एफएसएसएआई का बड़ा फैसला: जेप्टो समेत चार कंपनियों को नोटिस, एक्सपायरी सामान और भ्रामक लेबल पर कार्रवाई
सारांश
मुख्य बातें
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 19 अक्टूबर 2026 को जेप्टो मार्केटप्लेस प्राइवेट लिमिटेड सहित तीन अन्य खाद्य व्यवसाय संचालकों — हेल्दीहे फूड्स एलएलपी, बेकलाइट फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड और बीएमएस लाइफसाइंस — को खाद्य सुरक्षा, लेबलिंग और विज्ञापन दावों से जुड़े कथित उल्लंघनों के लिए औपचारिक नोटिस जारी किए। साथ ही नियामक ने स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही को भी स्वीकृति दी।
जेप्टो पर एक्सपायर उत्पाद की डिलीवरी का आरोप
एफएसएसएआई ने जेप्टो को नोटिस भेजकर बेसन के दो पैकेट की डिलीवरी से संबंधित एक उपभोक्ता शिकायत पर स्पष्टीकरण माँगा है। आरोप है कि इन पैकेटों पर 'यूज बाय: 12 सितंबर 2026' अंकित था और इनकी डिलीवरी एक्सपायरी तारीख बीत जाने के बाद की गई। नियामक ने जेप्टो को निर्देश दिया है कि वह ऑर्डर, डिलीवरी, वेयरहाउस, विक्रेता और उत्पाद से जुड़े समस्त विवरण उपलब्ध कराए।
यह ऐसे समय में आया है जब त्वरित-वाणिज्य (क्विक-कॉमर्स) कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला और भंडारण मानकों पर नियामकीय निगाहें तेज़ हो रही हैं।
हेल्दीहे और बीएमएस लाइफसाइंस पर भ्रामक स्वास्थ्य दावों का मामला
एफएसएसएआई ने हेल्दीहे फूड्स एलएलपी को उसके 'हेल्दीहे न्यूट्रिशन नेचुरल क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट 25 प्रतिशत कैप्सूल' पर कथित भ्रामक दावों के लिए नोटिस जारी किया। नियामक के अनुसार उत्पाद लेबल पर रंग संबंधी घोषणाओं में खामियाँ मिलीं और 'मूत्र मार्ग स्वास्थ्य में सहायक' जैसे दावों को रोग-जोखिम कम करने वाले दावे के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिनके लिए विशेष अनुमोदन आवश्यक होता है।
इसी प्रकार, बीएमएस लाइफसाइंस को उसके 'एचएओजी क्रैनबेरी यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्थ कैप्सूल' पर नोटिस मिला। एफएसएसएआई के अनुसार यह उत्पाद एक समाप्त हो चुके पंजीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत बेचा जा रहा था और इसमें मूत्र पथ संक्रमण, गुर्दे के स्वास्थ्य तथा रोग निवारण से जुड़े ऐसे दावे किए गए थे, जिनके लिए नियामकीय स्वीकृति अनिवार्य है।
बेकलाइट फूड्स पर 'क्रीम रोल' की भ्रामक ब्रांडिंग का आरोप
बेकलाइट फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को उसके 'मालपानीज बेक-लाइट पुणेरी क्रीम रोल' की लेबलिंग और मार्केटिंग को लेकर नोटिस प्राप्त हुआ, जो ब्लिंकइट और जेप्टो जैसे ई-कॉमर्स मंचों पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। नियामक ने बताया कि उत्पाद की सामग्री सूची में परिष्कृत गेहूं का आटा, हाइड्रोजनीकृत वनस्पति वसा, मार्जरीन और चीनी शामिल हैं, किंतु इसमें दूध, दूध वसा, क्रीम या कोई अन्य डेयरी सामग्री नहीं है।
एफएसएसएआई के अनुसार, 'क्रीम रोल' और 'क्रीमी' जैसे शब्दों का उपयोग तथा क्रीमी फिलिंग दर्शाने वाली छवियाँ उपभोक्ताओं को उत्पाद की वास्तविक संरचना के बारे में गुमराह करने में सक्षम हैं।
स्टोरिया फूड्स के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही स्वीकृत
नियामक ने स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड के अनार रस उत्पाद पर कथित भ्रामक दावों के मामले में न्यायिक कार्यवाही को हरी झंडी दी। एफएसएसएआई के अनुसार उत्पाद में केवल 4 प्रतिशत अनार रस सांद्रण और 12 प्रतिशत सेब रस सांद्रण है, जबकि उत्पाद की ब्रांडिंग और पैकेजिंग छवियाँ उपभोक्ताओं में इसकी संरचना को लेकर भ्रामक धारणा उत्पन्न कर सकती हैं। गौरतलब है कि निरीक्षण, नमूनाकरण और लेबल-जाँच के बाद कंपनी का स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया, जिसके फलस्वरूप न्यायिक प्रक्रिया आरंभ की गई।
आम उपभोक्ताओं पर असर और आगे की राह
एफएसएसएआई की यह कार्रवाई ऑनलाइन और क्विक-कॉमर्स बाज़ार में खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर बढ़ती चिंताओं की पृष्ठभूमि में आई है। नियामक ने स्पष्ट किया है कि ये कदम उपभोक्ता हितों की रक्षा और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं।
संबंधित कंपनियों को अपने जवाब और दस्तावेज़ निर्धारित समयसीमा के भीतर नियामक को सौंपने होंगे। भविष्य में इन मामलों के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।