29 अक्टूबर 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने अनिल टुटेजा की जमानत के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की SLP खारिज, HC को दुरुपयोग पर कार्रवाई का अधिकार

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सुप्रीम कोर्ट ने अनिल टुटेजा की जमानत के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की SLP खारिज, HC को दुरुपयोग पर कार्रवाई का अधिकार

सारांश

सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार की SLP खारिज कर सेवानिवृत्त IAS अनिल टुटेजा की जमानत बरकरार रखी, लेकिन दुरुपयोग की स्थिति में उच्च न्यायालय जाने का रास्ता खुला छोड़ा। ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट की टिप्पणियों से बाधित नहीं होगा।

मुख्य बातें

सर्वोच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर 2026 को छत्तीसगढ़ सरकार की SLP खारिज कर अनिल टुटेजा की जमानत बरकरार रखी।
CJI सूर्य कांत की पीठ ने कहा — जमानत के दुरुपयोग पर राज्य सरकार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में रद्दीकरण की माँग कर सकती है।
उच्च न्यायालय ने 13 जनवरी 2026 को कस्टम राइस मिलिंग मामले में टुटेजा को नियमित जमानत दी थी।
हाई कोर्ट ने नोट किया था कि अभियोजन मंजूरी न मिलने के कारण ट्रायल कोर्ट आरोपों पर संज्ञान नहीं ले सका।
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ ट्रायल कोर्ट को प्रभावित नहीं करेंगी — मामले का फैसला गुण-दोष पर होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर 2026 को छत्तीसगढ़ सरकार की उन विशेष अनुमति याचिकाएँ (SLP) खारिज कर दीं, जिनमें कथित शराब घोटाले और कस्टम राइस मिलिंग घोटाले के मामलों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को मिली नियमित जमानत को चुनौती दी गई थी। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को यह अधिकार सुरक्षित रखा कि जमानत शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में वह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकती है।

पीठ की संरचना और मुख्य टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे, ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया: 'यदि जमानत की सुविधा का कोई दुरुपयोग होता है, तो आप जमानत को तुरंत रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं।' पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ केवल उसी सीमित उद्देश्य तक बाधित हैं और ट्रायल कोर्ट उनसे प्रभावित नहीं होगा।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'उच्च न्यायालय के निष्कर्ष केवल जमानत देने के सीमित उद्देश्य के लिए हैं। ट्रायल कोर्ट इन टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगा।' यह स्पष्टीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निचली अदालत में मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय अभी बाकी है।

मामले की पृष्ठभूमि

कस्टम राइस मिलिंग घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 13 जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ द्वारा टुटेजा को नियमित जमानत दी थी। यह मामला इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) और एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में राइस मिलरों से 'कस्टम मिलिंग' के नाम पर अवैध वसूली की गई और यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसमें सरकारी अधिकारी एवं निजी व्यक्ति शामिल थे। हालाँकि, टुटेजा ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है।

गौरतलब है कि जमानत देते समय उच्च न्यायालय ने टुटेजा द्वारा जेल में बिताई गई अवधि, जाँच के चरण, साक्ष्यों की प्रकृति और मुकदमे के लंबा खिंचने की संभावना को आधार बनाया था। हाई कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष ने टुटेजा पर मुकदमा चलाने के लिए ज़रूरी अभियोजन मंजूरी नहीं ली थी, जिस कारण ट्रायल कोर्ट उनके विरुद्ध आरोपों पर संज्ञान नहीं ले सका।

राज्य सरकार का पक्ष और SLP की अस्वीकृति

छत्तीसगढ़ सरकार ने दोनों मामलों — शराब घोटाला और कस्टम राइस मिलिंग घोटाला — में उच्च न्यायालय के जमानत आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इन SLP को खारिज कर दिया, परंतु साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जमानत शर्तों का उल्लंघन या सुविधा का दुरुपयोग सिद्ध होने पर राज्य सरकार उच्च न्यायालय में जमानत रद्द कराने की माँग कर सकती है।

यह ऐसे समय में आया है जब छत्तीसगढ़ में कथित घोटालों से जुड़े कई मामले अदालतों में विचाराधीन हैं और राज्य सरकार इनमें आक्रामक कानूनी रुख अपनाती रही है।

ट्रायल पर असर और आगे की राह

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ ट्रायल कोर्ट को बाधित नहीं करेंगी, इसलिए मामले के गुण-दोष पर फैसला निचली अदालत स्वतंत्र रूप से करेगी। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर किसी अभियुक्त को अनिश्चित काल तक कारागार में नहीं रखा जा सकता, विशेषकर जब मुकदमे के शीघ्र समाप्त होने की संभावना न हो।

अब मामला ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा, जबकि राज्य सरकार के पास जमानत के दुरुपयोग की स्थिति में उच्च न्यायालय जाने का विकल्प सुरक्षित है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जब ट्रायल अनिश्चित काल तक खिंचता हो। छत्तीसगढ़ सरकार की SLP की अस्वीकृति यह भी दर्शाती है कि अभियोजन मंजूरी जैसी प्रक्रियागत चूकें राज्य सरकार के लिए ही बाधा बन गईं। जो पहलू मुख्यधारा की कवरेज में दब जाता है, वह यह है कि ट्रायल कोर्ट अब उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से पूरी तरह स्वतंत्र होकर मामले का निर्णय करेगा — अर्थात टुटेजा की जमानत का यह अध्याय समाप्त हुआ, परंतु असली कानूनी लड़ाई अभी शुरू होनी है।
RashtraPress
29 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की याचिकाएँ क्यों खारिज कीं?
सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष अनुमति याचिकाएँ (SLP) खारिज कर दीं क्योंकि उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय टुटेजा के जेल में बिताई अवधि, अभियोजन मंजूरी की अनुपस्थिति और मुकदमे के लंबा खिंचने की संभावना जैसे वैध आधारों पर विचार किया था। कोर्ट ने हालाँकि राज्य को जमानत दुरुपयोग पर उच्च न्यायालय जाने का अधिकार सुरक्षित रखा।
अनिल टुटेजा पर क्या आरोप हैं?
सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अनिल टुटेजा पर कथित शराब घोटाले और कस्टम राइस मिलिंग घोटाले में आरोप हैं। कस्टम राइस मिलिंग मामले में अभियोजन पक्ष का दावा है कि राइस मिलरों से 'कस्टम मिलिंग' के नाम पर अवैध वसूली की गई और यह सरकारी अधिकारियों तथा निजी व्यक्तियों की बड़ी साजिश का हिस्सा था। टुटेजा ने इन आरोपों से इनकार किया है।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने टुटेजा को जमानत कब और किस आधार पर दी थी?
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 13 जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ द्वारा कस्टम राइस मिलिंग मामले में नियमित जमानत दी थी। हाई कोर्ट ने आधार बनाया कि जेल में बिताई अवधि पर्याप्त रही, अभियोजन मंजूरी नहीं मिली थी और ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रायल पर क्या असर पड़ेगा?
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय की जमानत संबंधी टिप्पणियाँ ट्रायल कोर्ट को बाधित नहीं करेंगी। ट्रायल कोर्ट मामले का फैसला स्वतंत्र रूप से गुण-दोष के आधार पर करेगा।
क्या छत्तीसगढ़ सरकार अब टुटेजा की जमानत रद्द करवा सकती है?
हाँ, लेकिन केवल तभी जब जमानत शर्तों का उल्लंघन हो या जमानत की सुविधा का दुरुपयोग सिद्ध हो। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जमानत रद्द कराने की माँग कर सकती है।
राष्ट्र प्रेस
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