सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को राहत दी, गाजियाबाद पुलिस का डिजिटल डेटा नोटिस रद्द
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर 2026 को पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को बड़ी राहत देते हुए गाजियाबाद पुलिस की ओर से जारी वह नोटिस रद्द कर दिया, जिसमें कथित रोड रेज घटना से कई महीने पहले के उनके कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल डेटा माँगे गए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पत्रकार को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा भी बरकरार रखी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला अगस्त माह में हुई एक कथित रोड रेज घटना से जुड़ा है, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को नोटिस भेजकर जून माह के कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा की माँग की थी। उपाध्याय ने इस नोटिस को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि घटना से महीनों पहले के डिजिटल रिकॉर्ड माँगना उनकी निजता का उल्लंघन है।
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ
पीठ ने सुनवाई के दौरान पुलिस के इस कदम के औचित्य पर कड़े सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि जब कथित घटना अगस्त में हुई है, तो जून के डिजिटल रिकॉर्ड माँगने की क्या आवश्यकता है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि जाँच एजेंसियों को अपराधों की जाँच करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग किसी व्यक्ति की निजी डिजिटल जिंदगी तक पहुँचने के माध्यम के रूप में नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि राज्य की जाँच-शक्ति और नागरिक के निजता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन आवश्यक है।
पत्रकारों के मामले में निजता का महत्त्व
सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि जब मामला किसी खोजी पत्रकार से जुड़ा हो, तो डिजिटल रिकॉर्ड की माँग का दायरा और औचित्य और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। पीठ ने कहा कि किसी के डिजिटल जीवन से जुड़ी व्यापक जानकारी तक पहुँचने के लिए पर्याप्त औचित्य होना चाहिए, जो इस मामले में नहीं दिखा।
गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब पत्रकारों की डिजिटल निजता और स्रोत-सुरक्षा को लेकर देशभर में बहस तेज है। आलोचकों का कहना है कि जाँच एजेंसियाँ कभी-कभी व्यापक डेटा माँगकर पत्रकारों के सूचना-स्रोतों की पहचान करने का प्रयास करती हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों का हवाला दिया और कहा कि संबंधित अधिकारियों को मामले की जाँच करने का कानूनी अधिकार है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह IT अधिनियम के तहत जाँच की शक्ति के अस्तित्व पर नहीं, बल्कि उसके उपयोग के तरीके और सीमाओं पर सवाल उठा रहा है।
आगे क्या होगा
नोटिस रद्द होने और अंतरिम गिरफ्तारी-सुरक्षा बरकरार रहने के साथ, पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को फिलहाल तत्काल राहत मिल गई है। यह फैसला डिजिटल निजता और प्रेस स्वतंत्रता के व्यापक प्रश्नों पर भविष्य की न्यायिक व्याख्या के लिए एक महत्त्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बन सकता है।