30 सितंबर 2026
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दिल्ली जल बोर्ड ने ₹17,969 करोड़ की सीवर योजना को मंजूरी, यमुना सफाई और जलापूर्ति सुधार भी शामिल

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दिल्ली जल बोर्ड ने ₹17,969 करोड़ की सीवर योजना को मंजूरी, यमुना सफाई और जलापूर्ति सुधार भी शामिल

सारांश

दिल्ली जल बोर्ड ने एक ही बैठक में ₹17,969 करोड़ की सीवर योजना, ₹6,044 करोड़ की जलापूर्ति परियोजना और यमुना सफाई के लिए 13 नए एसटीपी को मंजूरी दी। 'वन जोन, वन ऑपरेटर' मॉडल और रोबोटिक सफाई से दिल्ली की जल-अवसंरचना में ऐतिहासिक बदलाव की कोशिश है।

मुख्य बातें

दिल्ली जल बोर्ड ने 30 सितंबर 2026 को ₹17,969.93 करोड़ की 10 वर्षीय सीवर रखरखाव योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी; दिल्ली को 8 जोन में बाँटा जाएगा।
दक्षिण दिल्ली जलापूर्ति सुधार के लिए ₹6,044.05 करोड़ की परियोजना स्वीकृत; 2,44,381 घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
यमुना सफाई के लिए 328 एमजीडी क्षमता के 13 नए एसटीपी हेतु टेंडर को मंजूरी; अनुमानित लागत ₹7,373 करोड़ , एनएमसीजी फंडिंग से।
वजीराबाद जलापूर्ति परियोजना के लिए ₹1,214.58 करोड़ और एडीबी टॉप-अप ऋण के तहत ₹3,505 करोड़ को भी मंजूरी।
25 वाटर इमरजेंसी सेंटरों के पुनर्निर्माण के लिए ₹65.49 करोड़ स्वीकृत; दिल्ली जल एवं सीवर विनियम 2026 ने 2012 के नियमों की जगह ली।
नॉन-रेवेन्यू वाटर को 15% से नीचे लाने और सीवर सफाई पूरी तरह मैकेनिकल व रोबोटिक करने का लक्ष्य।

दिल्ली जल बोर्ड ने 30 सितंबर 2026 को राजधानी की सीवर, जलापूर्ति और यमुना शुद्धिकरण व्यवस्था में आमूल बदलाव के लिए हजारों करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को एक साथ मंजूरी दी। इनमें सबसे बड़ी ₹17,969.93 करोड़ की 10 वर्षीय सीवर रखरखाव योजना है, जिसके तहत दिल्ली में 'वन जोन, वन ऑपरेटर' प्रणाली लागू की जाएगी। यह निर्णय दिल्ली की जल-अवसंरचना के इतिहास में सबसे बड़े एकल-बैठक अनुमोदनों में से एक माना जा रहा है।

सीवर रखरखाव में 'वन जोन, वन ऑपरेटर' व्यवस्था

नई प्रणाली के तहत दिल्ली को आठ जोन में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक जोन के संपूर्ण सीवर नेटवर्क — सीवर लाइन, मैनहोल, पंपिंग स्टेशन और शिकायत निवारण — की जिम्मेदारी एक ही ऑपरेटर को सौंपी जाएगी। वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड 68 विधानसभा क्षेत्रों में 11,212 किलोमीटर सीवर लाइन, 6.68 लाख मैनहोल और 145 पंपिंग स्टेशनों का संचालन करता है।

नई व्यवस्था में शिकायत आने के बाद मरम्मत करने की पुरानी परंपरा को बदलकर पूर्व-नियोजित और नियमित रखरखाव को प्राथमिकता दी जाएगी। जियो-टैग्ड निरीक्षण और केंद्रीय कमांड सेंटर के माध्यम से रियल-टाइम मॉनिटरिंग होगी। सीवर सफाई पूरी तरह मैकेनिकल और रोबोटिक तकनीक से की जाएगी। ऑपरेटर को भुगतान उसके प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

दक्षिण दिल्ली जलापूर्ति और स्मार्ट मीटरिंग परियोजना

बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली की जलापूर्ति व्यवस्था के व्यापक उन्नयन के लिए ₹6,044.05 करोड़ की परियोजना को भी हरी झंडी दी। यह परियोजना 247 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लागू होगी, जिसमें 13 यूजीआर कमांड एरिया, 12 विधानसभा क्षेत्र और 2,44,381 घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं।

पानी की सटीक निगरानी के लिए स्मार्ट मीटर, बल्क फ्लो मीटर, क्लोरीन सेंसर और प्रेशर सेंसर लगाए जाएंगे। परियोजना का लक्ष्य नॉन-रेवेन्यू वाटर को 15 प्रतिशत से नीचे लाना और लगातार व प्रदूषण-मुक्त जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम जोन में जलापूर्ति सुधार और 15 वर्षीय संचालन एवं रखरखाव पर ₹11,427 करोड़ का निवेश पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है।

यमुना सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

यमुना नदी की सफाई और सीवेज उपचार क्षमता बढ़ाने के लिए बोर्ड ने 328 एमजीडी की कुल क्षमता वाले 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए टेंडर आमंत्रित करने को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत ₹7,373 करोड़ है और इन्हें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की फंडिंग से पूरा किया जाएगा। नरेला के नयाबांस में 5.5 एमजीडी क्षमता का विकेंद्रीकृत एसटीपी बनाने की ₹123.23 करोड़ की परियोजना पहले ही आवंटित की जा चुकी है।

गौरतलब है कि यमुना में अनुपचारित सीवेज का प्रवाह दशकों से दिल्ली की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक रहा है। सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) कई बार इस मुद्दे पर कड़ी टिप्पणियाँ कर चुके हैं।

वजीराबाद परियोजना और एडीबी ऋण को मंजूरी

लंबे समय से लंबित वजीराबाद जलापूर्ति परियोजना को भी आगे बढ़ाया गया है। बोर्ड ने इसके लिए ₹1,214.58 करोड़ के पैकेज को प्रशासनिक मंजूरी दी, जिसमें 80 एमजीडी क्षमता का नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ऑटोमेटेड रॉ-वॉटर इंटेक और 15 वर्षीय संचालन एवं रखरखाव शामिल है। मौजूदा 40 एमजीडी प्लांट का भी पुनर्वास किया जाएगा। इसके अलावा 60 एमजीडी नए प्लांट, ट्रांसमिशन अपग्रेड, एससीएडीए सिस्टम और वितरण सुधार के लिए ₹3,505 करोड़ के एशियाई विकास बैंक (एडीबी) टॉप-अप ऋण को भी मंजूरी दी गई।

नई टैरिफ नीति, वर्षा जल संचयन और आपातकालीन केंद्र

बोर्ड ने दिल्ली जल एवं सीवर (टैरिफ एवं मीटरिंग) विनियम, 2026 को भी स्वीकृति दी, जो 2012 के नियमों की जगह लेगा। नई नीति में कनेक्शन प्रक्रिया को सरल बनाने, शुल्क को तर्कसंगत करने, बिलिंग नियमों को स्पष्ट करने और डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर जोर है। वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण करने वाले उपभोक्ताओं को रिबेट देने का प्रस्ताव भी शामिल है।

दिल्ली में 25 वाटर इमरजेंसी सेंटरों के पुनर्निर्माण के लिए ₹65.49 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इन्हें आधुनिक, सुरक्षित और डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जाएगा। व्यक्तिगत जल कनेक्शन के नियमों में भी बदलाव किया गया है — जहाँ तकनीकी रूप से संभव होगा, वहाँ भवन की ऊँचाई की परवाह किए बिना कनेक्शन दिया जा सकेगा, बशर्ते 17.5 मीटर से नीचे पर्याप्त जल भंडारण की व्यवस्था हो।

जल मंत्री की प्रतिक्रिया और आगे की राह

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा, 'नागरिकों के लिए यह मायने नहीं रखना चाहिए कि किसी सीवर की जिम्मेदारी किस अधिकारी, डिवीजन या ठेकेदार की है। समस्या होने पर सिस्टम को उसकी जानकारी होनी चाहिए और उसे ठीक करने की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।' उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली को ऐसी जल व्यवस्था चाहिए जो भारी बारिश, सीवर ओवरफ्लो, टैंकर आपात स्थिति या तकनीकी खराबी — हर परिस्थिति में प्रभावी ढंग से काम कर सके।

यह ऐसे समय में आया है जब दिल्ली की जल-अवसंरचना पर अदालतों और नागरिक समाज का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन और समयबद्ध पूर्णता ही इनकी वास्तविक कसौटी होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन आँकड़ों का आकार ही काफी नहीं है — दिल्ली में पहले भी यमुना सफाई और जलापूर्ति सुधार के लिए बड़े वादे हो चुके हैं जो क्रियान्वयन की दीवार से टकराए। 'वन जोन, वन ऑपरेटर' मॉडल सैद्धांतिक रूप से जवाबदेही तय करता है, पर असली परीक्षा यह होगी कि प्रदर्शन-आधारित भुगतान की निगरानी स्वतंत्र रूप से हो और ऑपरेटर चयन प्रक्रिया पारदर्शी रहे। एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय की बार-बार की फटकार के बावजूद यमुना में अनुपचारित सीवेज का प्रवाह जारी रहना बताता है कि संस्थागत इच्छाशक्ति और तकनीकी क्षमता दोनों की एक साथ जरूरत है — केवल बजट की नहीं।
RashtraPress
30 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली जल बोर्ड की ₹17,969 करोड़ की सीवर योजना क्या है?
यह 10 वर्षीय योजना है जिसे 30 सितंबर 2026 को सैद्धांतिक मंजूरी मिली। इसके तहत दिल्ली को 8 जोन में बाँटकर प्रत्येक जोन की सम्पूर्ण सीवर जिम्मेदारी एक ऑपरेटर को दी जाएगी और सफाई पूरी तरह मैकेनिकल व रोबोटिक तरीके से होगी।
'वन जोन, वन ऑपरेटर' व्यवस्था से दिल्लीवासियों को क्या फायदा होगा?
इस व्यवस्था में सीवर लाइन, मैनहोल, पंपिंग स्टेशन और शिकायत निवारण की जिम्मेदारी एक ही ऑपरेटर की होगी। जियो-टैग्ड निरीक्षण और केंद्रीय कमांड सेंटर से रियल-टाइम मॉनिटरिंग होगी, जिससे शिकायतों का तेज समाधान और सीवर ओवरफ्लो की घटनाएँ कम होने की उम्मीद है।
यमुना सफाई के लिए कितने नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे?
दिल्ली जल बोर्ड ने 328 एमजीडी कुल क्षमता वाले 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए टेंडर आमंत्रित करने को मंजूरी दी है। इनकी अनुमानित लागत ₹7,373 करोड़ है और इन्हें एनएमसीजी की फंडिंग से पूरा किया जाएगा।
दक्षिण दिल्ली जलापूर्ति परियोजना से कितने उपभोक्ता प्रभावित होंगे?
₹6,044.05 करोड़ की यह परियोजना 247 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लागू होगी और इसके दायरे में 13 यूजीआर कमांड एरिया, 12 विधानसभा क्षेत्र और 2,44,381 घरेलू उपभोक्ता आएंगे। स्मार्ट मीटर और सेंसर से नॉन-रेवेन्यू वाटर 15% से नीचे लाने का लक्ष्य है।
दिल्ली जल एवं सीवर विनियम 2026 में क्या नया है?
यह 2012 के पुराने नियमों की जगह लेगा। नई नीति में कनेक्शन प्रक्रिया सरल होगी, शुल्क तर्कसंगत होंगे, बिलिंग नियम स्पष्ट होंगे और डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा। वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण करने वाले उपभोक्ताओं को रिबेट देने का प्रस्ताव भी है।
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