13 अगस्त 2026
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राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती, 17 अगस्त को होगी सुनवाई

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राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती, 17 अगस्त को होगी सुनवाई

सारांश

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई और ईडी को उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच का निर्देश दिया गया था। 17 अगस्त को CJI सूर्य कांत की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

मुख्य बातें

राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिसमें सीबीआई और ईडी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच का निर्देश था।
याचिका पर 17 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी।
मामला कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत पर आधारित है।
हाईकोर्ट ने 20 जुलाई को सीबीआई के हलफनामे पर असंतोष जताते हुए पूर्व निर्देशों के पालन में कमी बताई थी।
सीबीआई, ईडी के अलावा वित्त मंत्रालय , SFIO और अन्य विभागों को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों की जांच का निर्देश दिया गया था। इस याचिका पर 17 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत से उपजा है, जिन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। इसी शिकायत के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना आदेश जारी किया था।

मई 2026 में जारी अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि संबंधित एजेंसियों को शिकायत प्राप्त हुई है, तो उसमें लगाए गए आरोपों की जांच कानूनी प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि सीबीआई और ईडी कानूनी ढाँचे के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियाँ

20 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि उसमें अदालत के पूर्व निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया गया। अदालत ने ईडी द्वारा उठाए गए कदमों का भी संज्ञान लिया और स्पष्ट किया कि यदि सत्यापन या जांच के दौरान कोई कार्रवाई योग्य जानकारी सामने आती है, तो एजेंसी कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है।

कौन-कौन से विभागों को मिला नोटिस

सीबीआई और ईडी के अतिरिक्त, इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) के निदेशक को भी शिकायत में लगाए गए आरोपों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

आगे की सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय में 17 अगस्त को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई होगी। इसके अलावा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित है। यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें विपक्ष के सबसे बड़े नेता पर सीधे जांच एजेंसियों की कार्रवाई का प्रश्न जुड़ा हुआ है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो संसद से सड़क तक जारी है। ध्यान देने योग्य है कि शिकायत एक BJP कार्यकर्ता की है, और हाईकोर्ट ने सीबीआई के हलफनामे को अपर्याप्त पाया — यह संकेत देता है कि एजेंसियाँ स्वयं इस मामले में सतर्क रुख अपना रही हैं। असली सवाल यह है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाता है या जांच को आगे बढ़ने देता है — दोनों स्थितियों के राजनीतिक निहितार्थ गहरे होंगे।
RashtraPress
13 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका दाखिल की है?
राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई और ईडी को उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच का निर्देश दिया गया था। इस याचिका पर 17 अगस्त को CJI सूर्य कांत की पीठ सुनवाई करेगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह आदेश क्या था जिसे राहुल गांधी ने चुनौती दी?
मई 2026 में जारी आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि सीबीआई और ईडी को शिकायत मिली है, तो उसमें लगाए गए आरोपों की जांच कानून के अनुसार होनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा था कि एजेंसियाँ कानूनी ढाँचे के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।
यह मामला किसकी शिकायत पर शुरू हुआ?
यह मामला कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत पर आधारित है, जिन्होंने राहुल गांधी पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया था।
हाईकोर्ट ने सीबीआई के हलफनामे पर क्या कहा था?
20 जुलाई की सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई के हलफनामे पर असंतोष जताया और कहा कि उसमें अदालत के पूर्व निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया गया था।
इस मामले में आगे क्या होगा?
सर्वोच्च न्यायालय में राहुल गांधी की याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित है। दोनों अदालतों में एक साथ इस मामले की सुनवाई इसे कानूनी दृष्टि से और जटिल बनाती है।
राष्ट्र प्रेस
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