क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 2 महीने में उपभोक्ताओं को 7.14 करोड़ रुपए का रिफंड दिलवाने में मदद की?

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क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 2 महीने में उपभोक्ताओं को 7.14 करोड़ रुपए का रिफंड दिलवाने में मदद की?

सारांश

केंद्र सरकार ने बताया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने हाल ही में उपभोक्ताओं को 7.14 करोड़ रुपए का रिफंड उपलब्ध कराया। यह रिफंड 15,426 शिकायतों के समाधान के माध्यम से संभव हुआ। जानें, क्या हैं इसके पीछे के कारण और कैसे यह हेल्पलाइन उपभोक्ताओं के लिए सहायक सिद्ध हो रही है।

Key Takeaways

  • एनसीएच ने 7.14 करोड़ रुपए का रिफंड उपलब्ध कराया।
  • 15,426 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान किया गया।
  • ई-कॉमर्स में सबसे अधिक शिकायतें आईं।
  • हेल्पलाइन का उपयोग 17 भाषाओं में किया जा सकता है।
  • उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 है।

नई दिल्ली, 4 जुलाई (राष्ट्र प्रेस) । केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) ने पिछले दो महीनों में उपभोक्ताओं को 7.14 करोड़ रुपए का रिफंड सफलतापूर्वक उपलब्ध कराया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, रिफंड दावों से संबंधित 15,426 उपभोक्ता शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान करते हुए 30 क्षेत्रों में निवारण किया गया।

ई-कॉमर्स क्षेत्र में सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें 8,919 शिकायतें आईं और तदनुसार, सबसे अधिक 3.69 करोड़ रुपए का रिफंड प्रदान किया गया। इसके बाद यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में 81 लाख रुपए का रिफंड किया गया।

मंत्रालय के मुताबिक, ई-कॉमर्स रिफंड से संबंधित शिकायतें देशभर से आईं, जिसमें उत्तर प्रदेश से 1242 सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। सिक्किम तथा दादरा और नगर हवेली जैसे छोटे क्षेत्रों से भी शिकायतें प्राप्त हुईं।

विभाग ने कहा, "25 अप्रैल से 30 जून 2025 के बीच 7.14 करोड़ रुपए के रिफंड की सुविधा हेल्पलाइन की प्रभावकारिता और जवाबदेही को दर्शाती है।"

एनसीएच में पंजीकृत शिकायतों और डॉक की संख्या में यह वृद्धि विशेष रूप से कॉल, वेब पोर्टल, व्हाट्सएप, एनसीएच ऐप, उमंग, सीपीजीआरएएमएस, एसएमएस, ईमेल और एआई-सक्षम चैटबॉट जैसे डिजिटल तरीकों के माध्यम से प्लेटफॉर्म की बढ़ती पहुंच को भी दर्शाती है।

यह समय पर परेशानी मुक्त शिकायत निवारण सुनिश्चित करने में एनसीएच की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है। यह हेल्पलाइन देशभर के उपभोक्ताओं के लिए प्री-लिटिगेशन फेज में शिकायत निवारण की मांग करने के लिए सिंगल-पॉइंट ऑफ एक्सेस के रूप में उभरी है। उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 के माध्यम से 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

विभाग ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और सभी उपभोक्ताओं से अपने अधिकारों की रक्षा करने और समय पर निवारण पाने के लिए हेल्पलाइन का सक्रिय रूप से उपयोग करने का आग्रह किया।

एनसीएच उपभोक्ता शिकायतों को तेजी से और सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने में एक महत्वपूर्ण पूर्व-मुकदमेबाजी भूमिका निभाता है, जिससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता आयोगों पर बोझ कम होता है।

Point of View

बल्कि उन्हें प्रभावी समाधान भी प्रदान करता है। यह सरकार की जिम्मेदारी को दर्शाता है कि वह उपभोक्ताओं की भलाई के लिए तत्पर है।
NationPress
04/08/2025

Frequently Asked Questions

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन क्या है?
यह एक सरकारी हेल्पलाइन है जो उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करती है और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है।
रिफंड की प्रक्रिया कैसे होती है?
उपभोक्ता अपनी शिकायतें हेल्पलाइन पर दर्ज कराते हैं और सही प्रक्रिया के अनुसार रिफंड प्राप्त करते हैं।
क्या सभी उपभोक्ता इस हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं?
हाँ, सभी उपभोक्ता इस हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं और अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।