दिल्ली के मंडावली में 24 वर्षीय युवती से कार में यौन उत्पीड़न, पीड़िता ने वीडियो बनाया; आरोपी गिरफ्तार
सारांश
मुख्य बातें
पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में एक 24 वर्षीय महिला ने अपने एक परिचित पर कार के भीतर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया और मंडावली पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना 30 जून को सामने आई।
घटना का क्रम
महिला की शिकायत के अनुसार, आरोपी उसका परिचित है जो उसे मोमोज खिलाने के बहाने बाहर ले गया। इसके बाद उसने सीएनजी भरवाने का बहाना बनाकर गाड़ी को एक सुनसान इलाके की ओर मोड़ दिया।
महिला का आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने अश्लील बातें करना शुरू कर दिया, यौन संबंध बनाने की मांग की और उसे गलत तरीके से छुआ। महिला ने आरोप लगाया कि उसे कार से बाहर नहीं निकलने दिया गया।
पीड़िता ने खुद बनाया सबूत
घटना के दौरान महिला ने साहस दिखाते हुए पूरे वाकये को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। वायरल हुए इस वीडियो में महिला को आरोपी से उसे जाने देने की गुहार लगाते हुए सुना जा सकता है। वीडियो में महिला यह कहती सुनाई देती है: 'अगर तुमने मुझे छुआ भी, तो मैं किसी गाड़ी के सामने कूदकर अपनी जान दे दूंगी।'
इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया।
पुलिस की कार्रवाई
महिला की शिकायत के आधार पर मंडावली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है।
व्यापक संदर्भ: बढ़ती घटनाएँ
गौरतलब है कि हाल ही में पुणे में भी एक चलती कार में महिला वकील के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई थी, जिसमें पुलिस ने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। यह ऐसे समय में आया है जब देश में सार्वजनिक स्थानों और वाहनों में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
इसी क्रम में, 29 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके के एक निजी स्कूल के केयरटेकर की जमानत रद्द कर दी — उस पर स्कूल परिसर में तीन वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप है। न्यायालय ने उसे 1 जुलाई तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।
आगे क्या होगा
मंडावली पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। वायरल वीडियो और महिला की शिकायत को अहम साक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आरोपी पर यौन उत्पीड़न संबंधी धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।