इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की याचिका, 'इंडियन स्टेट से लड़ाई' बयान पर मिली राहत
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 मई 2026 को बड़ी राहत देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके 'इंडियन स्टेट से लड़ाई' संबंधी बयान पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिससे राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में कानूनी कार्रवाई की संभावना फिलहाल समाप्त हो गई है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा है जो उन्होंने पिछले साल जनवरी में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान दिया था। गांधी ने कहा था,