25 जुलाई 2026
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क्या गैंगस्टर केस में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पेशी ने नया मोड़ लिया है?

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क्या गैंगस्टर केस में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पेशी ने नया मोड़ लिया है?

सारांश

कानपुर में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर केस में पेशी ने कई सवाल खड़े किए हैं। जानिए इस मामले में क्या हुआ और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के पीछे क्या कारण हैं।

मुख्य बातें

गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पेशी कानपुर में हुई।
महाराजगंज जेल से लाकर उन्हें एडीजे-8 कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट परिसर में इरफान की सुरक्षा के लिए 180 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।
इसी मामले में इरफान को 7 साल की सजा मिली है।
गैंगस्टर केस में इरफान को मुख्य आरोपी माना गया है।

कानपुर, 17 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत बुधवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को पेशी के लिए कानपुर लाया गया। कानपुर की एडीजे-8 अदालत में इरफान को पेश किया गया। उन्हें महाराजगंज जेल से सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस द्वारा लाया गया। इस दौरान, कोर्ट परिसर में उनकी सुरक्षा के लिए 180 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई।

गैंगस्टर एक्ट में डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद एडीजे-8 कोर्ट ने इरफान सोलंकी समेत सभी 7 आरोपियों को बुधवार को तलब किया था।

जाजमऊ में एक महिला के प्लॉट में आगजनी के मामले में इरफान 2 दिसंबर 2022 से जेल में बंद हैं। इसी मामले में उन्हें 7 साल की सजा 7 जून 2024 को हुई, जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई।

जाजमऊ थाने में महिला के प्लॉट में आगजनी के मामले में 26 दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत पहलवान, एजाज उर्फ अज्जन और मुरसलीन भोलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें इरफान सोलंकी को मुख्य आरोपी माना गया।

गैंगस्टर केस में इरफान, रिजवान, शौकत पहलवान और एजाज ने एडीजे-8 विनय कुमार गुप्ता की कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका दायर की थी। 31 अगस्त 2025 को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों की याचिका खारिज कर दी थी और आरोप तय करने के लिए 10 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी।

10 सितंबर को कानपुर की एडीजे-8 कोर्ट में आरोपियों को तलब किया गया था। हालांकि, इरफान सोलंकी बीमार होने के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। कोर्ट में इरफान की ओर से याचिका दी गई कि उनकी इलाज के लिए गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाने की तारीख तय थी, इस कारण वह कोर्ट नहीं पहुंच सके। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 17 सितंबर निर्धारित की।

यह महत्वपूर्ण है कि मुकदमे के आरोपी इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में हैं, जबकि रिजवान और इजरायल आटेवाला कानपुर जेल में बंद हैं। अन्य आरोपी जमानत पर हैं। कोर्ट ने इरफान समेत सभी आरोपियों को तलब किया है।

कानपुर कोर्ट पहुंचे पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने कहा कि आप लोगों ने समर्थन दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, इसकी उम्मीद है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इरफान सोलंकी को किस मामले में पेश किया गया?
इरफान सोलंकी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में कानपुर की एडीजे-8 कोर्ट में पेश किया गया।
इसी मामले में इरफान सोलंकी की सजा कब हुई थी?
इसी मामले में इरफान सोलंकी को 7 जून 2024 को 7 साल की सजा मिली थी।
इरफान सोलंकी की सुरक्षा के लिए कितने पुलिसकर्मी तैनात थे?
कोर्ट परिसर में इरफान सोलंकी की सुरक्षा के लिए 180 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।
क्या इरफान सोलंकी ने कोर्ट में पेशी के दौरान कोई बयान दिया?
हां, इरफान सोलंकी ने कहा कि आप लोगों ने समर्थन दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
इस मामले में अन्य आरोपी कौन हैं?
इस मामले में अन्य आरोपी हैं रिजवान सोलंकी, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत पहलवान, एजाज उर्फ अज्जन और मुरसलीन भोलू।
राष्ट्र प्रेस
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