क्या आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश का राहुल गांधी ने किया स्वागत?

सारांश
Key Takeaways
- सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के लिए नए आदेश जारी किए हैं।
- कुत्तों को उनके मूल इलाकों में छोड़ने की अनुमति है, लेकिन रेबीज पीड़ित कुत्तों को नहीं।
- सड़क पर फीडिंग पर पाबंदी है।
- नगर निगम को विशेष फीडिंग स्थल बनाने का निर्देश दिया गया है।
- राहुल गांधी ने इस निर्णय का समर्थन किया है।
नई दिल्ली, 22 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के संबंध में अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए शुक्रवार को एक नया अंतरिम निर्णय सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि अब वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल क्षेत्रों में ही छोड़ा जाएगा, जबकि रेबीज से प्रभावित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस निर्णय का स्वागत किया है।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा, "मैं आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के संशोधित निर्देशों का स्वागत करता हूं, क्योंकि यह पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह दृष्टिकोण न केवल करुणामय है, बल्कि वैज्ञानिक तर्क पर आधारित भी है।"
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज
कोर्ट ने आगे कहा है कि सिर्फ निर्धारित स्थानों पर ही कुत्तों की फीडिंग की जाएगी। यदि कोई इन नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को फीडिंग करने की अनुमति नहीं है।
तीन जजों की बेंच, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया, ने यह निर्णय लिया है। इसके साथ ही देशभर की सभी अदालतों में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है।
पहले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित था, लेकिन अब इसे पूरे भारत में लागू करने का निर्णय लिया गया है। अदालत ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण यह समस्या बढ़ी है, इसलिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सभी अदालतों में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने से एकरूपता सुनिश्चित होगी और नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।
ज्ञात हो कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर चिंता जताते हुए एमसीडी और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) को तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने और हटाने का निर्देश दिया था। अपने निर्णय में कहा, "बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।"