6 नवंबर 2026
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दिल्ली में GRAP III लागू: AQI 382 पहुँचा, कक्षा 5 तक हाइब्रिड क्लास और BS-III/IV वाहनों पर पाबंदी

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दिल्ली में GRAP III लागू: AQI 382 पहुँचा, कक्षा 5 तक हाइब्रिड क्लास और BS-III/IV वाहनों पर पाबंदी

सारांश

दीपावली से ठीक पहले दिल्ली का AQI 382 पहुँचा और GRAP III लागू हो गया — कक्षा 5 तक हाइब्रिड क्लास, BS-III/IV वाहनों पर बैन और 50% वर्क फ्रॉम होम। शनिवार को हवा की रफ्तार और थमने का अनुमान है, जो हालात और बिगाड़ सकता है।

मुख्य बातें

CAQM की उप-समिति ने 6 नवंबर 2026 को दिल्ली-एनसीआर में GRAP चरण III लागू किया।
CPCB के अनुसार दिल्ली का AQI 382 — 'बहुत खराब' श्रेणी में; मुख्य प्रदूषक PM 2.5 ।
दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल व BS-IV डीजल 4-पहिया वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध।
कक्षा 5 तक के स्कूलों में 'हाइब्रिड मोड' अनिवार्य — भौतिक और ऑनलाइन दोनों विकल्प।
सरकारी, निजी और नगर निगम कार्यालयों में 50% कर्मचारी ही आएंगे; शेष 'वर्क फ्रॉम होम' करेंगे।
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को AQI और बिगड़ने की चेतावनी दी।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति के मद्देनज़र कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की ग्रैप उप-समिति ने 6 नवंबर 2026 को एहतियातन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चरण III लागू कर दिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आँकड़ों के अनुसार उसी दिन शाम 4 बजे तक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 382 दर्ज किया गया — जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अब कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों में 'हाइब्रिड' मोड (भौतिक और ऑनलाइन दोनों) में पढ़ाई होगी और BS-III पेट्रोल तथा BS-IV डीजल चार-पहिया वाहनों के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा।

GRAP III: मुख्य पाबंदियाँ

GRAP चरण III के तहत लागू किए गए प्रतिबंध व्यापक हैं और पूरे एनसीआर पर लागू होते हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल हल्के मोटर वाहनों (4-पहिया) के चलने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही पूरे एनसीआर में स्टोन क्रशर का संचालन बंद करने और सभी प्रकार की खनन (माइनिंग) गतिविधियाँ रोकने का आदेश दिया गया है। निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध जारी है।

स्कूल और दफ्तरों पर असर

CAQM के निर्देशानुसार एनसीआर की राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार (GNCTD) को कक्षा 5 तक के सभी सरकारी, निजी और नगर निगम स्कूलों में 'हाइब्रिड मोड' लागू करना अनिवार्य है — यानी जहाँ ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो वहाँ बच्चों को घर से पढ़ने का विकल्प दिया जाएगा। कार्यालयों के लिए भी महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं: सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालय अब केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे और शेष कर्मचारी 'वर्क फ्रॉम होम' करेंगे। केंद्र सरकार भी अपने कार्यालयों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' पर उचित निर्णय ले सकती है।

प्रदूषण की मौजूदा स्थिति

CPCB के अनुसार 6 नवंबर के AQI आकलन में 57 निगरानी स्टेशनों से आँकड़े लिए गए, जिनमें PM 2.5 को मुख्य प्रदूषक के रूप में पहचाना गया। गौरतलब है कि 2 नवंबर को AQI 324 पहुँचने पर CAQM ने GRAP II लागू किया था। महज चार दिनों में AQI 382 तक पहुँच जाना स्थिति की तेज़ी से बिगड़ती दशा को रेखांकित करता है। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने चेताया कि शनिवार को हवा की गति और कम होने की आशंका है, जिससे AQI पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सरकार की अपील और नागरिक जिम्मेदारी

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे GRAP III के तहत लागू नियमों का पालन करें और प्रदूषण के खिलाफ सरकार के प्रयासों में भागीदार बनें। उन्होंने इसे 'सामूहिक जिम्मेदारी' बताया। यह पाबंदियाँ ऐसे समय में आई हैं जब दीपावली की पूर्व संध्या पर पटाखों से प्रदूषण और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दिन वायु गुणवत्ता के लिहाज़ से अत्यंत संवेदनशील रहेंगे और GRAP IV तक के उपायों की नौबत भी आ सकती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

समाधान को नहीं। AQI 382 तक पहुँचना और फिर आपात उपाय लागू करना उस नीतिगत विफलता की कहानी है जो सालों से दोहराई जा रही है। असली सवाल यह है कि पराली जलाने, वाहन उत्सर्जन और निर्माण धूल जैसे स्थायी स्रोतों पर वर्ष भर की कार्रवाई क्यों नहीं होती। तात्कालिक पाबंदियाँ राहत देती हैं, लेकिन जब तक स्रोत नियंत्रण में दीर्घकालिक निवेश नहीं होगा, अगले साल भी यही सुर्खियाँ दिखेंगी।
RashtraPress
6 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली में GRAP चरण III क्या है और यह कब लागू हुआ?
GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) चरण III वायु प्रदूषण की 'गंभीर' स्थिति में लागू होने वाला प्रतिबंध-स्तर है। CAQM की उप-समिति ने 6 नवंबर 2026 को दिल्ली-एनसीआर में इसे एहतियात के तौर पर लागू किया, जब AQI 382 तक पहुँच गया।
GRAP III में स्कूलों और बच्चों पर क्या असर पड़ेगा?
GRAP III के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों में 'हाइब्रिड मोड' लागू होगा। इसका अर्थ है कि बच्चे स्कूल जाने के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं।
GRAP III में कौन-से वाहनों पर प्रतिबंध है?
दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख शहरों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार-पहिया वाहनों के संचालन पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। पुराने मानकों वाले इन वाहनों को सड़कों पर नहीं चलाया जा सकेगा।
GRAP III में दफ्तरों पर क्या नियम लागू होंगे?
सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों को केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करना होगा। बाकी कर्मचारी 'वर्क फ्रॉम होम' करेंगे; केंद्र सरकार के कार्यालय भी इस संबंध में उचित निर्णय ले सकते हैं।
GRAP II से GRAP III में अपग्रेड क्यों किया गया?
2 नवंबर को AQI 324 होने पर GRAP II लागू किया गया था। महज चार दिनों में AQI बढ़कर 382 पहुँच गया और दीपावली के आसपास हवा की गति और कम होने की आशंका के कारण CAQM ने एहतियात के तौर पर GRAP III लागू करने का निर्णय लिया।
राष्ट्र प्रेस
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