गुजरात एटीएस ने पंजाब का ग्रेनेड तस्कर गिरफ्तार किया, बड़ा खुलासा
सारांश
Key Takeaways
- गुजरात एटीएस ने पंजाब के एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया।
- आरोपी का नाम बिक्रमजीत सिंह है।
- गिरफ्तारी ग्रेनेड तस्करी के आरोप में की गई।
- यह कार्रवाई पंजाब पुलिस की खुफिया जानकारी पर आधारित है।
- आरोपी पाकिस्तान के गैंगस्टर के साथ जुड़ा हुआ था।
अहमदाबाद/बनासकांठा, 5 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने बनासकांठा में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) के सहयोग से पंजाब के एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर ग्रेनेड तस्करी और सीमा पार के एक आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
आरोपी की पहचान बिक्रमजीत सिंह उर्फ़ विक्की के नाम से हुई है, जो अमृतसर के नंगल पनवान का निवासी है। उसे दीसा के एक ढाबे से पकड़ा गया, जहां वह एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्यरत था।
अधिकारियों ने बताया कि यह विशेष ऑपरेशन पंजाब पुलिस द्वारा दी गई एक खास खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया। यह जानकारी अमृतसर में स्पेशल स्टेट ऑपरेशनल सेल (एसएसओसी) द्वारा दर्ज एक मामले में वांछित आरोपी के बारे में थी।
गुजरात एटीएस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस जानकारी का गहन विश्लेषण किया, जिसके बाद एक टीम ने संदिग्ध का पता लगाया।
एटीएस के एक अधिकारी ने कहा कि पंजाब पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हमारी टीम ने बनासकांठा के डीसा में एक ढाबे पर आरोपी का पता लगाया और उसे पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लिया। इसके बाद, आरोपी को पूछताछ के लिए गुजरात एटीएस अहमदाबाद ले जाया गया।
प्रारंभिक पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि बिक्रमजीत सिंह कथित रूप से पाकिस्तान में मौजूद गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके साथी आबिद जट्ट के साथ काम कर रहा था। जांचकर्ताओं ने बताया कि वह ग्रेनेड की सप्लाई में सहायता करने और पंजाब के स्थानीय लोगों को इस नेटवर्क में भर्ती करने में शामिल था।
अधिकारी ने कहा कि वह स्थानीय गुर्गों की भर्ती की गतिविधियों में सहायक रहा और अपने आकाओं के निर्देशानुसार पुलिस थानों और अन्य सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमलों की साजिशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अधिकारियों ने बताया कि भट्टी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कार्य कर रहा है और पंजाब में आतंकी गतिविधियों से संबंधित है, जिसमें सुरक्षा ठिकानों और प्रमुख हस्तियों पर ग्रेनेड हमले करवाने का कार्य भी शामिल है।
इसी सिलसिले में, एसएसओसी अमृतसर ने 3 अप्रैल को भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4, और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत एक मामला दर्ज किया था, और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
गुजरात एटीएस ने पुष्टि की है कि हिरासत में लिए जाने की जानकारी पंजाब पुलिस को दे दी गई है, और आगे की जांच के लिए आरोपी को सौंपने की कानूनी प्रक्रियाएं जारी हैं।