क्या सैफ अली खान पर चाकू मारने का आरोपी सच में निर्दोष है?
सारांश
मुख्य बातें
मुंबई, १९ जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर उनके मुंबई स्थित निवास पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने अपनी निर्दोषता का दावा किया है। उसने जमानत याचिका दायर की है।
मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने शुक्रवार को अपनी जमानत याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया है। आरोपी का कहना है कि उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर एक काल्पनिक कहानी है और इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। मामले की अगली सुनवाई २१ जुलाई को होगी।
मोहम्मद शरीफुल इस्लाम फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है।
आरोपी ने वकील विपुल दुशिंग के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा है कि वह निर्दोष है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि घटना की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, और अब केवल आरोप पत्र दाखिल करना बाकी है। इसके अलावा, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड जैसी महत्वपूर्ण साक्ष्य पहले से ही अभियोजन पक्ष के पास हैं। याचिका में कहा गया है कि सबूतों से छेड़छाड़ का कोई खतरा नहीं है और मौजूदा एफआईआर केवल शिकायतकर्ता की काल्पनिक कहानी है। इसलिए, आरोपी जमानत की मांग कर रहा है।
आवेदन में गिरफ्तारी की वैधता पर भी चिंता जताई गई है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा ४७ का उल्लंघन बताया गया है। इस प्रावधान के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
ज्ञात हो कि अभिनेता सैफ अली खान के घर में १६ जनवरी की रात करीब २ बजे एक अनजान व्यक्ति घुस आया था। वह उनकी नौकरानी से बहस करने लगा। जब सैफ अली खान आवाज सुनकर आए, तो उनकी और आरोपी की बहस एवं हाथापाई हुई, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में अभिनेता पर चाकू से हमला कर दिया।