सरकार का नया नियम: पीएनजी कनेक्शन वाले घरों को नहीं मिलेगी एलपीजी, सख्ती से लागू होगा फैसला
सारांश
Key Takeaways
- पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ता अब एलपीजी सिलेंडर नहीं प्राप्त कर सकेंगे।
- दोनों कनेक्शन रखने वालों को एलपीजी सरेंडर करना होगा।
- सरकार का उद्देश्य एलपीजी की सीमित आपूर्ति को प्रबंधित करना है।
- यह कदम 'एक घर-एक ईंधन' नीति के तहत है।
- उपभोक्ताओं को कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए।
नई दिल्ली, 14 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन घरों में पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन मौजूद हैं, उन्हें अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा।
यदि किसी उपभोक्ता के पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन हैं, तो उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना पड़ेगा। यह निर्णय शनिवार को जारी अधिसूचना के माध्यम से प्रभावी किया गया है और इसका तत्काल पालन करना होगा।
मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 में संशोधन किया गया है। नए नियमों के अनुसार, जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है, वे नया एलपीजी कनेक्शन नहीं ले सकेंगे। पीएनजी और एलपीजी दोनों रखने वाले उपभोक्ता अब एलपीजी सिलेंडर का रिफिल नहीं प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर करना अनिवार्य होगा।
सरकारी तेल कंपनियां (आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल) और उनके वितरक ऐसे घरों में एलपीजी प्रदान नहीं कर पाएंगे।
सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि एलपीजी की सीमित आपूर्ति को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जाए और उन परिवारों को सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं, जिनके पास पीएनजी जैसा विकल्प नहीं है। पीएनजी मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध है, जबकि ग्रामीण इलाकों में अभी भी एलपीजी प्रमुख ईंधन है। इस बदलाव से पीएनजी वाले क्षेत्रों में एलपीजी की मांग कम होगी, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी वाले सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ेगी।
यह कदम 'एक घर-एक ईंधन' नीति की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले भी सरकार ने दोहरे कनेक्शन पर रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अब यह नियम स्पष्ट और सख्त रूप से लागू किया गया है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि यदि उनके पास दोनों कनेक्शन हैं, तो वे तुरंत नजदीकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी के पोर्टल पर जाकर कनेक्शन सरेंडर करें। सरेंडर करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।