भोजशाला विवाद: MP हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

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भोजशाला विवाद: MP हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

सारांश

MP हाई कोर्ट ने भोजशाला को हिंदू मंदिर माना, ASI ने हिंदुओं को अबाध प्रवेश दिया — अब मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 1034 ईस्वी से जुड़ा यह विवाद देश के सबसे पेचीदे धार्मिक-ऐतिहासिक मामलों में शुमार है।

मुख्य बातें

काजी मोइनुद्दीन ने MP हाई कोर्ट के 15 मई 2026 के भोजशाला फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दाखिल की; मामला डायरी नंबर 32281/2026 के तहत लंबित।
जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की पीठ ने भोजशाला परिसर को राजा भोज की संपत्ति और हिंदू मंदिर घोषित किया था।
ASI ने 16 मई 2026 को नया आदेश जारी कर हिंदू समुदाय को परिसर में अबाध पूजा का अधिकार दिया; प्रशासनिक नियंत्रण ASI के पास।
2024 के पुरातात्विक सर्वेक्षण में संस्कृत शिलालेख, हवन कुंड और हिंदू मंदिर वास्तुकला के प्रमाण मिले थे।
हिंदू पक्ष की ओर से जितेंद्र सिंह विशेन ने कैविएट याचिका दाखिल की — बिना उनका पक्ष सुने कोई अंतरिम आदेश न हो।
हाई कोर्ट ने केंद्र को ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन से मां सरस्वती की प्राचीन प्रतिमा वापस लाने का प्रयास करने का निर्देश दिया।

मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर को हिंदू मंदिर घोषित करने और हिंदू समुदाय को विशेष पूजा अधिकार देने वाले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 15 मई 2026 के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी है। काजी मोइनुद्दीन की ओर से दाखिल यह विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) डायरी नंबर 32281/2026 के रूप में दर्ज हुई है और फिलहाल लंबित है।

हाई कोर्ट के फैसले में क्या था

जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की इंदौर खंडपीठ ने अपने फैसले में भोजशाला परिसर को राजा भोज की संपत्ति और हिंदू मंदिर माना था। पीठ ने स्पष्ट किया था कि हिंदू समुदाय का पूजा का अधिकार कभी समाप्त नहीं हुआ।

कोर्ट ने 7 अप्रैल 2003 की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की उस व्यवस्था को भी स्थल के मूल स्वरूप के प्रतिकूल बताया था, जिसके तहत परिसर में नमाज की अनुमति दी गई थी। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के लिए वैकल्पिक भूमि पर मस्जिद निर्माण पर विचार करने का निर्देश भी दिया था।

पुरातात्विक साक्ष्य और ASI का नया आदेश

हाई कोर्ट के फैसले में 2024 के पुरातात्विक सर्वेक्षण का उल्लेख किया गया था, जिसमें संस्कृत शिलालेख, हवन कुंड और हिंदू मंदिर वास्तुकला से जुड़े अनेक प्रमाण मिलने की बात कही गई थी।

फैसले के अगले दिन ASI ने 16 मई 2026 को नया आदेश जारी कर हिंदू समुदाय को भोजशाला परिसर में पूजा और मां सरस्वती से जुड़े अध्ययन कार्यों के लिए बिना रोक-टोक प्रवेश की अनुमति दे दी। हालांकि, संरक्षित स्मारक होने के कारण प्रशासनिक नियंत्रण ASI के पास ही बना रहेगा।

हिंदू पक्ष की कैविएट याचिका

हिंदू पक्ष ने भी सर्वोच्च न्यायालय में सक्रियता दिखाई है। जितेंद्र सिंह विशेन की ओर से कैविएट याचिका दाखिल कर अनुरोध किया गया है कि हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध किसी भी याचिका पर उनका पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम आदेश न दिया जाए।

विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भोजशाला विवाद मध्य भारत के सबसे संवेदनशील धार्मिक और ऐतिहासिक मामलों में से एक रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह स्थल 1034 ईस्वी में राजा भोज द्वारा मां सरस्वती के मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि यहां सदियों से कमाल मौला मस्जिद मौजूद है और पूर्व प्रशासनिक व्यवस्थाओं के जरिए इस स्थल की कानूनी स्थिति पहले ही निर्धारित हो चुकी है।

यह ऐसे समय में आया है जब देश में कई ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर स्वामित्व के मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह प्रयास करने का भी निर्देश दिया था कि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां सरस्वती की प्राचीन प्रतिमा को भारत वापस लाया जाए।

आगे क्या होगा

सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी लंबित होने के साथ अब यह देखना होगा कि शीर्ष अदालत हाई कोर्ट के फैसले पर कोई अंतरिम स्थगन देती है या नहीं। हिंदू पक्ष की कैविएट याचिका के मद्देनजर किसी भी एकतरफा राहत की संभावना सीमित मानी जा रही है। यह मामला भारत में धार्मिक-ऐतिहासिक स्थलों पर स्वामित्व विवादों की न्यायिक यात्रा का एक अहम पड़ाव बनने की ओर है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया लंबी खिंचती है और सामाजिक तनाव उससे भी लंबे समय तक बना रहता है।
RashtraPress
22 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका किसने दाखिल की?
काजी मोइनुद्दीन की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की गई है, जो डायरी नंबर 32281/2026 के तहत दर्ज है और फिलहाल लंबित है। यह याचिका MP हाई कोर्ट की इंदौर पीठ के 15 मई 2026 के फैसले को चुनौती देती है।
MP हाई कोर्ट ने भोजशाला पर क्या फैसला दिया था?
जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने भोजशाला परिसर को राजा भोज की संपत्ति और हिंदू मंदिर माना था। कोर्ट ने कहा कि हिंदू समुदाय का पूजा का अधिकार कभी समाप्त नहीं हुआ और ASI की 2003 की नमाज व्यवस्था स्थल के मूल स्वरूप के अनुरूप नहीं थी।
ASI ने भोजशाला पर नया आदेश कब और क्यों जारी किया?
ASI ने 16 मई 2026 को नया आदेश जारी कर हिंदू समुदाय को भोजशाला परिसर में पूजा और मां सरस्वती से जुड़े अध्ययन कार्यों के लिए अबाध प्रवेश की अनुमति दी। यह आदेश हाई कोर्ट के फैसले के अगले दिन आया; प्रशासनिक नियंत्रण ASI के पास ही रहेगा।
भोजशाला विवाद कितना पुराना है और दोनों पक्षों के क्या दावे हैं?
यह विवाद मध्य भारत के सबसे पुराने और संवेदनशील धार्मिक-ऐतिहासिक मामलों में से एक है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह स्थल 1034 ईस्वी में राजा भोज ने मां सरस्वती के मंदिर के रूप में स्थापित किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि यहां सदियों से कमाल मौला मस्जिद मौजूद है।
हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कदम उठाया है?
जितेंद्र सिंह विशेन की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट याचिका दाखिल की गई है। इसमें अनुरोध किया गया है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसी भी याचिका पर उनका पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम आदेश न दिया जाए।
राष्ट्र प्रेस
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