11 जुलाई 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

एफएसएसएआई ने स्विगी इंस्टामार्ट को जारी किए 9 नोटिस, एक्सपायर्ड व दूषित खाद्य सामग्री की सप्लाई के आरोप

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
एफएसएसएआई ने स्विगी इंस्टामार्ट को जारी किए 9 नोटिस, एक्सपायर्ड व दूषित खाद्य सामग्री की सप्लाई के आरोप

सारांश

एफएसएसएआई ने स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस थमाए — एक्सपायर्ड प्रोटीन पाउडर से लेकर सड़े अंडे और असुरक्षित शिशु आहार तक। शिकायत के बाद भी कोई सुधार न होना और लौटाया गया दोषपूर्ण उत्पाद दोबारा सप्लाई करना — क्विक कॉमर्स की रफ़्तार और खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी के बीच का यह टकराव अब नियामक के दरवाज़े तक पहुँच गया है।

मुख्य बातें

एफएसएसएआई ने 11 जुलाई 2026 को स्विगी इंस्टामार्ट को उपभोक्ता शिकायतों के आधार पर 9 नोटिस जारी किए।
आरोपों में एक्सपायर्ड, सड़े-गले, दूषित और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति शामिल है।
'हेल्थिफाई व्हे प्रोटीन' , 'नोइस मद्रास मिक्सचर' , 'अक्षयकल्प ऑर्गेनिक अंडा' और 'कक्के दा पराठा' जैसे उत्पाद विशेष रूप से चिह्नित किए गए।
शिशु आहार असुरक्षित अवस्था में पाया गया; लौटाया गया दोषपूर्ण उत्पाद दोबारा सप्लाई किए जाने का आरोप।
अंडों को ऐसे ब्रांड नाम से बेचा जा रहा था जो कंपनी के एफएसएसएआई लाइसेंस में स्वीकृत श्रेणी में नहीं था।
निर्धारित समय में अनुपालन न करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 11 जुलाई 2026 को क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए, जो उपभोक्ताओं की उन शिकायतों पर आधारित हैं जिनमें एक्सपायर्ड, सड़े-गले, दूषित और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के आरोप लगाए गए हैं। खाद्य नियामक ने कंपनी से निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट माँगी है, अन्यथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

मुख्य घटनाक्रम

एफएसएसएआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए जाँच के दौरान सामने आई कई गंभीर अनियमितताओं का ब्यौरा दिया। एक प्रमुख आरोप यह है कि अंडों को ऐसे ब्रांड नाम से बेचा जा रहा था, जो कंपनी के मौजूदा एफएसएसएआई लाइसेंस में स्वीकृत उत्पाद श्रेणी में शामिल नहीं था। प्राधिकरण ने फूड बिजनेस ऑपरेटर (एफबीओ) को निर्देश दिया है कि वैध लाइसेंस प्राप्त होने तक ऐसे उत्पादों की बिक्री तत्काल बंद की जाए।

किन उत्पादों पर उठे सवाल

नोटिस में कई विशिष्ट उत्पादों का उल्लेख किया गया है। 'हेल्थिफाई 100 प्रतिशत व्हे प्रोटीन 1 किलो' और 'नोइस होमस्टाइल मद्रास मिक्सचर विद पीनट्स' की एक्सपायरी तिथि बीत जाने के बाद भी ग्राहकों को आपूर्ति किए जाने की शिकायत दर्ज हुई है। 'अक्षयकल्प ऑर्गेनिक अंडा' के संदर्भ में आरोप है कि उत्पाद एक्सपायर्ड था, उसमें सड़न, दुर्गंध और संक्रमण के स्पष्ट संकेत थे, जिससे वह मानव उपभोग के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त था। इसी तरह 'कक्के दा पराठा' के खराब और बदबूदार होने की शिकायत भी दर्ज की गई।

एक विशेष रूप से चिंताजनक मामले में शिशुओं के लिए तैयार खाद्य उत्पाद खराब और असुरक्षित अवस्था में पाया गया। इससे भी गंभीर बात यह है कि ग्राहक द्वारा दोषपूर्ण उत्पाद लौटाए जाने के बाद भी वही उत्पाद दोबारा आपूर्ति किए जाने का आरोप है।

एफबीओ की निष्क्रियता पर सवाल

एफएसएसएआई ने आरोप लगाया है कि शिकायत दर्ज होने और उसे संबंधित विभाग तक पहुँचाए जाने के बावजूद फूड बिजनेस ऑपरेटर ने कोई प्रभावी सुधारात्मक कदम नहीं उठाया। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर उपभोक्ता निर्भरता तेज़ी से बढ़ रही है और खाद्य गुणवत्ता की निगरानी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है।

नियामक की माँग

एफएसएसएआई ने स्विगी इंस्टामार्ट से निम्नलिखित जानकारियाँ माँगी हैं: कथित उल्लंघनों और उनके कारणों पर विस्तृत स्पष्टीकरण, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन तंत्र की स्थिति, गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था का ब्यौरा, अब तक उठाए गए सुधारात्मक कदम, और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय। निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

आगे क्या होगा

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब किसी क्विक कॉमर्स कंपनी पर खाद्य सुरक्षा उल्लंघन के आरोप लगे हों। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज़ डिलीवरी की होड़ में वेयरहाउस स्तर पर गुणवत्ता जाँच कमज़ोर पड़ जाती है। स्विगी इंस्टामार्ट की प्रतिक्रिया और अनुपालन रिपोर्ट यह तय करेगी कि नियामक आगे कितनी सख्त कार्रवाई करता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

तो वेयरहाउस पर गुणवत्ता जाँच अक्सर पिछड़ जाती है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि शिकायत दर्ज होने के बाद भी सुधार नहीं हुआ और लौटाया गया दोषपूर्ण उत्पाद दोबारा सप्लाई किया गया — यह सिस्टम की विफलता है, न कि अपवाद। जब तक नियामक केवल नोटिस तक सीमित रहेगा और वास्तविक जुर्माने व लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएँ दोहराती रहेंगी।
RashtraPress
11 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एफएसएसएआई ने स्विगी इंस्टामार्ट को नोटिस क्यों जारी किए?
एफएसएसएआई ने उपभोक्ताओं की उन शिकायतों के आधार पर स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए, जिनमें एक्सपायर्ड, सड़े-गले, दूषित और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के आरोप लगाए गए हैं। जाँच में कई गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं, जिनमें बिना उचित लाइसेंस वाले उत्पादों की बिक्री भी शामिल है।
किन उत्पादों पर एफएसएसएआई ने आपत्ति जताई है?
'हेल्थिफाई 100 प्रतिशत व्हे प्रोटीन', 'नोइस होमस्टाइल मद्रास मिक्सचर विद पीनट्स', 'अक्षयकल्प ऑर्गेनिक अंडा' और 'कक्के दा पराठा' उन उत्पादों में शामिल हैं जिनके बारे में शिकायतें मिली हैं। इनमें एक्सपायरी के बाद बिक्री, सड़न, दुर्गंध और संक्रमण के आरोप हैं।
क्या शिशु आहार भी इस विवाद में शामिल है?
हाँ, एफएसएसएआई के नोटिस में उल्लेख है कि शिशुओं के लिए तैयार एक खाद्य उत्पाद खराब और असुरक्षित अवस्था में पाया गया। इससे भी गंभीर बात यह है कि ग्राहक द्वारा दोषपूर्ण उत्पाद लौटाए जाने के बाद भी वही उत्पाद दोबारा आपूर्ति किए जाने का आरोप है।
स्विगी इंस्टामार्ट को अब क्या करना होगा?
एफएसएसएआई ने कंपनी से निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कथित उल्लंघनों पर विस्तृत स्पष्टीकरण, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन तंत्र की जानकारी, उठाए गए सुधारात्मक कदम और भविष्य की रोकथाम के उपाय प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही, बिना वैध लाइसेंस वाले उत्पादों की बिक्री तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया है।
अनुपालन न करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या अन्य दंडात्मक उपाय शामिल हो सकते हैं।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 2 सप्ताह पहले
  2. 3 सप्ताह पहले
  3. 3 सप्ताह पहले
  4. 3 सप्ताह पहले
  5. 3 सप्ताह पहले
  6. 3 सप्ताह पहले
  7. 1 महीना पहले
  8. 8 महीने पहले