क्या सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया?
सारांश
Key Takeaways
- सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है।
- मामला पहले से दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है।
- यात्रियों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा है।
- नरेंद्र मिश्रा ने न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।
- कोर्ट ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता अपने मुद्दे को हाईकोर्ट में उठाएं।
नई दिल्ली, 15 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों के ठप होने से यात्रियों को हुए नुकसान को लेकर प्रस्तुत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मामला पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।
सुनवाई करने वाले सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा कि उन्हें अपनी बात दिल्ली हाईकोर्ट में ही रखनी चाहिए। सीजेआई ने बताया कि जब किसी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही हो और उसने कुछ निर्देश भी दिए हों, तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप न्यायिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि यह मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है और इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह याचिकाकर्ता नरेंद्र मिश्रा की दलीलों को ध्यान से सुनें और उन पर विचार करें।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि इंडिगो की उड़ानों के अचानक रुकने से यात्रियों को भारी परेशानी और आर्थिक नुकसान हुआ है। कई यात्राएं रद्द हुईं, आवश्यक कार्य प्रभावित हुए और यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अधिक खर्च करना पड़ा।
याचिका में यह भी मांग की गई थी कि इंडिगो एयरलाइंस की सेवाओं को सुरक्षित तरीके से फिर से शुरू करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाए, ताकि भविष्य में यात्रियों को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए को इस पूरे मामले पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन यह भी माना है कि यह मुद्दा जनता से संबंधित है। इस पर फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।