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संशोधित GRAP में बड़े बदलाव: इंटर-सिटी बस और डीजी सेट के नियम अब स्टेज-1 से लागू

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संशोधित GRAP में बड़े बदलाव: इंटर-सिटी बस और डीजी सेट के नियम अब स्टेज-1 से लागू

सारांश

दिल्ली-एनसीआर के GRAP में इस बार एक अहम संरचनात्मक बदलाव हुआ है — जो नियम पूरे साल लागू रहते थे, उन्हें अब स्टेज-1 से ही औपचारिक दर्जा दिया गया है। इंटर-सिटी बस और डीजी सेट के 76 प्रावधानों को शुरुआती चरण में लाना, प्रदूषण नियंत्रण को मौसमी से स्थायी व्यवस्था में बदलने की दिशा में एक ठोस कदम है।

मुख्य बातें

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 29 सितंबर 2026 को संशोधित GRAP शेड्यूल को मंजूरी देकर नए निर्देश जारी किए।
इंटर-सिटी बसों से जुड़े प्रावधान स्टेज-2 से हटाकर स्टेज-1 में शामिल किए गए; दिल्ली में BS-6 से कम उत्सर्जन वाली बसों का प्रवेश वर्षभर प्रतिबंधित।
डीजी सेट से संबंधित करीब 76 निर्देश — जिनमें 800 किलोवाट से अधिक क्षमता के सेट, ड्यूल-फ्यूल किट और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण शामिल हैं — अब स्टेज-1 से लागू।
संशोधन का उद्देश्य स्थायी प्रदूषण-रोधी उपायों और GRAP के चरणबद्ध प्रावधानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।
पूर्व GRAP शेड्यूल नवंबर 2025 में जारी हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय से भी अनुमोदित था।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का संशोधित संस्करण 29 सितंबर 2026 को जारी किया गया, जिसमें इंटर-सिटी बसों और डीजल जनरेटर (डीजी) सेट से जुड़े प्रावधानों को पहले के स्टेज-2 से हटाकर अब स्टेज-1 से ही लागू करने का निर्णय लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के तकनीकी सदस्य डॉ. एसडी अत्री ने बताया कि आयोग की बैठक में संशोधित GRAP शेड्यूल को औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद नए निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

संशोधन की पृष्ठभूमि

डॉ. अत्री ने बताया कि इससे पहले नवंबर 2025 में जारी GRAP शेड्यूल लागू था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय की भी मंजूरी प्राप्त थी। गौरतलब है कि हर वर्ष हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद GRAP शेड्यूल की समीक्षा की जाती है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत GRAP की उप-समिति ने इस बार शेड्यूल में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे आयोग ने स्वीकृति दे दी।

इंटर-सिटी बसों से जुड़ा पहला बड़ा बदलाव

संशोधित GRAP में पहला प्रमुख परिवर्तन इंटर-सिटी बसों से संबंधित है। पहले इन बसों से जुड़े प्रावधान स्टेज-2 में सूचीबद्ध थे, लेकिन अब इन्हें स्टेज-1 में शामिल कर दिया गया है। डॉ. अत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में BS-6 मानक से कम उत्सर्जन वाली बसों का प्रवेश पहले से प्रतिबंधित है। राजधानी में केवल CNG, BS-6 डीजल और इलेक्ट्रिक बसें ही संचालित हो सकती हैं। चूँकि यह व्यवस्था पूरे वर्ष लागू रहती है, इसलिए इसे तार्किक रूप से स्टेज-1 में स्थानांतरित किया गया है।

डीजी सेट से जुड़ा दूसरा अहम बदलाव

दूसरा बड़ा बदलाव डीजल जनरेटर (डीजी) सेट से जुड़ा है। डॉ. अत्री के अनुसार, डीजी सेट को लेकर करीब 76 ऐसे निर्देश हैं जो पूरे वर्ष प्रभावी रहते हैं। इनमें डीजी सेट की क्षमता से संबंधित प्रावधान, ड्यूल-फ्यूल किट, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और 800 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले डीजी सेट से जुड़े नियम शामिल हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जब ये प्रावधान साल भर लागू रहते हैं, तो इन्हें GRAP के बाद के चरणों में लागू करने का कोई औचित्य नहीं बनता।

समन्वय और व्यापक उद्देश्य

CAQM के तकनीकी सदस्य ने बताया कि संशोधित GRAP तैयार करते समय परिवहन और ठोस कचरा प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े उपायों को भी तार्किक रूप से एकीकृत किया गया है। इसका केंद्रीय उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण के स्थायी उपायों और GRAP के चरणबद्ध प्रावधानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। यह ऐसे समय में आया है जब दिल्ली-एनसीआर में अक्तूबर-नवंबर के दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के 'गंभीर' श्रेणी में पहुँचने का सिलसिला हर साल चिंता का विषय बनता है।

आगे की राह

संशोधित GRAP शेड्यूल अब तत्काल प्रभाव से लागू है। आयोग का स्पष्ट संकेत है कि जो उपाय पहले केवल प्रदूषण की उच्च स्थिति में सक्रिय होते थे, उन्हें आधारभूत वर्ष-पर्यंत अनुपालन के रूप में स्थापित किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस दृष्टिकोण से एनसीआर के शहरों में प्रवर्तन की खंडित प्रकृति को कम किया जा सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल प्रवर्तन का है। वर्षों से यह देखा गया है कि GRAP के चरण घोषित होते हैं, पर जमीनी स्तर पर बसों और डीजी सेट की जाँच छिटपुट ही रहती है। स्टेज-1 में प्रावधान लाने से नियम पहले सक्रिय होंगे, लेकिन जब तक राज्य एजेंसियाँ वास्तविक समय में अनुपालन सुनिश्चित नहीं करतीं, यह कागजी सुधार बनकर रह सकता है। इसके अलावा, संशोधन की घोषणा सर्दियों के मौसम से ठीक पहले हुई है — जो या तो दूरदर्शिता दर्शाता है, या यह संकेत देता है कि पिछले सत्र में प्रवर्तन की खामियाँ उजागर हुई थीं।
RashtraPress
30 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संशोधित GRAP में मुख्य बदलाव क्या हैं?
संशोधित GRAP में दो प्रमुख बदलाव किए गए हैं: इंटर-सिटी बसों और डीजी सेट से जुड़े प्रावधानों को स्टेज-2 से हटाकर स्टेज-1 से लागू किया गया है। ये प्रावधान पहले से ही पूरे वर्ष प्रभावी थे, इसलिए इन्हें शुरुआती चरण में तार्किक रूप से समाहित किया गया है।
दिल्ली में कौन-सी बसों को प्रवेश की अनुमति है?
दिल्ली में केवल CNG, BS-6 डीजल और इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की अनुमति है। BS-6 मानक से कम उत्सर्जन वाली बसों का प्रवेश पूरे वर्ष प्रतिबंधित रहता है, और इसी आधार पर इस नियम को GRAP स्टेज-1 में शामिल किया गया है।
GRAP के तहत डीजी सेट के लिए क्या नियम हैं?
CAQM के अनुसार, डीजी सेट को लेकर करीब 76 निर्देश हैं जो वर्षभर लागू रहते हैं। इनमें ड्यूल-फ्यूल किट, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और 800 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले डीजी सेट से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जो अब स्टेज-1 से ही प्रभावी होंगे।
संशोधित GRAP शेड्यूल कब से लागू है?
CAQM ने 29 सितंबर 2026 को संशोधित GRAP शेड्यूल को मंजूरी देकर नए निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले नवंबर 2025 में जारी और सर्वोच्च न्यायालय-अनुमोदित GRAP शेड्यूल लागू था।
GRAP शेड्यूल की समीक्षा कैसे की जाती है?
हर वर्ष हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद GRAP शेड्यूल की समीक्षा की जाती है। GRAP की उप-समिति बदलाव का प्रस्ताव तैयार करती है, जिसे CAQM की पूर्ण बैठक में अनुमोदित किया जाता है।
राष्ट्र प्रेस
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