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शंभू-राजपुरा रेल विस्फोट: NIA ने KZF से जुड़े 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

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शंभू-राजपुरा रेल विस्फोट: NIA ने KZF से जुड़े 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

सारांश

NIA ने 27 अप्रैल 2026 के शंभू-राजपुरा रेल विस्फोट में पाकिस्तान से संचालित KZF साजिश के 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मृतक जगरूप सिंह समेत पूरा नेटवर्क नामित आतंकवादी रणजीत सिंह उर्फ नीता के इशारे पर काम कर रहा था। जाँच अभी जारी है।

मुख्य बातें

NIA ने 24 अक्टूबर 2026 को मोहाली की NIA विशेष अदालत में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
विस्फोट 27 अप्रैल 2026 को DFCCIL की रेलवे लाइन पर शंभू-राजपुरा के बीच किलोमीटर 1174-5 पर हुआ था।
खालिस्तानी कार्यकर्ता जगरूप सिंह की विस्फोटक तैयार करते समय मौत हुई थी।
साजिश का सूत्रधार पाकिस्तान स्थित रणजीत सिंह उर्फ नीता है, जिसे भारत ने नामित आतंकवादी (DIT) घोषित किया है।
आरोपियों पर यूए(पी)ए , विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, रेलवे अधिनियम सहित कई गंभीर धाराएँ लगाई गई हैं।
मामले में आगे की जाँच जारी है; और गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 24 अक्टूबर 2026 को पंजाब के शंभू और राजपुरा रेलवे स्टेशनों के बीच 27 अप्रैल 2026 को हुए रेल लाइन विस्फोट मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ मोहाली स्थित NIA विशेष न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। इस विस्फोट में प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (KZF) से जुड़े कार्यकर्ता जगरूप सिंह की विस्फोटक सामग्री तैयार करते समय मौत हो गई थी।

मुख्य आरोपी और लगाई गई धाराएँ

NIA ने जिन 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, उनके नाम हैं — गुरजिंदर सिंह उर्फ बेअंत बाबा, सतनाम सिंह, प्रदीप सिंह उर्फ खालसा, कुलविंदर सिंह उर्फ बग्गा, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी और मनजीत सिंह। इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, रेलवे अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने का अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम — यूए(पी)ए — की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

गौरतलब है कि यह मामला सिर्फ एक स्थानीय विस्फोट तक सीमित नहीं है — जाँच में सामने आए तथ्य इसे एक सुनियोजित अंतरराष्ट्रीय आतंकी साजिश का हिस्सा बताते हैं।

घटनाक्रम: क्या हुआ था 27 अप्रैल को

27 अप्रैल 2026 को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) की रेलवे लाइन पर किलोमीटर संख्या 1174-5 पर विस्फोट हुआ था। अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस विस्फोट को अंजाम दिया, जिसका उद्देश्य खालिस्तानी विचारधारा को बढ़ावा देना, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना और पंजाब में कानून-व्यवस्था को अस्थिर करना था।

यह ऐसे समय में आया है जब सुरक्षा एजेंसियाँ पंजाब में आतंकी नेटवर्क की पुनः सक्रियता को लेकर पहले से सतर्क थीं।

पाकिस्तान कनेक्शन और साजिश का तार

NIA की जाँच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी और मृतक जगरूप सिंह मिलकर पाकिस्तान स्थित रणजीत सिंह उर्फ नीता द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा थे। रणजीत सिंह को भारत सरकार द्वारा नामित आतंकवादी (DIT) घोषित किया जा चुका है और वह खैबर जुर्माने से संबद्ध बताया गया है।

जाँच एजेंसी के अनुसार, यह आतंकी सिंडिकेट आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, विस्फोटक, हथियार और गोला-बारूद की खरीद, आम नागरिकों में भय फैलाने और देश की अखंडता, सुरक्षा व संप्रभुता को कमज़ोर करने जैसी गैरकानूनी गतिविधियों में सक्रिय रूप से लिप्त है।

आगे क्या होगा

NIA ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में आगे की जाँच अभी जारी है, जिसका अर्थ है कि और गिरफ्तारियाँ या पूरक चार्जशीट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मोहाली की NIA विशेष अदालत में अब मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। यह मामला भारत की रेल अवसंरचना को निशाना बनाने की बड़ी आतंकी रणनीति की ओर भी संकेत करता है, जिसे सुरक्षा विशेषज्ञ गंभीरता से देख रहे हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

यह मुख्यधारा की कवरेज अक्सर नज़रअंदाज़ कर देती है।
RashtraPress
24 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शंभू-राजपुरा रेल लाइन विस्फोट मामला क्या है?
27 अप्रैल 2026 को पंजाब के शंभू और राजपुरा स्टेशनों के बीच DFCCIL की रेलवे लाइन पर एक सुनियोजित विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (KZF) से जुड़े तत्वों द्वारा किया गया था, जिसमें खालिस्तानी कार्यकर्ता जगरूप सिंह की विस्फोटक तैयार करते समय मौत हो गई।
NIA ने किन 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है?
NIA ने गुरजिंदर सिंह उर्फ बेअंत बाबा, सतनाम सिंह, प्रदीप सिंह उर्फ खालसा, कुलविंदर सिंह उर्फ बग्गा, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी और मनजीत सिंह के खिलाफ मोहाली NIA विशेष न्यायालय में 24 अक्टूबर 2026 को चार्जशीट दाखिल की। इन पर यूए(पी)ए समेत कई गंभीर कानूनों के तहत आरोप लगाए गए हैं।
इस विस्फोट में पाकिस्तान की क्या भूमिका सामने आई है?
NIA जाँच के अनुसार, इस साजिश का मास्टरमाइंड पाकिस्तान स्थित रणजीत सिंह उर्फ नीता है, जिसे भारत सरकार ने नामित आतंकवादी (DIT) घोषित किया है। वह खैबर जुर्माने से संबद्ध बताया गया है और उसने भारत में KZF की आतंकी गतिविधियों को दिशा दी।
आरोपियों पर कौन-कौन सी धाराएँ लगाई गई हैं?
आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, रेलवे अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने का अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम — यूए(पी)ए — की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
इस मामले में आगे क्या होगा?
NIA ने स्पष्ट किया है कि मामले में आगे की जाँच जारी है, जिससे पूरक चार्जशीट या अतिरिक्त गिरफ्तारियों की संभावना बनी हुई है। मोहाली NIA विशेष न्यायालय में अब इस चार्जशीट पर सुनवाई आगे बढ़ेगी।
राष्ट्र प्रेस
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