गुजरात: सबरकांठा डेयरी छापे में ₹5.10 लाख का 2,548 किलो मिलावटी मावा जब्त, लाइसेंस निलंबित

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गुजरात: सबरकांठा डेयरी छापे में ₹5.10 लाख का 2,548 किलो मिलावटी मावा जब्त, लाइसेंस निलंबित

सारांश

गुजरात के सबरकांठा में भोलेनाथ डेयरी पर फ्लाइंग स्क्वॉड की छापेमारी में ₹5.10 लाख का 2,548 किलो मिलावटी मावा जब्त हुआ — 550 किलो मौके पर नष्ट। बिना लाइसेंस बर्फी उत्पादन भी उजागर; फूड लाइसेंस तत्काल निलंबित।

मुख्य बातें

गुजरात फूड एंड ड्रग्स विभाग ने 21 मई 2026 को सबरकांठा के भोलेनाथ डेयरी पर छापा मारा।
कुल 2,548 किलोग्राम मिलावटी मावा जब्त, अनुमानित कीमत ₹5.10 लाख ।
550 किलोग्राम मावा अस्वच्छ और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पाए जाने पर मौके पर ही नष्ट।
बिना लाइसेंस के मिठाई 'बर्फी' का अवैध उत्पादन भी पकड़ा गया।
डेयरी का फूड लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित; लैब रिपोर्ट के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।
कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया के निर्देश पर चल रहे मिलावट-विरोधी अभियान के तहत।

गुजरात के फूड एंड ड्रग्स विभाग ने 21 मई 2026 को सबरकांठा जिले के तालोद तालुका स्थित भोलेनाथ डेयरी पर छापेमारी कर 2,548 किलोग्राम मिलावटी मावा जब्त किया, जिसकी अनुमानित बाज़ार कीमत करीब ₹5.10 लाख बताई गई है। गांधीनगर फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा की गई इस कार्रवाई में 550 किलोग्राम मावा को अस्वच्छ और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पाए जाने पर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

छापेमारी का घटनाक्रम

यह कार्रवाई राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया के निर्देश पर, मिलावटखोरी और अवैध खाद्य उत्पादन के विरुद्ध चल रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत की गई। फ्लाइंग स्क्वॉड को मिली विशेष सूचना के आधार पर रोजड़ गांव स्थित इस डेयरी को निशाना बनाया गया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि डेयरी परिसर में अत्यंत गंदे और अस्वच्छ हालात में मावा तैयार किया जा रहा था। इसके अलावा, बिना किसी लाइसेंस या अनुमति के मिठाई 'बर्फी' का भी अवैध उत्पादन किया जा रहा था।

जब्ती और नष्ट किया गया माल

विभाग के अनुसार, कुल 2,548 किलोग्राम मिलावटी मावा जब्त किया गया। इसमें से 550 किलोग्राम मावा को स्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा मानते हुए मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। फूड सेफ्टी अधिकारियों ने मावा और बर्फी के नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिए हैं।

कानूनी कार्रवाई

फूड एंड ड्रग्स विभाग ने डेयरी को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत सुधार नोटिस जारी किया है। साथ ही डेयरी का फूड लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लैब रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री की चेतावनी

मंत्री पानशेरिया ने कहा कि राज्य सरकार लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मिलावटखोरी के विरुद्ध यह अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा। गौरतलब है कि त्योहारी सीजन से पहले मावा और मिठाइयों में मिलावट की घटनाएँ गुजरात समेत पूरे देश में एक बड़ी चिंता बनी हुई हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो दर्शाती हैं कि खाद्य सुरक्षा तंत्र की निगरानी अभी भी प्रतिक्रियात्मक है, न कि निवारक। फ्लाइंग स्क्वॉड की कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन असली सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में मिलावटी उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला में कहाँ तक पहुँचे। लाइसेंस निलंबन और लैब जांच ज़रूरी कदम हैं, परंतु जब तक दोषियों पर कठोर आपराधिक कार्रवाई नहीं होती और नियमित निरीक्षण की व्यवस्था नहीं बनती, ऐसी डेयरियाँ नाम बदलकर फिर चालू हो सकती हैं।
RashtraPress
22 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गुजरात के सबरकांठा डेयरी छापे में क्या मिला?
गांधीनगर फ्लाइंग स्क्वॉड ने सबरकांठा के भोलेनाथ डेयरी में 2,548 किलोग्राम मिलावटी मावा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब ₹5.10 लाख बताई गई है। इसके अलावा बिना लाइसेंस के बर्फी का अवैध उत्पादन भी पकड़ा गया।
550 किलोग्राम मावा मौके पर क्यों नष्ट किया गया?
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि 550 किलोग्राम मावा अत्यंत गंदे और अस्वच्छ हालात में तैयार किया गया था, जिसे स्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा मानते हुए मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।
भोलेनाथ डेयरी के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हुई?
फूड एंड ड्रग्स विभाग ने डेयरी को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत सुधार नोटिस जारी किया और फूड लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह छापेमारी किसके निर्देश पर हुई?
यह कार्रवाई राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया के निर्देश पर मिलावटखोरी और अवैध खाद्य उत्पादन के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत की गई। फ्लाइंग स्क्वॉड को विशेष सूचना के आधार पर इस डेयरी की जानकारी मिली थी।
मावा और बर्फी के नमूनों का क्या होगा?
फूड सेफ्टी अधिकारियों ने मावा और बर्फी के नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिए हैं। लैब रिपोर्ट के आधार पर मिलावट की प्रकृति तय होगी और तदनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्र प्रेस
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