पांवटा साहिब में दिन के समय खनन वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रोक, रात 10 से सुबह 5 बजे तक चलेगा संचालन
सारांश
Key Takeaways
- दिन के समय खनन वाहनों का संचालन नहीं होगा।
- रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही वाहनों को चलने की अनुमति।
- यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए यह कदम उठाया गया।
- आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई।
नाहन, 10 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में यातायात व्यवस्था में सुधार और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत, अब शहर में दिन के समय खनन सामग्री से लदे भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाएगी।
जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, अब ट्रक, टिप्पर और डंपर सहित सभी खनन सामग्री से संबंधित भारी वाहन केवल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक निर्धारित मार्गों पर चल सकेंगे। पांवटा साहिब के एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा ने इस संबंध में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह आदेश सिरमौर के उपायुक्त द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर में दिन के समय भारी वाहनों के निरंतर संचालन से यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था और आम नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि पांवटा साहिब की मुख्य सड़कों पर दिनभर खनन सामग्री से लदे भारी वाहनों की आवाजाही से अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इसके अलावा, ऐसे वाहन कई बार सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते थे, जिससे लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ गई थीं।
उन्होंने कहा कि प्रशासन को कई शिकायतें मिली थीं कि दिन के समय बड़ी संख्या में खनन वाहनों की आवाजाही से शहर का यातायात प्रभावित हो रहा है और आम नागरिकों को आवागमन में कठिनाई हो रही है।
इस मुद्दे पर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद जनहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि शहर की मुख्य सड़कों पर दिन के समय खनन सामग्री से लदे वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जाए।
जिला प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से पांवटा साहिब में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना में भी कमी आएगी। अधिकारियों ने आगे कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।