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एफएसएसएआई का भ्रामक फूड लेबलिंग पर शिकंजा, इमामी समेत 14 ब्रांड्स को नोटिस

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एफएसएसएआई का भ्रामक फूड लेबलिंग पर शिकंजा, इमामी समेत 14 ब्रांड्स को नोटिस

सारांश

FSSAI ने 'हेल्दी', 'ऑर्गेनिक' और 'वीगन' जैसे शब्दों के भ्रामक इस्तेमाल पर इमामी समेत 14 ब्रांड्स को नोटिस जारी किए हैं। खाद्य सुरक्षा नियामक का कहना है कि इन ट्रेड नामों से उपभोक्ता गुमराह हो सकते हैं और कंपनियों के पास अनिवार्य सर्टिफिकेशन नहीं थे।

मुख्य बातें

FSSAI ने 14 जून 2026 को भ्रामक लेबलिंग के आरोप में 14 से अधिक फूड ब्रांड्स को नोटिस जारी किए।
नोटिस पाने वाले प्रमुख ब्रांड्स में इमामी (हेल्दी एंड टेस्टी) , ट्रूवी , प्लांट बी , ऑर्गेनिक विजडम और टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स शामिल हैं।
ऑर्गेनिक विजडम , शाइन ऑर्गेनिक और टू ब्रदर्स के पास अनिवार्य 'जैविक भारत' लोगो और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं थे।
प्लांट बी ने वीगन उत्पाद के लिए FSSAI से पूर्व अनुमोदन नहीं लिया था।
सभी FBO को FSS अधिनियम, 2006 के लेबलिंग नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 14 जून 2026 को कई खाद्य कंपनियों के विरुद्ध औपचारिक कार्रवाई शुरू की है। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे भ्रामक ब्रांड नामों, ट्रेड नामों और उत्पाद दावों के ज़रिए 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006' के लेबलिंग प्रावधानों का उल्लंघन कर रही हैं। नियामक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

किन ब्रांड्स को मिले नोटिस

FSSAI ने जिन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBO) को नोटिस जारी किए हैं, उनमें हेल्दी मास्टर, न्यूहर्ब्स ट्रू विटामिन, प्लांट बी, द हेल्थ फैक्ट्री, ट्रूवी, हेल्दी चॉइस, इमामी का हेल्दी एंड टेस्टी और हेल्थ ऐड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ऑर्गेनिक विजडम, शाइन ऑर्गेनिक, टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स, स्टोरिया, वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक और आयोटा वॉटर को भी नोटिस भेजे गए हैं।

नोटिस के प्रमुख कारण

FSSAI के अनुसार, हेल्दी मास्टर, द हेल्थ फैक्ट्री, हेल्दी चॉइस, इमामी के हेल्दी एंड टेस्टी और हेल्थ ऐड के उत्पाद नाम ऐसे ट्रेड नाम इस्तेमाल करते हैं जो लागू नियमों का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं। नियामक का कहना है कि इन नामों से उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति या स्वास्थ्य लाभों के बारे में गलत धारणा बन सकती है।

ट्रूवी के 'हेल्दी मिक्स' चिप्स पर भी आपत्ति जताई गई है। FSSAI का कहना है कि उत्पाद में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो 'हेल्दी' के दावे को पूरी तरह उचित नहीं ठहराते। न्यूहर्ब्स ट्रू विटामिन के मामले में नियामक ने स्पष्ट किया कि 'ट्रू विटामिन' शब्द न तो मौजूदा नियमों के तहत परिभाषित है और न ही मान्यता प्राप्त है, जिससे उपभोक्ताओं में भ्रम उत्पन्न हो सकता है।

वीगन और ऑर्गेनिक दावों पर सवाल

प्लांट बी के 'प्लान बी प्लांट बेस्ड वीगन' ट्रेड नाम की जाँच में FSSAI ने पाया कि कंपनी ने वीगन खाद्य उत्पाद के लिए पूर्व अनुमोदन नहीं लिया था और न ही अपने लाइसेंस में आवश्यक वीगन फूड एंडोर्समेंट प्राप्त किया था। इस कारण ट्रेड नाम उपभोक्ताओं को यह आभास देता है कि उत्पाद प्रमाणित वीगन है, जो वास्तव में नहीं है।

ऑर्गेनिक विजडम, शाइन ऑर्गेनिक और टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स को उनके ब्रांड नामों में 'ऑर्गेनिक' शब्द के इस्तेमाल पर नोटिस मिले हैं। नियामक ने कहा कि इन कंपनियों के पास नियमों के अनुसार अनिवार्य सर्टिफिकेशन, 'जैविक भारत' लोगो या आवश्यक ऑर्गेनिक एंडोर्समेंट नहीं था।

FSSAI का निर्देश और आगे की कार्रवाई

नियामक ने सभी संबंधित FBO को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे लेबलिंग और डिस्प्ले से जुड़े निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करें। FSSAI ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'एफबीओ को निर्देश दिया जाता है कि वे ग्राहकों को गुमराह होने से बचाने के लिए लेबलिंग और डिस्प्ले से जुड़े तय नियमों का सख्ती से पालन करें।' यह कार्रवाई ऐसे समय में आई है जब स्वास्थ्य और जैविक उत्पादों की माँग में तेज़ी से वृद्धि हो रही है और बाज़ार में भ्रामक दावों की शिकायतें बढ़ी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से खाद्य क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण को बल मिलेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह सवाल उठता है कि 'हेल्दी', 'ऑर्गेनिक' और 'वीगन' जैसे शब्दों का दुरुपयोग वर्षों से जारी था — नियामक ने इतनी देर क्यों की? भारत में स्वास्थ्य उत्पादों का बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन सत्यापन तंत्र अभी भी कमज़ोर है। केवल नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है — यदि उत्पादों को बाज़ार से नहीं हटाया गया और जुर्माना नहीं लगाया गया, तो यह कार्रवाई महज़ कागज़ी खानापूर्ति बनकर रह जाएगी। उपभोक्ता संरक्षण की असली परीक्षा अनुपालन की निगरानी और दोषी कंपनियों पर ठोस दंडात्मक कदम उठाने में होगी।
RashtraPress
31 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एफएसएसएआई ने किन ब्रांड्स को नोटिस जारी किए हैं?
FSSAI ने हेल्दी मास्टर, न्यूहर्ब्स ट्रू विटामिन, प्लांट बी, द हेल्थ फैक्ट्री, ट्रूवी, हेल्दी चॉइस, इमामी का हेल्दी एंड टेस्टी, हेल्थ ऐड, ऑर्गेनिक विजडम, शाइन ऑर्गेनिक, टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स, स्टोरिया, वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक और आयोटा वॉटर को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस भ्रामक ब्रांड नामों और उत्पाद दावों के कारण दिए गए हैं।
एफएसएसएआई ने इन ब्रांड्स पर कार्रवाई क्यों की?
इन ब्रांड्स पर आरोप है कि वे 'हेल्दी', 'ऑर्गेनिक' और 'वीगन' जैसे शब्दों का इस्तेमाल बिना अनिवार्य सर्टिफिकेशन के कर रहे थे, जिससे उपभोक्ता गुमराह हो सकते हैं। यह 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006' के लेबलिंग प्रावधानों का उल्लंघन है।
ऑर्गेनिक ब्रांड्स को नोटिस क्यों मिले?
ऑर्गेनिक विजडम, शाइन ऑर्गेनिक और टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स के पास नियमों के तहत अनिवार्य 'जैविक भारत' लोगो और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं थे। FSSAI का कहना है कि इनके ब्रांड नाम उपभोक्ताओं को उत्पाद के ऑर्गेनिक होने का गलत आभास देते हैं।
प्लांट बी को वीगन दावे पर नोटिस क्यों मिला?
FSSAI की जाँच में पाया गया कि प्लांट बी ने वीगन खाद्य उत्पाद के लिए पूर्व अनुमोदन नहीं लिया था और लाइसेंस में वीगन फूड एंडोर्समेंट भी नहीं था। इससे उपभोक्ताओं को यह भ्रम होता है कि उत्पाद प्रमाणित वीगन है।
एफएसएसएआई की इस कार्रवाई का उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा?
इस कार्रवाई से उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य, जैविक और वीगन उत्पाद खरीदते समय अधिक सटीक जानकारी मिलेगी। FSSAI ने सभी FBO को निर्देश दिया है कि वे लेबलिंग नियमों का सख्ती से पालन करें, जिससे बाज़ार में पारदर्शिता बढ़ेगी।
राष्ट्र प्रेस
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