मलाड स्टेशन पर नमाज पढ़ने के आरोपियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी और लगाया जुर्माना
सारांश
Key Takeaways
- मलाड रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने के मामले में कड़ी कार्रवाई हुई है।
- तीनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 500 रुपए का जुर्माना लगाया।
- भाजपा नेता ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
मुंबई, 17 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने के संदर्भ में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सख्त चेतावनी देते हुए 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचाई थी। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने पश्चिम रेलवे को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।
इस मामले में आरोपी मुश्ताक बाबू लोन (35), सोहेब सदाकत शाह (25) और बिस्मिल्लाह दीन अंसारी (43) को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है और उन पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार की गतिविधियां नियमों के विरुद्ध हैं और इससे सामान्य यात्रियों को समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, स्टेशन पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
पुलिस के अनुसार, इस मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने मिलकर कार्रवाई की। वायरल वीडियो को सबूत मानते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
रेलवे प्रशासन का कहना है कि स्टेशन परिसर यात्रियों की आवाजाही के लिए होता है और वहां किसी भी प्रकार की गतिविधि, जिससे भीड़ या रुकावट उत्पन्न हो, नियमों के खिलाफ मानी जाती है।
इसी आधार पर रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत कार्रवाई की गई, जो अनधिकृत रूप से रेलवे परिसर में प्रवेश या गतिविधि करने से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता की धारा 168 के तहत भी मामला दर्ज किया गया।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को कड़ी चेतावनी दी और उन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है।