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खान सर को पटना अदालत से राहत, फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर रोक बरकरार; 25 जून को अगली सुनवाई

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खान सर को पटना अदालत से राहत, फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर रोक बरकरार; 25 जून को अगली सुनवाई

सारांश

पटना अदालत ने फायरिंग मामले में खान सर (फैसल खान) को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी। उनके तीन स्टाफ सदस्यों को भी अंतरिम सुरक्षा मिली। केस डायरी जमा हो चुकी है और 25 जून को होने वाली सुनवाई में अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला आने की उम्मीद है।

मुख्य बातें

पटना अदालत ने 20 जून को फायरिंग मामले में फैसल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक बरकरार रखी।
खान सर के तीन स्टाफ सदस्यों को भी अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई — अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।
पटना पुलिस ने अदालत में केस डायरी प्रस्तुत की; सरकारी अभियोजक को 23 जून तक डायरी वापस करनी होगी।
खान सर ने याचिका में सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है।
मामले की अगली निर्णायक सुनवाई 25 जून को निर्धारित है।

पटना की एक अदालत ने शनिवार, 20 जून को कोचिंग संस्थान से जुड़े फायरिंग मामले में फैसल खान उर्फ खान सर को अंतरिम राहत प्रदान की। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगले आदेश तक उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर प्रभावी रोक लग गई है। उनके स्टाफ के तीन सदस्यों को भी समान अंतरिम सुरक्षा दी गई है।

अदालत में क्या हुआ

सुनवाई के दौरान पटना पुलिस ने अदालत के समक्ष केस डायरी प्रस्तुत की। दस्तावेजों की समीक्षा के बाद न्यायालय ने खान सर और उनसे जुड़े अन्य व्यक्तियों को 25 जून तक की अगली सुनवाई तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी। इस सुनवाई में दो गार्डों की नियमित जमानत और खान सर की अग्रिम जमानत याचिका — दोनों पर एक साथ विचार किया गया।

वकील का बयान

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौर्य ने बताया कि पुलिस द्वारा जमा की गई केस डायरी अब सरकारी अभियोजक के पास है और उन्हें 23 जून तक यह डायरी वापस करनी होगी। उन्होंने कहा, 'अदालत ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से सुरक्षा दी है और केस डायरी व अभिलेखों में रखे अन्य दस्तावेजों की जाँच के बाद मामले पर आगे विचार किया जाएगा।'

खान सर का पक्ष

इससे पूर्व फैसल खान ने फायरिंग की घटना के संबंध में पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। याचिका में उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि गोलीबारी की घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उनके वकील ने तर्क दिया कि लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

मामले की पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि जेल से रिहाई के बाद रोशन आनंद ने आरोप लगाया था कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। उन्होंने खान सर पर अपने विरुद्ध साजिश में शामिल होने और प्रिंस यादव की हत्या में संलिप्तता का भी आरोप लगाया था। जब रोशन आनंद ने खान सर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया और मामला तत्काल दर्ज नहीं हुआ, तो उन्होंने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। यह सभी आरोप अभी तक न्यायालय में सिद्ध नहीं हुए हैं।

आगे क्या होगा

मामले की अगली निर्णायक सुनवाई 25 जून को निर्धारित है, जब केस डायरी और संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत जाँच के बाद न्यायालय अग्रिम जमानत पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। तब तक खान सर और उनके स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण मिला रहेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

न कि निर्दोषता का प्रमाण — यह अंतर मीडिया कवरेज में अक्सर धुंधला हो जाता है। रोशन आनंद के गंभीर आरोप — जिनमें हत्या की साजिश और प्रिंस यादव केस में संलिप्तता शामिल है — अभी न्यायालय में अप्रमाणित हैं, और 25 जून की सुनवाई यह तय करेगी कि जाँच किस दिशा में जाएगी।
RashtraPress
10 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

खान सर को पटना अदालत से क्या राहत मिली?
पटना अदालत ने 20 जून को फायरिंग मामले में खान सर (फैसल खान) की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। उनके तीन स्टाफ सदस्यों को भी इसी तरह की अंतरिम सुरक्षा दी गई है।
खान सर के मामले में अगली सुनवाई कब होगी?
मामले की अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित है। तब तक पुलिस को 23 जून तक केस डायरी सरकारी अभियोजक को वापस करनी होगी, जिसके बाद न्यायालय अग्रिम जमानत पर विचार करेगा।
खान सर पर फायरिंग मामले में क्या आरोप हैं?
जेल से रिहा हुए रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई और इसमें खान सर की साजिश शामिल थी। उन्होंने प्रिंस यादव की हत्या में भी खान सर की संलिप्तता का आरोप लगाया है। खान सर ने सभी आरोपों से इनकार किया है।
खान सर ने अपनी याचिका में क्या कहा?
खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका में सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि गोलीबारी की घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उनके वकील अरविंद कुमार मौर्य ने तर्क दिया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है।
रोशन आनंद ने पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन क्यों किया था?
रोशन आनंद ने खान सर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन जब मामला तत्काल दर्ज नहीं हुआ तो उन्होंने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। यह घटना उस विवाद की पृष्ठभूमि में हुई जिसमें उन्होंने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए थे।
राष्ट्र प्रेस
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