केरल के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक पर लिखा पत्र

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केरल के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक पर लिखा पत्र

सारांश

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक-2026 को नागरिक समाज और अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्वायत्तता पर हमला बताया है। उनका कहना है कि यह विधेयक गंभीर चिंताओं को जन्म दे रहा है।

Key Takeaways

  • मुख्यमंत्री ने पीएम को पत्र लिखकर विधेयक पर चिंता जताई।
  • अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्वायत्तता पर खतरा।
  • विधेयक में संपत्तियों पर कब्जा करने की शक्तियाँ शामिल हैं।
  • पत्र में अधिकारियों के दुरुपयोग की आशंका।
  • वर्तमान कानून में सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं।

तिरुवनंतपुरम, 30 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विदेशी अंशदान (नियमन) संशोधन विधेयक-2026 के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने इसे नागरिक समाज और अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर एक गंभीर खतरा बताया है।

पत्र साझा करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीकी कारणों का हवाला देकर संपत्तियों पर कब्जा करने की अत्यधिक शक्ति देकर, केंद्रीय सरकार मनमाने नियंत्रण और डर का एक माध्यम बना रही है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि वे इन कठोर प्रावधानों को वापस लें, जो गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों की सेवा करने वाली संस्थाओं के लिए खतरा बन रहे हैं। हमें अपने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि निस्वार्थ सेवा की भावना कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बाधित न हो।

सीएम पिनाराई ने पत्र में लिखा कि विदेशी अंशदान (नियमन) संशोधन विधेयक-2026, जिसे 25 मार्च, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया, में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों में चिंता उत्पन्न की है। विधेयक की धाराओं की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि यहाँ तकनीकी खामियों के लिए भी संपत्तियों पर कब्जा करने की शक्तियाँ दी गई हैं।

पत्र में यह भी लिखा गया है कि इस प्रकार की व्यापक शक्ति का उपयोग अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से किया जा सकता है और यह आशंका निराधार नहीं है। वर्तमान अधिनियम पहले से ही प्रमाण पत्र धारकों द्वारा लाभ के दुरुपयोग का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान करता है, जिन्हें विदेशी अंशदान स्वीकार करने की अनुमति है।

उन्होंने आगे कहा कि संशोधन में संपत्तियों पर कब्जा करने का प्रावधान है, जिसमें धार्मिक स्थल और धर्मार्थ संस्थाएं भी शामिल हैं, भले ही तकनीकी प्रश्न हों। यह ध्यान देने योग्य है कि संशोधन विधेयक की धाराएं उन संस्थाओं के कार्यों को कठिनाइयों में डाल सकती हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब तथा हाशिए पर रहे लोगों की सेवा में निस्वार्थ रूप से कार्यरत हैं, चाहे उनकी ओर से कोई गंभीर गलती न हुई हो।

उन्होंने लिखा कि यह मामला धार्मिक समूहों और अल्पसंख्यक समुदायों की चिंताओं से जुड़ा है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ कि वे शीघ्र हस्तक्षेप करें और संशोधन विधेयक में संपत्तियों पर कब्जा करने के प्रावधान को वापस लेने की पहल करें, क्योंकि वर्तमान कानून में उल्लंघनों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।

--आईएएमएस

एएमटी/डीएससी

Point of View

NationPress
03/04/2026

Frequently Asked Questions

विदेशी अंशदान (नियमन) संशोधन विधेयक-2026 क्या है?
यह विधेयक विदेशी अंशदान के नियमों में संशोधन करता है और इसमें संपत्तियों पर कब्जा करने की शक्तियाँ शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने पीएम को पत्र में क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने इसे नागरिक समाज की स्वतंत्रता पर हमला बताया और प्रावधानों को वापस लेने की अपील की।
इस विधेयक से कौन सी संस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं?
इस विधेयक से अल्पसंख्यक संस्थाएं, धार्मिक स्थल और धर्मार्थ संस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं।
पत्र में क्या चिंताएँ व्यक्त की गई हैं?
पत्र में अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से संभावित दुरुपयोग की चिंताओं को उठाया गया है।
क्या वर्तमान कानून में सुरक्षा उपाय हैं?
हाँ, वर्तमान कानून में उल्लंघनों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।
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