गुजरात: सबरकांठा डेयरी छापे में ₹5.10 लाख का 2,548 किलो मिलावटी मावा जब्त, लाइसेंस निलंबित
सारांश
मुख्य बातें
गुजरात के फूड एंड ड्रग्स विभाग ने 21 मई 2026 को सबरकांठा जिले के तालोद तालुका स्थित भोलेनाथ डेयरी पर छापेमारी कर 2,548 किलोग्राम मिलावटी मावा जब्त किया, जिसकी अनुमानित बाज़ार कीमत करीब ₹5.10 लाख बताई गई है। गांधीनगर फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा की गई इस कार्रवाई में 550 किलोग्राम मावा को अस्वच्छ और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पाए जाने पर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।
छापेमारी का घटनाक्रम
यह कार्रवाई राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया के निर्देश पर, मिलावटखोरी और अवैध खाद्य उत्पादन के विरुद्ध चल रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत की गई। फ्लाइंग स्क्वॉड को मिली विशेष सूचना के आधार पर रोजड़ गांव स्थित इस डेयरी को निशाना बनाया गया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि डेयरी परिसर में अत्यंत गंदे और अस्वच्छ हालात में मावा तैयार किया जा रहा था। इसके अलावा, बिना किसी लाइसेंस या अनुमति के मिठाई 'बर्फी' का भी अवैध उत्पादन किया जा रहा था।
जब्ती और नष्ट किया गया माल
विभाग के अनुसार, कुल 2,548 किलोग्राम मिलावटी मावा जब्त किया गया। इसमें से 550 किलोग्राम मावा को स्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा मानते हुए मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। फूड सेफ्टी अधिकारियों ने मावा और बर्फी के नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिए हैं।
कानूनी कार्रवाई
फूड एंड ड्रग्स विभाग ने डेयरी को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत सुधार नोटिस जारी किया है। साथ ही डेयरी का फूड लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लैब रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री की चेतावनी
मंत्री पानशेरिया ने कहा कि राज्य सरकार लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मिलावटखोरी के विरुद्ध यह अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा। गौरतलब है कि त्योहारी सीजन से पहले मावा और मिठाइयों में मिलावट की घटनाएँ गुजरात समेत पूरे देश में एक बड़ी चिंता बनी हुई हैं।