खान सर को पटना कोर्ट से अंतरिम सुरक्षा, वकील बोले- आवाजाही पर कोई रोक नहीं
सारांश
मुख्य बातें
पटना की एक अदालत ने 9 जून 2026 को चर्चित शिक्षक खान सर को अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी, जिससे उनकी तत्काल गिरफ्तारी का खतरा टल गया है। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि अदालत ने कानूनी आधार पर यह राहत दी है और अगली सुनवाई की तारीख भी निर्धारित कर दी गई है।
कोर्ट का फैसला और वकील का बयान
अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने जानकारी देते हुए कहा कि खान सर को कानूनी प्रावधानों के तहत अंतरिम सुरक्षा मिल गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'खान सर जहाँ चाहें आ-जा सकते हैं' — यानी उनकी आवाजाही पर फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट ने मामले में अगली तारीख तय कर दी है।
अग्रिम जमानत याचिका की पृष्ठभूमि
पटना सिविल कोर्ट में खान सर की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। सोमवार दोपहर 12:30 बजे इस याचिका पर सुनवाई हुई, हालाँकि उस दिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अधिवक्ता महुआर ने बताया था कि मामले में विस्तृत सुनवाई मंगलवार को होनी थी, और अंततः अदालत ने अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी।
मामले की जड़: कोचिंग सेंटर विवाद
यह पूरा विवाद एक कोचिंग सेंटर पर हुए कथित हमले से जुड़ा है। खान सर ने फायरिंग का दावा करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने अन्य कोचिंग संचालक रौशन कुमार को गिरफ्तार किया। हालाँकि, जाँच के निष्कर्षों और बरामद हथियारों के आधार पर पुलिस ने खान सर और दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध उकसाने तथा आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। इसी मामले में पुलिस की एक टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थी।
पलटवार और क्रॉस-केस
अधिवक्ता महुआर के अनुसार, ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर और अन्य लोगों पर खान सर के स्टाफ ने भी केस दर्ज कराया है। इस प्रकार यह मामला दोनों पक्षों की शिकायतों के साथ एक जटिल कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है।
आगे क्या होगा
अदालत द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। मामले में अभी विस्तृत सुनवाई बाकी है, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएँगी। यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि कोर्ट अग्रिम जमानत पर अंतिम निर्णय कब और किस आधार पर सुनाता है।