क्या सैफ अली खान पर हमले के आरोपी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी?

सारांश
Key Takeaways
- आरोपी ने निर्दोषता का दावा किया है।
- सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किए जाएंगे।
- एफआईआर में आरोप काल्पनिक होने का दावा किया गया है।
- जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी।
- मामले में फॉरेंसिक सबूत शामिल हैं।
मुंबई, 21 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। क्या सैफ अली खान पर जानलेवा चाकू से हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी? आरोपी फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में कैद है। उसने शुक्रवार को जमानत के लिए याचिका पेश की थी।
अपनी याचिका में आरोपी ने यह दावा किया है कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर एक 'काल्पनिक कहानी' है, जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है।
आरोपी ने अपने वकील विपुल दुशिंग के माध्यम से दायर की गई जमानत याचिका में कहा है कि उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि घटना की जांच लगभग समाप्त हो चुकी है और अब केवल आरोप पत्र दाखिल करना बाकी है। इसमें यह भी कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य पहले से ही अभियोजन पक्ष के पास मौजूद हैं।
याचिका में आगे कहा गया है कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का कोई खतरा नहीं है। मौजूदा एफआईआर शिकायतकर्ता की काल्पनिक कहानी के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए आरोपी जमानत की मांग कर रहा है।
इसके अलावा, याचिका में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 47 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को उनकी गिरफ्तारी के कारणों और जमानत के अधिकारों की जानकारी देना अनिवार्य है। यह घटना 16 जनवरी की रात लगभग 2 बजे की है, जब एक अज्ञात व्यक्ति सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में घुस आया था। उसने पहले नौकरानी से बहस की और जब सैफ बीच-बचाव के लिए आए, तो आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सैफ गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
मुंबई पुलिस ने आरोपी को ठाणे से गिरफ्तार किया था और इस मामले में 1000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जिसमें फॉरेंसिक सबूतों का भी उल्लेख है।