11 जुलाई 2026
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मुंबई: आंखों की जांच के बहाने छेड़छाड़, कुर्ला के डॉ. पार्थो प्रणय बख्शी गिरफ्तार

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मुंबई: आंखों की जांच के बहाने छेड़छाड़, कुर्ला के डॉ. पार्थो प्रणय बख्शी गिरफ्तार

सारांश

मुंबई के कुर्ला पश्चिम में एक महिला आंखों की जांच कराने गई और डॉक्टर ने कथित तौर पर उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने डॉ. पार्थो प्रणय बख्शी को बीएनएस धारा 74 के तहत गिरफ्तार किया। मामले ने चिकित्सा क्षेत्र में महिला सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

मुख्य बातें

मुंबई के कुर्ला पश्चिम स्थित एक मल्टीस्पेशलिस्ट क्लिनिक में 11 जुलाई 2026 को यह घटना सामने आई।
पार्थो प्रणय बख्शी ने कथित तौर पर आंखों की जांच के बहाने महिला के साथ अश्लील व्यवहार और छेड़छाड़ की।
पीड़ित ने विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।
आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कोई शिकायत दर्ज हुई थी या नहीं।
महिला अधिकार कार्यकर्ता मामले को न्यायालय तक ले जाने और आरोपी का मेडिकल लाइसेंस रद्द कराने की माँग कर रहे हैं।

मुंबई के कुर्ला पश्चिम इलाके में एक महिला आंखों की सामान्य जांच कराने गई थी, लेकिन वहाँ मौजूद डॉक्टर ने कथित तौर पर उसके साथ अश्लील व्यवहार और छेड़छाड़ की। विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी डॉ. पार्थो प्रणय बख्शी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। यह घटना 11 जुलाई 2026 को सामने आई और इसने मुंबई में चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना का विवरण

पीड़ित महिला कुर्ला पश्चिम स्थित एक मल्टीस्पेशलिस्ट पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में आंखों की जांच के लिए पहुंची थी। आरोपों के अनुसार, डॉ. पार्थो प्रणय बख्शी ने शुरुआत में सामान्य व्यवहार किया, किंतु महिला को अलग कमरे में बुलाकर अश्लील टिप्पणियाँ कीं और जांच के बहाने उसके साथ अनुचित शारीरिक व्यवहार किया। पुलिस जांच में पता चला है कि घटना के समय क्लिनिक में अन्य स्टाफ भी मौजूद था, लेकिन महिला को जानबूझकर एकांत कमरे में ले जाया गया था।

पीड़ित का बयान

पीड़ित महिला ने पुलिस को दिए बयान में कहा, 'मैं आंखों की जांच कराने गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर जैसे सम्मानित पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करेगा। मैं बहुत डर गई थी और शर्म से सिर नीचे कर लिया।' महिला तुरंत क्लिनिक से बाहर निकली और घर जाकर परिवार को पूरी घटना से अवगत कराया। परिवार के सहयोग से उसने विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस कार्रवाई और कानूनी धाराएँ

पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डॉ. पार्थो प्रणय बख्शी को तत्काल हिरासत में लिया। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो महिलाओं के सम्मान और गरिमा के विरुद्ध अपराध से संबंधित है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी के खिलाफ इससे पहले कोई शिकायत दर्ज हुई थी या नहीं।

सामाजिक प्रतिक्रिया और व्यापक चिंताएँ

इस घटना के सामने आने के बाद कुर्ला और आसपास के इलाकों में मेडिकल प्रैक्टिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। महिला अधिकार संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मामले को न्यायालय तक ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि ऐसे आरोपों में दोषी पाए जाने पर संबंधित चिकित्सक का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब देशभर में चिकित्सा संस्थानों में महिला मरीजों की सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो रही है।

आगे की जांच

पुलिस ने आरोपी डॉक्टर से पूछताछ शुरू कर दी है। जांच के दायरे में यह भी शामिल है कि क्लिनिक में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है या नहीं और अन्य मरीजों ने पहले कभी कोई शिकायत की थी या नहीं। मामले की अगली सुनवाई में आरोपी को अदालत के समक्ष पेश किए जाने की संभावना है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसे लागू करने की कोई बाध्यकारी व्यवस्था नहीं है। आलोचकों का कहना है कि जब तक लाइसेंसिंग निकाय ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर जांच नहीं करते, तब तक गिरफ्तारी और मुकदमा पर्याप्त नहीं है। असली जवाबदेही तब बनेगी जब क्लिनिक पंजीकरण नियमों में सुरक्षा मानक अनिवार्य किए जाएँ।
RashtraPress
11 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुंबई के कुर्ला में डॉक्टर पर क्या आरोप हैं?
डॉ. पार्थो प्रणय बख्शी पर आरोप है कि उन्होंने आंखों की जांच के दौरान एक महिला मरीज के साथ अश्लील व्यवहार किया और उसे गलत तरीके से छुआ। पुलिस ने महिला की शिकायत पर उन्हें बीएनएस धारा 74 के तहत गिरफ्तार किया है।
बीएनएस धारा 74 क्या है जिसके तहत आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया?
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 महिलाओं के सम्मान और गरिमा के विरुद्ध अपराध से संबंधित है। यह धारा उन मामलों में लागू होती है जहाँ किसी महिला के साथ अश्लील व्यवहार या शारीरिक छेड़छाड़ की जाती है।
पीड़ित महिला ने शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज कराई?
घटना के बाद पीड़ित महिला घर गई और परिवार को पूरी बात बताई। परिवार के सहयोग से उसने मुंबई के विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।
क्या इस मामले में आरोपी डॉक्टर का लाइसेंस रद्द होगा?
अभी तक लाइसेंस रद्द करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालाँकि, महिला अधिकार संगठनों के कार्यकर्ता मामले को न्यायालय तक ले जाने और संबंधित चिकित्सा नियामक निकाय से लाइसेंस रद्द करने की माँग करने की तैयारी में हैं।
पुलिस जांच में अब तक क्या सामने आया है?
पुलिस जांच में पता चला है कि घटना के समय क्लिनिक में अन्य स्टाफ मौजूद था, लेकिन डॉक्टर ने महिला को जानबूझकर एकांत कमरे में बुलाया था। पुलिस यह भी जाँच कर रही है कि आरोपी के विरुद्ध पहले कोई शिकायत दर्ज हुई थी या नहीं।
राष्ट्र प्रेस
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