30 अक्टूबर 2026
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दिल्ली में GRAP: 1 नवंबर से BS-6 से कमज़ोर वाहनों पर प्रतिबंध, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

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दिल्ली में GRAP: 1 नवंबर से BS-6 से कमज़ोर वाहनों पर प्रतिबंध, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

सारांश

1 नवंबर से दिल्ली में BS-6 मानक से कमज़ोर और बिना वैध PUCC वाले वाहनों पर प्रवेश बंद। GRAP चरण-1 के तहत यह नई पाबंदी राजधानी की बिगड़ती वायु गुणवत्ता से लड़ने की कोशिश है — और फर्जी परमिट पर तीन FIR यह बता रही हैं कि इस बार प्रवर्तन सख्त है।

मुख्य बातें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 1 नवंबर 2026 से संशोधित GRAP नियमों के तहत कुछ वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी की घोषणा की।
BS-6 मानक पूरे न करने वाले या वैध PUCC रहित वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
BS-6, CNG और EV वाहनों को प्रवेश की अनुमति; दिल्ली न जाने वाले ट्रकों को पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से गुज़रना होगा।
27 अक्टूबर 2026 को नॉर्दर्न रेंज अभियान में कथित तौर पर फर्जी NEP दस्तावेज़ों के उपयोग पर तीन FIR दर्ज।
CAQM ने 21 अक्टूबर 2026 से GRAP चरण-1 लागू किया था।
हेल्पलाइन नंबर: 011-25844444 और 1095 ।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 30 अक्टूबर 2026 को घोषणा की कि संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के अंतर्गत 1 नवंबर 2026 से राष्ट्रीय राजधानी में कुछ श्रेणियों के वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लागू होगी। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपने वाहन की पात्रता अवश्य जाँच लें।

किन वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध

नई एडवाइजरी के अनुसार वे वाहन जो BS-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते या जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) नहीं है, उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। मानकों पर खरी न उतरने वाली अंतरराज्यीय बसें भी इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगी।

इसके अतिरिक्त ट्रैक्टरों और 'जुगाड़' वाहनों (जहाँ भी लागू हो) तथा दिल्ली के बाहर पंजीकृत कुछ अन्य वाहनों पर भी यह पाबंदी लागू होगी। जो ट्रक दिल्ली नहीं जा रहे, उन्हें शहर में प्रवेश करने के बजाय पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

किन्हें मिलेगी छूट

एडवाइजरी के मुताबिक BS-6 मानक वाले वाहन, CNG वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को संशोधित नियमों के अधीन प्रवेश की अनुमति रहेगी। पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि वे आधिकारिक ट्रैफिक सलाह का पालन करें और किसी भी भ्रम की स्थिति में हेल्पलाइन से संपर्क करें।

फर्जी परमिट पर पुलिस की कार्रवाई

गौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2026 को नॉर्दर्न रेंज ट्रैफिक पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) डॉ. सचिन कुमार सिंघल (IPS) के निर्देश पर एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में तीन कमर्शियल वाहनों में कथित तौर पर फर्जी नो एंट्री परमिशन (NEP) दस्तावेज़ों का उपयोग पाया गया।

इसके बाद संबंधित थानों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 318(2) और 340(2) के तहत तीन एफआईआर दर्ज की गईं। यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि GRAP लागू होने के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर आपराधिक मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है।

GRAP चरण-1 की पृष्ठभूमि

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के 'खराब' श्रेणी में आ जाने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 21 अक्टूबर 2026 से GRAP का चरण-1 लागू किया था। यह ऐसे समय में आया है जब हर सर्दी में राजधानी की हवा गंभीर रूप से प्रदूषित हो जाती है और पिछले कई वर्षों से प्रतिबंधों को लेकर कोर्ट तक मामले पहुँचते रहे हैं।

ट्रैफिक पुलिस ने किसी भी सहायता या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 जारी किए हैं। अधिकारियों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन अभियान और सख्त किया जाएगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन ज़मीनी प्रवर्तन कमज़ोर रहने से परिणाम सीमित रहे हैं। इस बार फर्जी NEP पर तीन FIR दर्ज होना यह दर्शाता है कि पुलिस कागज़ी कार्रवाई से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है — पर तीन मामले उस बड़े पैमाने के सामने बेहद छोटे हैं जिस पर नियम टूटते हैं। असली सवाल यह है कि क्या सीमावर्ती चेकपोस्टों पर पर्याप्त जनशक्ति और तकनीकी निगरानी तैनात की गई है, या यह घोषणा भी पिछले वर्षों की तरह केवल कागज़ों तक सीमित रह जाएगी।
RashtraPress
30 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1 नवंबर 2026 से दिल्ली में कौन से वाहन प्रतिबंधित होंगे?
वे वाहन जो BS-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते या जिनके पास वैध PUCC नहीं है, 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसमें मानक न पूरे करने वाली अंतरराज्यीय बसें, ट्रैक्टर, जुगाड़ वाहन और दिल्ली के बाहर पंजीकृत कुछ अन्य वाहन भी शामिल हैं।
GRAP के तहत किन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की छूट मिलेगी?
BS-6 मानक वाले वाहन, CNG वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और अन्य छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को संशोधित GRAP नियमों के अधीन दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। वाहन चालकों को यात्रा से पहले अपनी पात्रता जाँचने की सलाह दी गई है।
GRAP चरण-1 दिल्ली में कब से लागू है?
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 21 अक्टूबर 2026 से GRAP का चरण-1 लागू किया, जब दिल्ली-एनसीआर की हवा 'खराब' श्रेणी में पहुँच गई। 1 नवंबर से लागू होने वाले वाहन प्रतिबंध इसी ढाँचे का हिस्सा हैं।
दिल्ली में फर्जी NEP पर FIR क्यों दर्ज की गई?
27 अक्टूबर 2026 को नॉर्दर्न रेंज ट्रैफिक पुलिस के विशेष अभियान में कथित तौर पर तीन कमर्शियल वाहनों में फर्जी नो एंट्री परमिशन (NEP) दस्तावेज़ पाए गए। इसके बाद BNS की धाराओं 318(2) और 340(2) के तहत तीन FIR दर्ज की गईं।
GRAP प्रतिबंधों के बारे में जानकारी के लिए कहाँ संपर्क करें?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 जारी किए हैं। वाहन चालक इन नंबरों पर GRAP नियमों और वाहन पात्रता से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
राष्ट्र प्रेस
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