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सतना में नाबालिग से दुराचार: बाइक सवारी के बहाने ले गए सुनसान जगह, दो गिरफ्तार

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सतना में नाबालिग से दुराचार: बाइक सवारी के बहाने ले गए सुनसान जगह, दो गिरफ्तार

सारांश

मध्य प्रदेश के सतना में एक नाबालिग लड़की को इंस्टाग्राम से दोस्ती कर बाइक सवारी के बहाने सुनसान इलाके में ले जाने और कथित यौन उत्पीड़न करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बीएनएस और पॉक्सो की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

मुख्य बातें

सतना के कोल्गावाँ थाना क्षेत्र में 17 अगस्त 2026 को नाबालिग से कथित दुराचार की घटना दर्ज।
आरोपी संजू उर्फ अंशुल साहू (24) और सचिन उर्फ विवेक रावत (19) को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी साहू ने 14 जुलाई को इंस्टाग्राम के ज़रिए नाबालिग से संपर्क किया था।
पुलिस ने बीएनएस की धारा 74, 75(1), 64(2)(एम), 65(आई), 127(2), 351(3) व 3(5) और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
जाँच जारी; आरोपियों और पीड़िता के बीच पूर्व संवाद की भी पड़ताल हो रही है।

मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक नाबालिग लड़की को मोटरसाइकिल पर सैर कराने का झाँसा देकर सुनसान इलाके में ले जाने और कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। यह मामला कोल्गावाँ पुलिस थाना क्षेत्र के नई बस्ती इलाके में 17 अगस्त 2026 को घटित हुआ बताया जा रहा है।

घटनाक्रम: कैसे हुई शुरुआत

पुलिस के अनुसार, नाबालिग पीड़िता का संपर्क पहले आरोपी संजू उर्फ अंशुल साहू (24) से 14 जुलाई को इंस्टाग्राम के माध्यम से हुआ था। इसके बाद दोनों सोशल मीडिया और फोन कॉल के ज़रिए संपर्क में बने रहे। साहू मूलतः रीवा जिले के खम्हरिया का निवासी है और वर्तमान में सतना के हनुमान धारा-नई बस्ती क्षेत्र में रह रहा था।

17 अगस्त को साहू कथित तौर पर अपने मित्र सचिन उर्फ विवेक रावत (19) के साथ नाबालिग के घर पहुँचा। रावत रीवा जिले के गंगेव का निवासी है और वर्तमान में हनुमान नगर-नई बस्ती क्षेत्र में रह रहा था।

कथित अपराध का विवरण

आरोप है कि दोनों युवकों ने नाबालिग को मोटरसाइकिल पर बिठाया और सैर कराने का बहाना बनाकर उसे नई बस्ती के एक सुनसान इलाके में ले गए। पुलिस के अनुसार, वहाँ साहू ने कथित तौर पर नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो उसे कथित तौर पर डराया-धमकाया गया। इसके बाद आरोपियों ने लड़की को उसके घर वापस छोड़ दिया।

शिकायत और पुलिस कार्रवाई

घर लौटने के बाद नाबालिग ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिवार के सदस्यों के साथ पीड़िता ने मंगलवार को कोल्गावाँ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया, 'उसके बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।'

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 75(1), 64(2)(एम), 65(आई), 127(2), 351(3) और 3(5) के तहत, तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

जाँच की स्थिति

पुलिस के अनुसार मामले की जाँच जारी है। अन्वेषण में घटना से जुड़े हालात और कथित अपराध से पहले आरोपियों तथा नाबालिग के बीच हुए संवाद की पड़ताल की जा रही है। यह ऐसे समय में आया है जब मध्य प्रदेश में नाबालिगों के विरुद्ध साइबर माध्यमों से संपर्क कर अपराध करने के मामलों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि उस बढ़ती प्रवृत्ति का हिस्सा है जिसमें सोशल मीडिया — विशेषकर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म — का उपयोग नाबालिगों तक पहुँचने के लिए किया जा रहा है। गौरतलब है कि आरोपी ने महीनों पहले से ऑनलाइन संपर्क बनाया और फिर व्यक्तिगत मुलाकात को अपराध में बदल दिया। पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज होना सही दिशा में कदम है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या डिजिटल साक्ष्य — चैट, कॉल रिकॉर्ड — को अभियोजन में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा। साइबर-सक्षम अपराधों में जाँच की गुणवत्ता अक्सर दोषसिद्धि दर को निर्धारित करती है।
RashtraPress
19 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सतना नाबालिग दुराचार मामले में क्या हुआ?
मध्य प्रदेश के सतना जिले में दो युवकों ने कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की को बाइक सवारी का बहाना देकर सुनसान इलाके में ले जाकर यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार आरोपी कौन हैं?
गिरफ्तार आरोपियों में संजू उर्फ अंशुल साहू (24), जो रीवा जिले के खम्हरिया का निवासी है, और सचिन उर्फ विवेक रावत (19), जो रीवा जिले के गंगेव का निवासी है, शामिल हैं। दोनों वर्तमान में सतना के नई बस्ती क्षेत्र में रह रहे थे।
आरोपी का नाबालिग से संपर्क कैसे हुआ था?
पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी साहू ने 14 जुलाई को इंस्टाग्राम के माध्यम से नाबालिग से संपर्क किया था। इसके बाद दोनों सोशल मीडिया और फोन कॉल के ज़रिए महीनों तक संपर्क में रहे।
पुलिस ने किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है?
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 75(1), 64(2)(एम), 65(आई), 127(2), 351(3) और 3(5) के तहत, तथा पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
मामले की जाँच कहाँ तक पहुँची है?
पुलिस के अनुसार जाँच जारी है। अधिकारी घटना से जुड़े हालात और कथित अपराध से पहले आरोपियों व नाबालिग के बीच हुए डिजिटल संवाद की पड़ताल कर रहे हैं। दोनों आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं।
राष्ट्र प्रेस
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