सबरकांठा डेयरी छापे में ₹5.10 लाख का 2,548 किलो मिलावटी मावा जब्त, लाइसेंस निलंबित

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सबरकांठा डेयरी छापे में ₹5.10 लाख का 2,548 किलो मिलावटी मावा जब्त, लाइसेंस निलंबित

सारांश

गुजरात के सबरकांठा में भोलेनाथ डेयरी पर फ्लाइंग स्क्वॉड के छापे में 2,548 किलो मिलावटी मावा जब्त हुआ — 550 किलो मौके पर नष्ट। बिना लाइसेंस बर्फी उत्पादन भी उजागर। लाइसेंस निलंबित, लैब रिपोर्ट के बाद आपराधिक कार्रवाई संभव।

मुख्य बातें

गांधीनगर फ्लाइंग स्क्वॉड ने 21 मई 2026 को सबरकांठा जिले की भोलेनाथ डेयरी पर छापा मारा।
2,548 किलोग्राम मिलावटी मावा जब्त; अनुमानित कीमत ₹5.10 लाख ।
अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में बना 550 किलोग्राम मावा मौके पर ही नष्ट किया गया।
डेयरी में बिना लाइसेंस मिठाई 'बर्फी' का अवैध उत्पादन भी पाया गया।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत सुधार नोटिस जारी; डेयरी का फूड लाइसेंस तत्काल निलंबित ।
मावा और बर्फी के नमूने लैब जांच के लिए भेजे गए; रिपोर्ट के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।

गुजरात के फूड और ड्रग्स विभाग ने 21 मई 2026 को सबरकांठा जिले के तालोद तालुका स्थित भोलेनाथ डेयरी पर छापेमारी कर 2,548 किलोग्राम मिलावटी मावा जब्त किया, जिसकी अनुमानित बाज़ार कीमत ₹5.10 लाख बताई गई है। अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार पाए गए 550 किलोग्राम मावे को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मानते हुए मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

छापेमारी की पृष्ठभूमि

यह कार्रवाई गांधीनगर फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया के निर्देश पर मिलावटखोरी और अवैध खाद्य उत्पादन के विरुद्ध चल रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत की गई। मंत्री पानशेरिया ने बताया कि फ्लाइंग स्क्वॉड को मिली विशेष सूचना के आधार पर रोजड़ गांव स्थित इस डेयरी को निशाना बनाया गया।

मुख्य घटनाक्रम

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि भोलेनाथ डेयरी में बड़े पैमाने पर मिलावटी मावा तैयार किया जा रहा था। इसके अलावा, अधिकारियों ने पाया कि यहाँ बिना लाइसेंस और अनुमति के मिठाई 'बर्फी' का भी अवैध उत्पादन किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान डेयरी परिसर में बेहद गंदी और अस्वास्थ्यकर स्थितियाँ दर्ज की गईं।

फूड सेफ्टी अधिकारियों ने मौके से मावा और बर्फी के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिए हैं। लैब रिपोर्ट आने के पश्चात आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विभागीय कार्रवाई

फूड एंड ड्रग्स विभाग ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत डेयरी को सुधार नोटिस जारी किया है। साथ ही डेयरी का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कदम उस स्थिति में उठाया गया जब परिसर में उत्पादन की स्थितियाँ न्यूनतम स्वास्थ्य मानकों पर भी खरी नहीं उतरीं।

सरकार की चेतावनी

स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मिलावटखोरी और अवैध खाद्य उत्पादन के विरुद्ध यह अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा।

आम जनता पर असर

गौरतलब है कि मावा और मिठाइयों में मिलावट की घटनाएँ त्योहारी सीज़न के आसपास बढ़ जाती हैं, और इस तरह का उत्पाद बाज़ार में पहुँचने पर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। लैब रिपोर्ट के नतीजे यह तय करेंगे कि डेयरी संचालकों के विरुद्ध आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा या नहीं।

संपादकीय दृष्टिकोण

548 किलोग्राम मिलावटी मावे की यह बरामदगी एक अकेली घटना नहीं, बल्कि भारत में खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन की उस पुरानी कमज़ोरी की झलक है जहाँ छापेमारी तो होती है, लेकिन दोषसिद्धि दर बेहद कम रहती है। असली सवाल यह है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद क्या केवल नोटिस और लाइसेंस निलंबन से काम चलेगा, या संचालकों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होगा। त्योहारी सीज़न से पहले इस तरह की कार्रवाई ज़रूरी है, पर तब तक इसकी विश्वसनीयता अधूरी रहेगी जब तक अभियोजन के ठोस नतीजे सामने न आएँ।
RashtraPress
22 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सबरकांठा डेयरी छापेमारी में क्या मिला?
गांधीनगर फ्लाइंग स्क्वॉड को भोलेनाथ डेयरी में 2,548 किलोग्राम मिलावटी मावा मिला, जिसकी कीमत करीब ₹5.10 लाख बताई गई है। इसके अलावा बिना लाइसेंस के मिठाई 'बर्फी' का अवैध उत्पादन भी पाया गया।
550 किलो मावा मौके पर क्यों नष्ट किया गया?
निरीक्षण में डेयरी परिसर में बेहद गंदी और अस्वास्थ्यकर स्थितियाँ पाई गईं। इन परिस्थितियों में तैयार 550 किलोग्राम मावे को स्वास्थ्य के लिए तत्काल खतरा मानते हुए अधिकारियों ने मौके पर ही नष्ट कर दिया।
भोलेनाथ डेयरी के लाइसेंस पर क्या कार्रवाई हुई?
फूड एंड ड्रग्स विभाग ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत डेयरी को सुधार नोटिस जारी करते हुए उसका फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
यह छापेमारी किसके निर्देश पर की गई?
यह कार्रवाई राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया के निर्देश पर मिलावटखोरी और अवैध खाद्य उत्पादन के विरुद्ध चल रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत की गई। फ्लाइंग स्क्वॉड को मिली विशेष सूचना के आधार पर इस डेयरी को चुना गया था।
आगे की कार्रवाई कब और कैसे होगी?
फूड सेफ्टी अधिकारियों ने मावा और बर्फी के नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे हैं। लैब रिपोर्ट के नतीजों के आधार पर डेयरी संचालकों के विरुद्ध आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।
राष्ट्र प्रेस
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