16 जुलाई 2026
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आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस: लालू परिवार पर आरोप तय करने का फैसला 31 जुलाई तक टला

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आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस: लालू परिवार पर आरोप तय करने का फैसला 31 जुलाई तक टला

सारांश

आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर आरोप तय करने का फैसला एक बार फिर टाल दिया है। अब 31 जुलाई को अदालत तय करेगी कि मुकदमा आगे बढ़ेगा या नहीं।

मुख्य बातें

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 16 जुलाई को आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने का फैसला 31 जुलाई तक टाला।
ED ने लालू प्रसाद यादव , राबड़ी देवी , तेजस्वी यादव , तेज प्रताप यादव , मीसा भारती और हेमा यादव समेत अन्य आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की है।
आरोप है कि 2004-2009 के बीच रेल मंत्री रहते लालू के करीबियों को अनियमित तरीके से आईआरसीटीसी होटल ठेके दिए गए।
ठेकों के बदले बेनामी कंपनी के ज़रिये करीब तीन एकड़ कीमती ज़मीन हासिल करने का भी आरोप है।
इससे पहले 9 जून को भी यही फैसला 16 जुलाई तक के लिए टाला गया था।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 16 जुलाई 2026 को आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के विरुद्ध आरोप तय करने का फैसला 31 जुलाई तक के लिए टाल दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश ने सभी पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद यह आदेश सुरक्षित रखा था, जो अब अगली तारीख पर सुनाया जाएगा।

मामले का पृष्ठभूमि

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, 2004 से 2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे, तब आईआरसीटीसी के होटलों के रखरखाव के ठेके तय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए बिना राजद प्रमुख के करीबी सहयोगियों से जुड़ी एक निजी कंपनी को दिए गए। जाँच एजेंसी का आरोप है कि इन ठेकों के एवज में एक बेनामी कंपनी के माध्यम से लालू परिवार और उनके सहयोगियों ने करीब तीन एकड़ कीमती ज़मीन हासिल की।

किन पर दाखिल है चार्जशीट

ED ने इस केस में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, पुत्रियाँ मीसा भारती और हेमा यादव सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर रखी है। यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज है।

पहले भी टल चुका है फैसला

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब आरोप तय करने का फैसला स्थगित हुआ हो। इससे पहले 9 जून को भी अदालत ने इसी मामले में आरोप तय करने के फैसले को 16 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रखा था। अब यह मामला एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है।

आगे क्या होगा

सभी पक्षों की निगाहें अब 31 जुलाई पर टिकी हैं, जब राऊज एवेन्यू कोर्ट यह तय करेगा कि इस मामले में आरोप तय किए जाएंगे या नहीं। यदि अदालत आरोप तय करती है, तो लालू परिवार के लिए यह मामला औपचारिक मुकदमे के चरण में प्रवेश कर जाएगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

फिर भी आरोप तय होने की औपचारिक शुरुआत अभी नहीं हुई। यह पैटर्न उन आलोचकों को बल देता है जो कहते हैं कि हाई-प्रोफाइल राजनीतिक मामलों में कानूनी प्रक्रिया अनिश्चित काल तक खिंचती रहती है। 31 जुलाई का आदेश इस दिशा में निर्णायक मोड़ हो सकता है — या एक और स्थगन।
RashtraPress
16 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस क्या है?
यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। ED का आरोप है कि आईआरसीटीसी के होटलों के रखरखाव के ठेके नियमों की अनदेखी कर करीबी सहयोगियों की निजी कंपनी को दिए गए और बदले में बेनामी कंपनी के ज़रिये करीब तीन एकड़ ज़मीन हासिल की गई।
31 जुलाई को कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा?
राऊज एवेन्यू कोर्ट 31 जुलाई को यह तय करेगा कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर आरोप तय किए जाएंगे या नहीं। यदि आरोप तय हुए, तो मामला औपचारिक मुकदमे के चरण में प्रवेश करेगा।
इस मामले में किन-किन पर आरोप हैं?
ED ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, पुत्रियाँ मीसा भारती और हेमा यादव समेत अन्य आरोपियों के विरुद्ध PMLA के तहत चार्जशीट दाखिल की है।
क्या पहले भी इस मामले में फैसला टाला गया था?
हाँ, 9 जून को भी अदालत ने आरोप तय करने का फैसला 16 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रखा था। 16 जुलाई को वह फैसला एक बार फिर 31 जुलाई तक टाल दिया गया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जाँच में क्या सामने आया है?
ED के अनुसार, आईआरसीटीसी होटल ठेकों में अनियमितताएँ बरती गईं और इन ठेकों के एवज में एक बेनामी कंपनी के माध्यम से लालू परिवार से जुड़े लोगों ने करीब तीन एकड़ कीमती ज़मीन हासिल की। यह जाँच PMLA के तहत जारी है।
राष्ट्र प्रेस
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