर्ति श्रृंखला के बिना संभव नहीं — और एकल वाहन की जब्ती उस श्रृंखला की जड़ तक नहीं पहुँचती। जब तक प्रवर्तन केवल परिवहन स्तर तक सीमित रहेगा और आपूर्तिकर्ता व वितरक नेटवर्क पर कार्रवाई नहीं होगी, ऐसी खबरें प्रभाव से अधिक प्रतीकात्मक रहेंगी।
RashtraPress
2 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली GST एंटी-इवेजन टीम ने क्या जब्त किया?
दिल्ली सरकार की एंटी-इवेजन शाखा-II ने 2 सितंबर 2026 को एक वाहन से करीब 4.20 लाख आयातित 'ईएसएसई लाइट' सिगरेट जब्त कीं, जिनकी अनुमानित कीमत ₹65 लाख है। यह कार्रवाई जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत की गई।
जब्त सिगरेटों पर किस कानून का उल्लंघन पाया गया?
जब्त 'ईएसएसई लाइट' सिगरेट के पैकेटों पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA) की धारा 7 के तहत अनिवार्य चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी मौजूद नहीं थी। इसके अलावा, जीएसटी अनुपालन का भी उल्लंघन पाया गया।
क्या आयातित सिगरेटों पर भी भारतीय स्वास्थ्य चेतावनी नियम लागू होते हैं?
हाँ, भारत में बिक्री या वितरण के लिए आयात की गई सिगरेटों पर भी COTPA, 2003 के तहत निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य है। बिना इस चेतावनी के किसी भी तंबाकू उत्पाद की बिक्री, आपूर्ति या वितरण कानूनन प्रतिबंधित है।
इस कार्रवाई में दिल्ली सरकार का क्या रुख है?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार कर चोरी और अवैध तंबाकू उत्पादों के कारोबार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। विभाग ने इसे भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताया है।
राष्ट्र प्रेस
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