क्या 'रोई रोई बिनाले' में जुबीन गर्ग की रिकॉर्डिंग वाली आवाज का होगा इस्तेमाल?

सारांश
Key Takeaways
- फिल्म 'रोई रोई बिनाले' जुबीन गर्ग की अंतिम फिल्म है।
- इसमें उनकी रिकॉर्डिंग वाली आवाज का उपयोग किया जाएगा।
- फिल्म का उद्देश्य जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देना है।
- जुुबीन गर्ग की मौत के मामले में गहन जांच चल रही है।
- फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होगी।
गुवाहाटी, 4 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। फिल्म 'रोई रोई बिनाले' दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की अंतिम फिल्म होगी। उन्होंने इस फिल्म के कुछ गानों की रिकॉर्डिंग की थी। हालांकि, उनकी कुछ डबिंग अधूरी रह गई थी, लेकिन उनके अचानक चले जाने के कारण यह कार्य पूरा नहीं हो सका।
अब फिल्म के निर्देशक राजेश भुयान ने घोषणा की है कि वे फिल्म 'रोई रोई बिनाले' में जुबीन गर्ग की मूल (रिकॉर्डिंग वाली) आवाज का उपयोग करेंगे। यह फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है और यह लाखों लोगों के दिलों में बसे जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने का एक प्रयास होगा।
असमिया फिल्म निर्माता राजेश भुयान ने राष्ट्र प्रेस से बातचीत में कहा, “जब भी नया गाना बनता था, जुबीन गर्ग मुझे देर रात फोन करते थे और मुझे सुनाते थे। हमने पिछले तीन वर्षों से फिल्म 'रोई रोई बिनाले' पर काम किया है। अक्सर हम इसी पर चर्चा करते थे। हालांकि, जुबीन अब हमारे साथ नहीं हैं, उन्होंने 31 अक्टूबर को फिल्म की रिलीज की योजना बनाई थी। हम उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए इसे उसी दिन रिलीज करेंगे।”
उन्होंने आगे कहा, “जहां तक डबिंग की बात है, जुबीन की आवाज लगभग 80 प्रतिशत रिकॉर्डिंग में उत्कृष्ट है; वह शेष 20 प्रतिशत की रिकॉर्डिंग करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उनका निधन हो गया। हमने भारत के शीर्ष साउंड इंजीनियरों को रिकॉर्डिंग भेजी है और हमें उम्मीद है कि जुबीन की असली आवाज बरकरार रहेगी। इसमें हम उसी का इस्तेमाल करेंगे।”
उन्होंने यह भी कहा कि जुबीन गर्ग की मौत के मामले की गहन जांच होनी चाहिए। भुयान ने कहा, “जुबीन को न्याय मिलना चाहिए। जो लोग उन्हें सिंगापुर ले गए और उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में विफल रहे, उन्हें सजा मिलनी चाहिए।”
उन्होंने यह भी कहा कि वे एसआईटी की जांच से संतुष्ट हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही कुछ बड़े खुलासे होंगे।
बता दें कि हाल ही में इस मामले में दो लोगों, श्यामकनु महंत और सिद्धार्थ सरमा, को गिरफ्तार किया गया था। सीआईडी ने दोनों पर दो अन्य धाराएं लगाई हैं। इसके साथ ही छह अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीआईडी और एसआईटी के विशेष पुलिस महानिदेशक एमपी गुप्ता ने बताया कि गायक जुबीन गर्ग की मृत्यु के मामले में सीआईडी ने बीएनएस धारा 61(2)/105/106(1)/103 के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले से जुड़े अन्य लोगों को नोटिस जारी कर 6 अक्टूबर को सीआईडी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।